खान मंत्रालय
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अवैध खनन को रोकने के विभिन्न उपाय

Posted On: 02 AUG 2023 2:22PM by PIB Delhi

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23सी के अनुसार, राज्य सरकारों को अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने और उनसे संबंधित उद्देश्यों के लिए नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। अब तक 21 राज्य सरकारों ने अवैध खनन को रोकने के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 23सी के तहत नियम बनाए हैं। तदनुसार, राज्य सरकारों को अवैध खनन से संबंधित मामलों को सौंपा जाता है।

तथापि, अवैध खनन के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय) को सौंपी गई तिमाही विवरणियों के आधार पर तेलंगाना सरकार द्वारा पहचान/सूचित किए गए अवैध खनन मामलों की संख्या और पिछले पांच वर्षों में की गई अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

खान मंत्रालय ने भारतीय खान ब्यूरो के माध्यम से आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को किसी भी अवैध खनन गतिविधि की सूचना देने हेतु स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) विकसित की है। एमएसएस ने भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी-एन), गांधीनगर द्वारा उपलब्ध कराए गए टाइम सीरीज सैटेलाइट इमेजरी डेटा का उपयोग अवैध खनन गतिविधि का पता लगाने के लिए किया है।

 परिशिष्ट

(आईबीएम को अवैध खनन पर सौंपी गई तिमाही रिटर्न पर तेलंगाना सरकार द्वारा पहचान किए गए/सूचित अवैध खनन मामलों की संख्या)

 

साल

मामलों की संख्या

दर्ज की गई एफआईआर (संख्या)

दायर किए गए अदालती मामले (संख्या)

वाहन जब्त (संख्या)

राज्य सरकार द्वारा वसूला गया जुर्माना (लाख रुपये)

2017-18

6143

0

0

1

1112.78

2018-19

6553

0

0

0

1177.81

2019-20

7039

0

0

0

1175.6

2020-21

5620

0

0

0

820.32

2021-22

2831

0

0

73

793.81

कुल

28186

0

0

74

5080.32

 

यह जानकारी केन्द्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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