सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मोटर वाहन नियमों में उत्सर्जन एवं ध्वनि मानकों के अनुपालन के संबंध में संशोधन के लिए सुझाव मंगाए गए
प्रविष्टि तिथि:
15 MAY 2020 4:48PM by PIB Delhi
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में उत्सर्जन एवं ध्वनि मानकों के अनुपालन के संबंध में प्रस्तावित संशोधन के लिए आम लोगों सहित सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणी आमंत्रित किए हैं। इस बारे में पिछली 11 तारीख को अधिसूचना जारी की गई जिसे www.morth.gov.in पर देखा जा सकता है।
मसौदा अधिसूचना जीएसआर 292 (ई) तारीख 11 मई, 2020 फॉर्म-22, उत्सर्जन एवं ध्वनि मानकों के अनुपालन के लिए सड़क पात्रता प्रमाण पत्र की समीक्षा के संबंध में है। इसे विनिर्माता या निर्यातक या पंजीकृत ई-रिक्शा या ई-रिक्शा या ई-वाहन के मामले में ई-वाहन संघ द्वारा जारी किया गया है। इस प्रारूप में मौजूदा दो सारणियों को सहजता के लिए मिलाकर एक सारणी कर दिया गया है। इसमें उत्सर्जन मानकों के अगले चरण के अनुरूप कुछ प्रदूषक मानदंड भी शामिल किए गए हैं।
इस संबंध में सुझाव और टिप्पणियां संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ट्रांसपोर्ट भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 (ईमेल-jspb-morth@ gov.in) को 10 जून, 2020 तक भेजी जा सकती हैं।
*****
एम/एके/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 1624129)
आगंतुक पटल : 371