महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
वित्त वर्ष 2023-24 में पीएमएमवीवाई योजना के तहत 53.76 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल होंगे
Posted On:
19 MAR 2025 3:55PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं के अधीन, प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माता (पीडब्लूएंडएलएम), सिवाय उन महिलाओं के जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रोजगार में हैं या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किस्तों में कम से कम छह हजार रुपये के मातृत्व लाभ की हकदार होंगी।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 22 दिसंबर, 2022 को एनएफएसए की धारा 39 की उप-धारा 3 के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नियम, 2022 (पीएमएमवीवाई नियम) अधिसूचित किए हैं। पीएमएमवीवाई नियम क्रमशः 3 फरवरी, 2023 और 8 फरवरी, 2023 को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर भी रखे गए।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत, पात्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्लू एंड एलएम) को गर्भावस्था और स्तनपान की अवधि के दौरान 5,000/- रुपये का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। पात्र लाभार्थी को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत मातृत्व लाभ के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन भी मिलता है, जिससे औसतन एक महिला को 6,000/- रुपये मिलते हैं।
आम तौर पर, एक महिला की पहली गर्भावस्था उसे नई तरह की चुनौतियों और तनावों से अवगत कराती है। इसलिए, यह योजना माँ को उसके पहले बच्चे के सुरक्षित प्रसव और टीकाकरण के लिए सहायता प्रदान करती है। मिशन शक्ति के तहत, 01.04.2022 से, बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, लाभार्थियों को दूसरे बच्चे के लिए 6000 रुपये का मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो।
प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माता को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद आंगनवाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन प्राप्त करने का अधिकार है, ताकि एनएफएसए अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट पोषण मानकों को पूरा किया जा सके। ये खाद्यान्न गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी) के माध्यम से राज्यों को आवंटित किए जा रहे हैं, जिसमें खाद्यान्न (गेहूं/चावल/मोटे अनाज (बाजरा)) को एनएफएसए दरों पर पूरक पोषण के रूप में उपयोग करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किया जाता है।
पीएमएमवीवाई पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पीएमएमवीवाई योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या 53,76,728 थी।
यह जानकारी महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।
***
एमजी/केसी/पीएस
(Release ID: 2112956)
Visitor Counter : 136