संसदीय कार्य मंत्रालय
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संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित


बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में 9 विधेयक पारित

बजट सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता लगभग 93 प्रतिशत और राज्यसभा की उत्पादकता लगभग 110 प्रतिशत रही

प्रविष्टि तिथि: 18 APR 2026 3:29PM by PIB Delhi

संसद का बजट सत्र 2026 बुधवार, 28 जनवरी, 2026 को शुरू हुआ। संसद के दोनों सदन शनिवार, 18 अप्रैल, 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए। इस बीच, दोनों सदनों को पहले शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को अवकाश के लिए स्थगित किया गया और सोमवार, 9 मार्च, 2026 को पुनः शुरू किया गया ताकि विभाग से संबंधित स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदान मांगों की जांच कर सकें और उन पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। दोनों सदनों को 2 अप्रैल, 2026 को पुनः स्थगित किया गया और 16 अप्रैल, 2026 को आवश्यक सरकारी कामकाज निपटाने के लिए पुनः शुरू किया गया

बजट सत्र के पहले भाग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की 13-13 बैठकें हुई। सत्र के दूसरे भाग में दोनों सदनों की 15-15 बैठकें हुई। सत्र के तीसरे भाग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की 3-3 बैठकें हुई। पूरे बजट सत्र के दौरान कुल 81 दिनों में 31 बैठकें हुई।

वर्ष का यह पहला सत्र होने के कारण, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुसार 28 जनवरी, 2026 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। पत्‍तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सांसद श्री तेजस्वी सूर्या ने इसका समर्थन किया। लगातार व्यावधानों के कारण, लोकसभा में यह प्रस्ताव 18 घंटे के निर्धारित समय के मुकाबले केवल 2 घंटे 46 मिनट तक ही चला। चर्चा में केवल 6 सदस्यों ने भाग लिया। राज्यसभा में यह प्रस्ताव सांसद श्री सी. सदानंदन मास्टर ने प्रस्तुत किया और सांसद डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी ने इसका समर्थन किया। राज्यसभा में यह प्रस्ताव 16 घंटे के निर्धारित समय के मुकाबले 17 घंटे 20 मिनट तक चला। 81 सदस्यों ने बहस में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में हुई बहस का उत्तर दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 05.02.2026 को दोनों सदनों में पारित किए गए।

रविवार, 1 फरवरी, 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया गया। सत्र के पहले भाग में दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर आम चर्चा हुई। लोकसभा में 12 घंटे 57 मिनट तक चर्चा हुई जिसमें 63 सदस्यों ने भाग लिया, जबकि राज्यसभा में 16 घंटे 30 मिनट तक चर्चा हुई जिसमें 97 सदस्यों ने भाग लिया।

डॉ. मोहम्मद जावेद ने 10 मार्च, 2026 को लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव पर दो दिनों (10 और 11 मार्च, 2026) तक चर्चा हुई, जिसमें लोकसभा में 12 घंटे 27 मिनट तक चर्चा हुई। इस चर्चा में 53 सदस्यों ने भाग लिया। अंततः प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया।

सत्र के दूसरे भाग के दौरान, भारत संघ के वर्ष 2025-26 के अनुदान संबंधी पूरक मांगों का दूसरा और अंतिम बैच 13.03.2026 को लोकसभा में पारित किया गया। उसके बाद संबंधित विनियोग विधेयक भी पारित किया गया।

रेल मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुदान प्रस्तावों पर लोकसभा में चर्चा हुई और मतदान किया गया। अंत में, शेष मंत्रालयों/विभागों के अनुदान प्रस्तावों पर बुधवार, 18 मार्च, 2026 को सदन में मतदान हुआ। इसके बाद, संबंधित विनियोग विधेयक (संख्या 2) भी उसी दिन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, उस पर विचार किया गया और पारित किया गया।

25.03.2026 को वित्त विधेयक, 2026 को लोकसभा में पारित किया गया।

राज्यसभा ने वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान संबंधी पूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच से संबंधित विनियोग विधेयक को 17.03.2026 को लौटा दिया।

राज्यसभा में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई।

राज्यसभा ने 27.03.2026 को वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार के अनुदान की मांगों से संबंधित विनियोग (संख्या 2) विधेयक और वित्त विधेयक, 2026 को लौटा दिया।

प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और भारत के सामने मौजूद चुनौतियों के संबंध में 23.03.2026 को लोकसभा में और 24.03.2026 को राज्यसभा में बयान दिए।

सत्र के तीसरे भाग के दौरान, लोकसभा में संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 पेश किए गए, जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन द्वारा लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना था। संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार विचार के लिए आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं हो सका, इसलिए इस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 से संबंधित दो विधेयकों पर भी आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इस सत्र के दौरान लोकसभा में कुल 12 विधेयक और राज्यसभा में 1 विधेयक पेश किया गया। इनमें से 9 विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए गए, 9 विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित/वापस भेजे गए और 1 विधेयक लोकसभा से वापस ले लिया गया। संसद के दोनों सदनों ने कुल 9 विधेयक पारित किए।

लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए गए विधेयकों, दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजे गए विधेयकों, लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों, राज्यसभा द्वारा पारित/वापस भेजे गए विधेयकों, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों और लोकसभा से वापस लिए गए विधेयकों की सूची अनुलग्नक में दी गई है

वर्ष 2026 के बजट सत्र के दौरान लोकसभा की उत्पादकता लगभग 93 प्रतिशत और राज्यसभा की उत्पादकता लगभग 110 प्रतिशत रही।

अनुलग्नक

विधायी कार्य

18वीं लोकसभा का 7वां सत्र और राज्यसभा का 270वां सत्र

  1. लोकसभा में पेश किए गए विधेयक
  1. वित्त विधेयक, 2026
  2. औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
  3. ट्रांसजेंडर व्यक्तिय (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक , 2026
  4. विनियोग विधेयक, 2026
  5. विनियोग (संख्या 2) विधेयक , 2026
  6. कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026
  7. विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026
  8. जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026
  9. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026
  10. संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026
  11. केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026
  12. परिसीमन विधेयक, 2026

 

  1. राज्यसभा में पेश विधेयक
  1. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026

 

  1. दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया विधेयक
  1. कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2026

 

  1. लोकसभा से वापस ले लिया गया विधेयक
  1. जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2025, जैसा कि चयन समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया है

 

  1. लोकसभा में पारित विधेयक
  1. औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
  2. विनियोग विधेयक, 2026
  3. विनियोग (संख्या 2) विधेयक , 2026
  4. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक , 2026
  5. वित्त विधेयक, 2026
  6. दिवालियापन एवं दिवालिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
  7. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026
  8. जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026
  9. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026

 

  1. राज्यसभा में पारित विधेयक
  1. औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
  2. विनियोग विधेयक, 2026
  3. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026
  4. विनियोग (संख्या 2) विधेयक , 2026
  5. वित्त विधेयक, 2026
  6. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026
  7. दिवालियापन एवं दिवालिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
  8. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026
  9. जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026

 

  1. संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक
  1. औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
  2. विनियोग विधेयक, 2026
  3. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026
  4. विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2026
  5. वित्त विधेयक, 2026
  6. दिवालियापन एवं दिवालिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026
  7. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026
  8. जन विश्वास ( प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026
  9. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026

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पीके/केसी/पीपी/आर

 


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