उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
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वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011 का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग


केंद्र ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान और क्षेत्र में जांच-पड़ताल की योजना बनाई

Posted On: 22 OCT 2025 5:47PM by PIB Delhi

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन एवं उपलब्धता (विनियमन) आदेश, 2011 (वीओपीपीए आदेश) में एक महत्वपूर्ण संशोधन को अधिसूचित किया है। संशोधित वीओपीपीए आदेश, 2025 का उद्देश्य देश में खाद्य तेल क्षेत्र में अधिक नियामक निगरानी और पारदर्शिता लाना है।

संशोधित आदेश के तहत, अब सभी खाद्य तेल निर्माताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं, दो तेलों को मिलाकर विशेष खासियत के साथ नया तेल बनाने वालों, बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर छोटे-छोटे पैक बनाकर तेल व्यापार करने वालों और खाद्य तेल आपूर्ति श्रृंखला में शामिल अन्य हितधारकों के लिए वीओपीपीए आदेश के तहत पंजीकरण करना और निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मासिक उत्पादन और स्टॉक रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

यह नियामक संवर्द्धन खाद्य तेल क्षेत्र में सटीक डेटा संग्रह, वास्तविक समय निगरानी और बेहतर नीति हस्तक्षेप सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है - जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने में प्रमुख घटक हैं।

खाद्य तेल उद्योग की प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है। देश भर में बड़ी संख्या में खाद्य तेल इकाइयां पहले ही राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली पोर्टल पर पंजीकृत हो चुकी हैं और https://www.edibleoilindia.in पर नियमित रूप से अपना मासिक रिटर्न जमा कर रही हैं।

यह पारदर्शिता और अनुपालन के प्रति उद्योग के हितधारकों की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। खाद्य तेलों के उत्पादन, प्रसंस्करण, सम्मिश्रण या पुनः पैकिंग में शामिल सभी इकाइयों को संशोधित वीओपीपीए आदेश के तहत निम्नलिखित का पालन करना आवश्यक है: सभी खाद्य तेल-संबंधित इकाइयों को https://www.nsws.gov.in पर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद, इकाइयों को https://www.edibleoilindia.in के माध्यम से अपना मासिक उत्पादन, स्टॉक और उपलब्धता रिटर्न दाखिल करना होगा।

संशोधित वीओपीपीए आदेश, 2025 का अनुपालन न करना उल्लंघन माना जाएगा और पंजीकरण कराने या रिटर्न जमा करने में विफल रहने वाली इकाइयों को संशोधित वीओपीपीए आदेश और सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, विभाग गैर-अनुपालन इकाइयों के निरीक्षण अभियान और क्षेत्र में जांच पड़ताल शुरू करने की योजना बना रहा है। इन जांचों का उद्देश्य अनुपालन की जरूरत को सुदृढ़ करना और खाद्य तेल क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा परितंत्र की अखंडता को बनाए रखना है।

संशोधित आदेश का अनुपालन केवल एक नियामक जरूरत नहीं है—यह भारत के खाद्य सुरक्षा ढांचे में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह पहल बेहतर नियोजन और सूचित निर्णय लेने में सहायता करती है, और एक अधिक कुशल एवं पारदर्शी खाद्य तेल परितंत्र को बढ़ावा देती है। विभाग सभी हितधारकों से आग्रह करता है कि वे जल्द से जल्द पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें और देश में एक मज़बूत और विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित खाद्य तेल क्षेत्र के निर्माण में भागीदार बनें।

उपयोगी कड़ियां

पंजीकरण के लिए: https://www.nsws.gov.in

मासिक रिटर्न दाखिल करने के लिए: https://www.edibleoilindia.

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