खान मंत्रालय
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अपतटीय खनन के लिए लाइसेंस

Posted On: 02 APR 2025 2:25PM by PIB Delhi

केंद्र सरकार ने 28.11.2024 को अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 के अनुसार, समग्र लाइसेंस, यानी अन्वेषण लाइसेंस-सह-उत्पादन पट्टा प्रदान करने के लिए 13 अपतटीय ब्लॉकों की नीलामी की पहली किश्त शुरू की है। इन ब्लॉकों में केरल तट से निर्माण रेत के तीन ब्लॉक, गुजरात तट से लाइम मड के 3 ब्लॉक और ग्रेट निकोबार द्वीप से पॉलीमैटेलिक नोड्यूल्स एवं क्रस्ट के 7 ब्लॉक शामिल हैं।

अपतटीय क्षेत्र संचालन अधिकार नियम, 2024 के नियम 5(2) के अनुसार, संचालन अधिकार प्रदान करने के लिए किसी भी अपतटीय क्षेत्र को अधिसूचित करने से पहले हितधारक मंत्रालयों/विभागों, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) और मत्स्य विभाग शामिल हैं, के साथ पूर्व परामर्श अनिवार्य है।

वर्तमान मामले में, खान मंत्रालय ने नीलामी के लिए उपरोक्त ब्लॉकों की अधिसूचना से पहले एमओईएफ एंड सीसी, मत्स्य विभाग और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श किया है और नीलामी के लिए अधिसूचना से पहले सभी मंत्रालयों/विभागों की अनापत्ति प्राप्त हो गई थी।

समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए, एमओईएफ एंड सीसी ने तटीय राज्यों और द्वीपों में 130 समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को अधिसूचित किया है और समुद्री प्रजातियों के संरक्षण का ध्यान रखने के लिए 106 तटीय और समुद्री स्थलों को महत्वपूर्ण तटीय और समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों (आईसीएमबीए) के रूप में पहचाना और प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों को छोड़कर अपतटीय ब्लॉकों को बनाया गया है।

अपतटीय क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार, संचालन अधिकार के निष्पादन से पहले, बोलीदाताओं को उत्पादन संचालन शुरू करने के लिए लागू कानूनों के तहत आवश्यक सभी सहमति, अनुमोदन, परमिट, अनापत्ति और इसी तरह की चीजें प्राप्त करना आवश्यक है।

अपतटीय क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार, उत्पादन योजना के अनुसार ही उत्पादन संचालन किया जाएगा। उत्पादन योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, आधारभूत जानकारी, प्रभाव आकलन और शमन उपायों को दर्शाने वाली पर्यावरण प्रबंधन योजना शामिल होती है।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 16ए एक अलाभकारी स्वायत्त निकाय के रूप में अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट की स्थापना का प्रावधान करती है। तदनुसार, 09.08.2024 की अधिसूचना एस.ओ. 3246(ई) के माध्यम से अपतटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट की स्थापना की गई है। तटीय राज्यों को ट्रस्ट की शासी निकाय और कार्यकारी समिति का सदस्य बनाया गया है।

उपर्युक्त ट्रस्ट को प्राप्त होने वाले धन का उपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, अपतटीय क्षेत्रों के संबंध में अनुसंधान, प्रशासन, अध्ययन और संबंधित व्यय के लिए किया जाएगा, और अपतटीय क्षेत्र में ईकोसिस्टम को होने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, किए गए संचालन के कारण, अपतटीय क्षेत्र में किसी आपदा के घटित होने पर राहत प्रदान करने के लिए, और अन्वेषण या उत्पादन संचालन से प्रभावित व्यक्तियों के हित और लाभ के लिए किया जाएगा।

यह जानकारी आज लोकसभा में कोयला और खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/आरपीएम/केसी/


(Release ID: 2117895)
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