ग्रामीण विकास मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा)  के अंतर्गत राज्यों को देय बकाया राशि का भुगतान

Posted On: 07 FEB 2025 4:27PM by PIB Delhi

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को श्रम बजट पर सहमति के आधार पर निधि जारी की जाती है। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर काम की मांग के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को निधि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मजदूरी भुगतान केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में सीधे जमा किया जाता है। सामग्री और प्रशासनिक निधि अधिनियम और दिशानिर्देशों के प्रावधान के आधार पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की जाती है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, पिछले वित्तीय वर्ष की देय और स्वीकार्य लंबित देनदारियों (यदि कोई हो) की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को की जाती है।

30 जनवरी, 2025 तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक घटक के लिए लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

30.01.2025 तक महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत मजदूरी और सामग्री तथा प्रशासनिक घटक के लिए लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्योरा। (करोड़ रुपए में)

क्र. सं.

राज्य

मजदूरी

सामग्री

प्रशासनिक

कुल

1

आंध्र प्रदेश

99.16

702.30

0.00

801.46

2

अरुणाचल प्रदेश

31.48

62.01

0.00

93.49

3

असम

159.76

0.00

10.70

170.46

4

बिहार

729.79

811.73

28.81

1570.33

5

छत्तीसगढ़

212.05

0.00

17.95

230.00

6

गोवा

0.37

0.00

0.00

0.37

7

गुजरात

74.48

12.79

0.00

87.27

8

हरियाणा

30.01

38.65

0.58

69.24

9

हिमाचल प्रदेश

95.41

25.22

2.60

123.24

10

जम्मू-कश्मीर

83.22

120.60

0.00

203.82

11

झारखंड

149.10

207.35

0.00

356.45

12

कर्नाटक

171.01

0.00

13.21

184.22

13

केरल

523.77

0.00

55.13

578.90

14

लद्दाख

2.63

0.00

0.00

316.65

15

मध्य प्रदेश

316.65

299.98

0.00

635.03

16

महाराष्ट्र

335.05

1338.26

0.00

1392.26

17

मणिपुर

54.00

133.60

0.00

210.67

18

मेघालय

77.07

74.80

1.09

100.04

19

मिजोरम

24.14

0.00

0.00

5.65

20

नागालैंड

5.65

0.00

0.00

150.51

21

ओडिशा

150.51

14.49

0.00

91.94

22

पंजाब

77.46

0.00

0.00

520.50

23

राजस्थान

520.50

507.14

0.00

510.51

24

सिक्किम

3.38

10.21

0.00

1708.19

25

तमिलनाडु

1697.98

501.99

8.77

528.80

26

तेलंगाना

18.04

287.00

47.71

453.83

27

त्रिपुरा

119.13

0.00

56.39

1338.44

28

उत्तर प्रदेश

1282.05

1023.44

123.41

1174.26

29

उत्तराखंड

27.41

101.59

9.21

110.80

30

अंडमान और निकोबार

0.00

0.00

0.00

0.00

31

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव

0.00

0.00

0.00

0.00

32

लक्षद्वीप

0.00

0.00

0.00

0.00

33

पुदुचेरी

1.09

0.00

0.21

1.31

 

कुल

7072.34

6273.14

375.79

13718.65

 

पश्चिम बंगाल के मामले में, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार राज्य को धनराशि जारी करना 09 मार्च, 2022 से रोक दिया गया है।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

***

एमजी/आरपी/केसी/एचएन/एचबी          


(Release ID: 2100783) Visitor Counter : 501
Read this release in: English , Urdu , Tamil , Telugu