सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

मोटर दुर्घटना पीड़ितोंका कैशलेस उपचार आरंभ करने की योजना


संकल्पना नोट पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विचार मांगे गए

भुगतान क्षमता चाहे जो हो, सभी को गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई योजना की रूपरेखा

Posted On: 01 JUL 2020 2:05PM by PIB Delhi

      सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस उपचार आरंभ करने की योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक खाका तैयार किया है, जैसाकि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत सुविचारित है। इसमें बेहद महत्वपूर्ण समय (गोल्डेन आवर) के दौरान पीड़ितों का उपचार शामिल है।

      मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधान सचिवों तथा परिवहन के प्रभारी सचिवों से इस महीने की 10 तारीख तक स्कीम के संकल्पना नोट पर उनके विचार मांगते हुए एक पत्र लिखा है। इस स्कीम में मोटर वाहन दुर्घटना फंड का सृजन भी शामिल है।

      पीएम-जेएवाई की नोडल एजेंसी होने तथा 21,000 अस्पतालों के साथ देश भर में इसकी उपस्थिति होने के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को इस स्कीम को कार्यान्वित करने का जिम्मा सौंपा गया है।

      इस स्कीम में देश में सभी उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य बीमा कवर उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। फंड का उपयोग सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के उपचार के लिए एवं दुर्घटना में जान गवां चुके व्यक्तियों के परिवारजनों या घायलों की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए किया जाएगा। स्कीम के प्रस्तावित तौरतरीकों की रूपरेखा इस प्रकार बनाई गई है कि उनकी भुगतान क्षमता चाहे जो हो, सभी व्यक्तियों को सही समय पर गुणवत्तापूर्ण देखभाल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

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एसजी/एएम/एसकेजे/एसएस



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