सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

निर्माण उपकरण वाहनों, ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों के लिए बीएस-IV उत्सर्जन मानदंडों को टालने के लिए मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए सुझाव आमंत्रित

Posted On: 23 JUN 2020 12:28PM by PIB Delhi

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निर्माण उपकरण वाहनों, ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों के लिए बीएस-IV उत्सर्जन मानदंडों को टालने के लिए मोटर वाहन मसौदा नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता सहित सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। इस आशय की एक अधिसूचना 19 जून को जारी की गई है, जिसे www.morth.gov.in पर देखा जा सकता है।

कृषि मंत्रालय और निर्माण उपकरण निर्माताओं की ओर से उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण को लागू करने के लिए कुछ समय दिए जाने के लिए किए गए अनुरोध पर एक मसौदा अधिसूचना जीएसआर 393 (ई) दिनांक 19 जून, 2020 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण को कोविड-19 महामारी के स्थिति को देखते हुए पहली अक्टूबर से लागू किया जा रहा है।

इस अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने निर्माण उपकरण वाहनों, ट्रैक्टरों और हार्वेस्टरों से संबंधित बीएस (सीईवी / टीआरईएम) -IV उत्सर्जन मानदंड को स्थगित करने के बारे में मसौदा अधिसूचना जारी की है, जिसमें हितधारकों से इस बारे में सुझाव आमंत्रित करते 1 अक्टूबर 2020 से 1 अक्टूबर, 2021 तक इन्हें छूट दी गई है।

इस संबंध में सुझाव या टिप्पणियां संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 (ई-मेल: jspb-morth[at]gov[dot]in)  पर 18 जुलाई, 2020 तक भेजी जा सकती हैं।

 

एसजी/एएम/एके



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