संचार मंत्रालय
ट्राई ने व्हीकल-टू-एवरीथिंग (वी2एक्स) संचार के लिए नियामक ढांचे पर परामर्श पत्र जारी किया
प्रविष्टि तिथि:
30 APR 2026 2:35PM by PIB Delhi
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज व्हीकल-टू-एवरीथिंग (वी2एक्स) संचार के लिए नियामक ढांचे पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।
दूरसंचार विभाग (डीओटी), संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 01.12.2025 के पत्र के माध्यम से ट्राई से वी2एक्स के लिए नियामक तंत्र पर ट्राई अधिनियम 1997 (संशोधित) के खंड 11(1)(ए) के तहत सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया है।
इस संबंध में, व्हीकल-टू-एवरीथिंग (वी2एक्स) संचार के लिए विनियामक ढांचे पर एक परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध कराया गया है। हितधारकों से परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर 28.05.2026 तक लिखित टिप्पणियां और 11.06.2026 तक प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।
टिप्पणियाँ/प्रति-टिप्पणियाँ अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई को advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई से टेलीफोन नंबर +91-11-20907758 पर संपर्क किया जा सकता है।
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पीके/केसी/जेके/ओपी
(रिलीज़ आईडी: 2256922)
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