स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय

कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए मंत्रियों के उच्चस्तरीय समूह ने मौजूदा हालात और कार्यों की समीक्षा की

Posted On: 19 MAR 2020 7:54PM by PIB Delhi

कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) की आठवीं उच्चस्तरीय बैठक आज निर्माण भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई। श्री हरदीप एस. पुरी नागरिक उड्डयन मंत्री, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे और जहाजरानी, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख एल. मांडविया के साथ कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा भी उपस्थित थे।

श्रीमती प्रीती सूदन, सचिव (एचएफडब्लू), श्री हर्षवर्धन श्रृंगला, सचिव (एमईए), श्री प्रदीप सिंह खरोला, सचिव (नागरिक उड्डयन), श्री पीडी वाघेला, सचिव (फार्मास्यूटिकल्स), डॉ. बलराम भार्गव, सचिव डीएचआर और महानिदेशक आईसीएमआर, श्री रवि कपूर, सचिव (टेक्सटाइल्स), श्री योगेंद्र त्रिपाठी, सचिव (पर्यटन), श्री संजीव कुमार, विशेष सचिव (स्वास्थ्य), श्री संजय बंदोपाध्याय, अपर सचिव (शिपिंग), श्री धम्मू रवि, अपर सचिव (एमईए), श्री अनिल मलिक, अपर सचिव (एमएचए), श्री आनंद स्वरूप, महानिरीक्षक (आईटीबीपी), डॉ. राजीव गर्ग, डीजीएचएस, एमओएचएफडब्लू, श्री लव अग्रवाल, जेएस (एमओएचएफडब्लू) के साथ सशस्त्र बलों, आईटीबीपी और दूसरे मंत्रालयों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने देश में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया। इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों को जारी रखते हुए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति की आज हुई बैठक में ताजा हालात की समीक्षा की गई और मंत्री समूह (जीओएम) को अपना सुझाव दिया गया।

मंत्रियों के समूह ने भारत में मामलों की स्थिति और भारत सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा की। यात्रा प्रतिबंध और पहले से जारी अडवाइजरी के अलावा जीओएम ने निर्णय किया कि;

 

·       22 मार्च 2020 को 0001 बजे जीएमटी के बाद (यानी 22 मार्च 2020 को 0531 बजे भारतीय मानक समय (आईएसटी))  कोई भी पहले से तय अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री विमान किसी भी विदेशी हवाईअड्डे से भारत में किसी भी हवाईअड्डे के लिए उड़ान नहीं भरेगा। ये निर्देश 29 मार्च 2020 को 0001 बजे जीएमटी तक प्रभावी रहेंगे।

·       ऐसे वाणिज्यिक यात्री विमान के भारत में उतरने के लिए अधिकतम यात्रा अवधि 20 घंटे जरूरी है।

·       इस प्रकार से कोई भी पहले तय अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री विमान को 22 मार्च 2020 को 2001 बजे जीएमटी (यानी 23 मार्च 2020 को 0131 बजे) के बाद अपने यात्रियों (विदेशी या भारतीय) को भारतीय भूमि पर उतारने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

·       यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए ये अस्थायी उपाय हैं और सरकार द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी।

इसके अलावा भारत सरकार ने 16 मार्च 2020 को गैर-दवा बचाव के तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग पर एक विस्तृत अडवाइजरी जारी की थी। सोशल डिस्टेंसिंग मुख्य रूप से संपर्क टालने या घटाने के लिए है जिससे बीमारी के संक्रमण की दर और विस्तार को रोका या धीमा किया जा सके। बीमारी के कारण मौत और रोगियों की संख्या को कम करने के लिए यह एक उपयोगी तरीका माना गया है। सरकार नियमित रूप से भारतीय नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा हाथ और श्वसन संबंधी स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता के उपायों जैसे इस्तेमाल की गई सतह की नियमित सफाई, सामानों को कम साझा करना और उचित हवादार कमरे सुनिश्चित करना शामिल है।

पहले से जारी अडवाइजरियों को कायम रखते हुए, मंत्रियों के समूह के निर्देश पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी कार्यालयों में संपर्क और भीड़ कम करने के लिए निर्देश दिए हैं। ऑफिस नोट के अनुसार:

 

