वित्त मंत्रालय
डीएफएस ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के लिए आरक्षण नीति पर कार्यशाला का आयोजन किया
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्त संस्थानों और क्षेत्रीय नियामकों के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने आरक्षण नीतियों के एकसमान कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श में भाग लिया
प्रविष्टि तिथि:
16 OCT 2026 5:00PM by PIB Delhi
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने 15-16 अक्टूबर 2026 को पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, पंचकुला में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी), क्षेत्रीय नियामकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (पीएफआई) में भारत सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

यह कार्यशाला पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य आरक्षण नीतियों के एकसमान और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत क्षमता को मजबूत करना था।
इस कार्यशाला में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें डीएफएस के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संगठनों के वरिष्ठ मानव संसाधन अधिकारी और सीएलओ/एलओ शामिल थे। इनमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान शामिल थे। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के प्रतिनिधि भी शामिल थे।
आरक्षण संबंधी मामलों के विशेषज्ञों ने कार्यशाला को संबोधित किया, और चर्चा में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में आने वाले व्यावहारिक पहलुओं और समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला का समापन एक संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ, जिससे प्रतिभागियों को वित्तीय सेवा प्रणाली में आरक्षण नीतियों के एकसमान कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई योग्य उपायों पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिला।
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पीके/केसी/आरटी/जेके/एसके
(रिलीज़ आईडी: 2324460)
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