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ईपीएफ योजना 2026 में माफी प्रावधानों के माध्यम से भविष्य निधि ट्रस्टों की छूट स्थिति का पूर्वव्यापी नियमितीकरण


ईपीएफओ ने संभावित लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं

प्रविष्टि तिथि: 02 SEP 2026 1:05PM by PIB Delhi

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना 2026 में अवस्था परिवर्तनकालिक उपाय के रूप में माफी के प्रावधान पेश किए गए हैं, जिन्हें 29.06.2026 को अधिसूचित किया गया था। ये प्रावधान उन भविष्य निधि (पीएफ) ट्रस्टों की छूट स्थिति को नियमित करने का एक बार का अवसर प्रदान करते हैं, जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत मान्यता प्राप्त है, लेकिन जिनके पास कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 की धारा 17 या सामाजिक सुरक्षा संहिता (सीओएसएस), 2020 की धारा 143 के तहत औपचारिक छूट आदेश नहीं है।

माफी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया, प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं आदि सहित परिचालन दिशानिर्देश 11.07.2026 को जारी विस्तृत परिपत्र में दिए गए थे। इस माफी योजना के प्रावधान अधिसूचना की तिथि से छह महीने की अवधि के लिए यानी 28.12.2026 तक वैध हैं। छूट प्राप्त स्थिति के पूर्वव्यापी नियमितीकरण के अलावा, पीएफ ट्रस्टों को मिलने वाले अन्य प्रमुख लाभों में न्यूनतम कर्मचारी संख्या, कोष का आकार और 3-वर्षीय अनुपालन नियम जैसी कुछ आवश्यकताओं से छूट शामिल है, जो कि सीओएसएस, 2020 के अंतर्गत हैं। पूर्वव्यापी आधार पर नियमितीकरण के बाद, कोई प्रतिष्ठान छूट प्राप्त या गैर-छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के रूप में अनुपालन करना चुन सकता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि संभावित आवेदकों को माफी योजना के प्रावधानों के बारे में पूरी जानकारी दी जाए और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से उन्हें पूरी प्रक्रिया में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। इस अभियान के तहत विभिन्न हितधारकों के साथ संपर्क जारी है। ईपीएफओ ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) जैसे पेशेवर संगठनों से संपर्क किया है, जिनके सदस्य (सीए) कई प्रतिष्ठानों का वैधानिक या आयकर लेखापरीक्षा करते हैं, जिनमें से कई मामलों में ऐसे प्रतिष्ठानों ने पीएफ ट्रस्ट फंड बनाए हैं और वे उन पीएफ ट्रस्टों की पहचान करने में सक्षम हैं जो संभावित रूप से माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं। आईसीएआई से अनुरोध किया गया है कि वह अपने सदस्यों के बीच माफी योजना के प्रावधानों का प्रसार करे ताकि पीएफ ट्रस्टों से योजना के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके। इसके अलावा, ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय और कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने हितधारकों के साथ सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

इसके अतिरिक्त, ईपीएफओ ने आयकर विभाग से आयकर अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त पीएफ ट्रस्टों का विवरण मांगा है और अनुरोध किया है कि आयकर अधिनियम के तहत मान्यता देने से पहले या ईपीएफओ से औपचारिक छूट आदेश प्राप्त न करने वाले पीएफ ट्रस्टों की मौजूदा मान्यता वापस लेने से पहले, ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 या सीओएसएस, 2020 के तहत प्रतिष्ठान की कवरेज और छूट की स्थिति की संबंधित जांच की जाए।

संस्थानों के पीएफ ट्रस्ट, ईपीएफओ के दिनांक 11.07.2026 के परिपत्र (ईपीएफओ की वेबसाइट: https://www.epfo.gov.in पर उपलब्ध है) में उल्लिखित विवरण के अनुसार माफी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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पीके/केसी/के/एचबी


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