·       ग्रुप बी और सी के 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए ही रोज दफ्तर आना आवश्यक है और बाकी बचे 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

·       ग्रुप बी और सी के कर्मचारियों के लिए ड्यूटी का साप्ताहिक रोस्टर बनाया जाना चाहिए और वे बारी-बारी के हफ्ते में कार्यालय आएं।

·       कर्मचारियों के दफ्तर आने वाले दिन उनके काम करने के समय में अंतर रखा जाना चाहिए।

 

ज्यादा जानकारी डीओपीटी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है;

https://dopt.gov.in/sites/default/files/11013_9_2014_EsttAIII_19032020_English.PDF

 

इसके अलावा राज्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं में काम के घंटों को लेकर निर्देश जारी करेंगे। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को समय को व्यवस्थित और बाजार में भीड़ रोकने को लेकर भी विचार करना चाहिए।

राज्य जहां तक संभव हो, निजी क्षेत्र के लिए घर से काम कराने पर विचार करने से संबंधित निर्देश जारी करेंगे।

सभी शैक्षणिक संस्थान, थियेटर, म्यूजियम, जिम, परीक्षा केंद्र आदि अस्थायी रूप से बंद होंगे।

राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी खेल, प्रतियोगिताएं और सभी धार्मिक आयोजन स्थगित कर दिए जाएं और छोटे आयोजनों या भीड़भाड़ में भी जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाए।

सार्वजनिक परिवहन के संबंध में निर्देश दिया जाता है कि मेट्रो, रेलवे, बस और हवाई जहाज अपनी फ्रीक्वेंसी घटाने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक के बाद एक सीट देने पर विचार करेंगे। रेलवे स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों, बस स्टैंड और हवाईअड्डों जैसी जगहों पर भीड़ के प्रबंधन और संक्रमण रोकने के प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। 

रेलवे ने पहले ही जीओएम दिशा-निर्देशों के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं जिसमें मरीजों, छात्रों और दिव्यांगजनों के अलावा 20 मार्च 2020 को 0000 बजे के बाद से बुजुर्गों और अन्य श्रेणियों में मिलने वाली यात्रा रियायत अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई है।

इसके अलावा हमारी आबादी के सबसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए सभी राज्य उचित निर्देश जारी करेंगे, जिसमें जन प्रतिनिधियों/सरकारी कर्मचारियों/चिकित्सा पेशेवरों को छोड़कर 65 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को घर पर ही रहने की सलाह दी जानी चाहिए और चिकित्सा कारणों आवश्यक सेवाओं के अलावा भीड़भाड़ में जाने से बचें।

इसी प्रकार से 10 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को घर पर ही रहने और सार्वजनिक पार्क, पिकनिक और ज्यादा लोगों के शामिल होने वाले दूसरे गेम्स में भाग लेने की सलाह दी जानी चाहिए।

चिकित्सा पेशेवरों के परामर्श से सभी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को गैर जरूरी भर्ती करने और पहले से तय ऑपरेशन को भी कम करने के लिए एक व्यापक अडवाइजरी जारी की जानी चाहिए। यह अस्पताल से संबंधित संक्रमण को रोकने और कोविड-19 से पैदा हुई चुनौतियों के लिए अस्पतालों को तैयार करने के लिए किया जा रहा है।

युवाओं और नागरिकों से अपील की जाती है कि वे कोविड-19 के प्रबंधन को लेकर सरकार के जारी प्रयासों में सहयोग दें।

अगर कोई भी मास्क, सैनिटाइजर और दूसरे स्वास्थ्य संबंधी लॉजिस्टिक सामग्री के लिए ज्यादा कीमत वसूलता है तो फार्मा और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय आवश्यक कार्रवाई करेगा और सभी अस्पतालों और बड़ी संख्या में लोगों तक इसकी उपलब्धता को भी सुनिश्चित करेगा। यह भी निर्देश दिया गया है कि लोगों को मास्क के सही इस्तेमाल को लेकर संवेदनशील होना चाहिए और जरूरी हो तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए और साबुन से हाथ धोना चाहिए।

इस बात पर जोर दिया गया है कि समुदाय को सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जागरूक होना चाहिए और कोविड-19 रोग के प्रबंधन के लिए सरकार के प्रयासों में अपना सहयोग करना चाहिए।

 

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एएम/एआर



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