पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जहाजरानी मंत्रालय ने कोवडि-19के कारण हुई देरी के लिए किसी भी उपयोगकर्ता पर कोई जुर्माना/ शुल्क न लगाने के लिए सभी प्रमुख बंदरगाहों को निर्देश जारी किया
Posted On:
31 MAR 2020 9:16PM by PIB Delhi
कोविड-19 महामारी के फैलने और इसे वैश्विक महामारी घोषित किए जाने के मद्देनजरभारत सरकार ने देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 21 दिनों के लिए लॉकडाउन लागू किया है। इस संदर्भ में गृह मंत्रालय ने एक परिशिष्ट जारी किया है जिसके तहत माल एवं वस्तुओं की अंतर्देशीय आवाजाही और निर्यात के लिए बंदरगाहों के परिचालन को अपवाद स्वरूप बरकरार रखा गया है ताकि देश में वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
उपरोक्त दिशानिर्देश और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रस्तुतियों के आधार पर जहाजरानी मंत्रालय ने 24 मार्च, 2020 को सभी प्रमुख बंदरगाह ट्रस्टों को बंदरगाह गतिविधियों और बंदरगाह के परिचालन पर 'फोर्स मेज्योर' क्लॉज लागू करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है।
अब जहाजरानी मंत्रालय ने 22 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 तक के दौरान लॉकडाउन के कारण कार्गो के आगमन/ निकासी अथवा बर्थिंग/ लोडिंग/ अनलोडिंग संबंधी गतिविधियों में किसी भी तरह की देरी के लिए किसी भी बंदरगाह उपयोगकर्ता पर छूट/ जुर्माना/ विलंब शुल्क/ किराया आदि पर सभी प्रमुख बंदरगाहों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख बंदरगाहों को पीपीपी मॉडल वाली किसी भी परियोजना को पूरा करने के लिए समय-सीमा में विस्तार देने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा प्रमुख बंदरगाह मौजूदा एवं परिचालन वाली पीपीपी परियोजनाओं के लिए मामला दर मामला आधार पर रियायत समझौते के अनुसार प्रदर्शन दायित्वों को पूरा न करने के कारण जुर्माने में छूट दे सकते हैं।
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एएम/एसकेसी
(Release ID: 1609837)
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