गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बारे में दिशा-निर्देशों को लेकर परिशिष्ट जारी किया
अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छूट सूची में शामिल किया गया है
प्रविष्टि तिथि:
25 MAR 2020 7:56PM by PIB Delhi
गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बारे में सभी मंत्रालयों, विभागों को दिशा-निर्देशों को लेकर कल एक परिशिष्ट (https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1607997) जारी किया था।
इस परिशिष्ट में 21 दिनों के लॉकडाउन के संबंध में, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत छूट दी गई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की अतिरिक्त श्रेणियों को रखा गया है। इसे नीचे दिए गए लिंक पर देखा सकता है।
मूल दिशा-निर्देश देखने के लिए यहां क्लिक करें
परिशिष्ट यहां देखें-
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एएम/वीएस/एसके-
(रिलीज़ आईडी: 1608205)
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