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जीएसटी के विलंबित भुगतान पर ही देना होगा ब्याज: सीबीआईसी

Posted On: 26 AUG 2020 5:34PM by PIB Delhi

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क (सीबीआईसी) विभाग ने आज स्पष्ट किया कि जीएसटी के भुगतान में देरी पर ब्याज से संबंधित 25 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या 63/2020-केन्द्रीय कर संभावित रूप से कुछ तकनीक सीमाओं को देखते हुए जारी की गई है। हालांकि यह भरोसा दिलाया गया है कि जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक के दौरान लिए गए फैसले के क्रम में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा पिछली अवधियों के लिए कोई वसूली नहीं की जाएगी। इससे जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए फैसले के क्रम में करदाताओं को पूरी राहत सुनिश्चित की जाएगी।

सीबीआईसी का स्पष्टीकरण 1 सितंबर, 2020 तक कुल देनदारी (नकद में कर देयता निर्वहन) पर जीएसटी के विलंबित भुगतान पर वसूले जा रहे ब्याज के संबंध में 25 अगस्त, 2020 की अधिसूचना के संबंध में सोशल मीडिया में आईं कुछ टिप्पणियों के क्रम में आया है

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