पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

संसद प्रश्न:- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) दिशानिर्देश

Posted On: 02 DEC 2024 4:07PM by PIB Delhi

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व  (ईपीआर)  के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अपशिष्ट क्षेत्रों के लिए पंजीकृत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (पीआईबीओ) की संख्या नीचे दी गई है।

अपशिष्ट क्षेत्र

ईपीआर के अंतर्गत पंजीकृत उत्पादक

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट

44,659

ई-कचरा

7050

बैटरी अपशिष्ट

2933

बेकार टायर

179

प्रयुक्त तेल

8

 

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व  (ईपीआर) व्यवस्था के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-कचरा, बैटरी अपशिष्ट, बेकार टायर और इस्तेमाल किए गए तेल के अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को पंजीकरण से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा सत्यापित किया जाता है। इसके अलावा, प्लास्टिक पैकेजिंग के ईपीआर दिशानिर्देश सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी को पीआईबीओ और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं (पीडब्ल्यूपी) का ऑडिट करने की अनुमति देते हैं। ईपीआर प्रमाणपत्र पुनचक्रण से सम्बद्ध निकायों द्वारा संबंधित केंद्रीकृत ऑनलाइन ईपीआर पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं।

नियमों के तहत सीपीसीबी या नामित एजेंसी के माध्यम से पीआईबीओ का निरीक्षण और समय-समय पर ऑडिट करने का प्रावधान है। इसके अलावा, सीपीसीबी द्वारा निरीक्षण और समय-समय पर ऑडिट के माध्यम से पीडब्ल्यूपी के अनुपालन की पुष्टि की जाती है। किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संचालित पीडब्ल्यूपी और पीआईबीओ के मामले में, सीपीसीबी, यदि आवश्यक हो, तो एसपीसीबी या पीसीसी को कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है।

इसके अलावा, पीआईबीओ द्वारा वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन की सटीक जानकारी सुनिश्चित की जाती है, जिसके तहत उन्हें पैकेजिंग कच्चे माल की खरीद और बेची गई प्लास्टिक पैकेजिंग की रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है।

ईपीआर बाजार आधारित तंत्र पर निर्भर करता है, जिसमें पुनर्चक्रणकर्ता अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं सहित अपशिष्ट संग्रहण में शामिल एजेंसियों से अपशिष्ट प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं का तंत्र विकसित करते हैं और पुनर्चक्रण के बाद उनके द्वारा तैयार किए गए ईपीआर प्रमाणपत्रों को बाध्य संस्थाओं अर्थात पीआईबीओ द्वारा खरीद लिया जाता है।

शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका ईपीआर दिशा-निर्देशों के तहत प्रदान की गई है। पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के लिए प्रमाण पत्र स्थानीय अधिकारियों को मान्य तौर-तरीकों के आधार पर जारी किए जा सकते हैं। स्थानीय प्राधिकरण, बदले में, अपने ईपीआर दायित्वों की पूर्ति के लिए पीआईबीओ के साथ ईपीआर प्रमाण पत्र का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

पीआईबीओ अपने ईपीआर दायित्व को पूरा करते हुए प्लास्टिक की श्रेणी के आधार पर प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण और उन्हें अलग करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास कर सकते हैं, जिसमें विभिन्न कार्यान्वयन पद्धतियां शामिल हो सकती हैं।

ईपीआर दायित्वों को पूरा करने के लिए पीआईबीओ शहरी स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों या अपशिष्ट प्रबंधन करने वाले तीसरे पक्ष जैसी संस्थाओं से प्लास्टिक के संग्रह की पेशकश कर सकते हैं और उन सभी संस्थाओं से संग्रह की व्यवस्था कर सकते हैं जिन्होंने उस प्रस्ताव का उपयोग किया है। इसके अलावा, पीआईबीओ ईपीआर दिशानिर्देशों के तहत संग्रह और परिवहन के लिए आवश्यक व्यावहारिक व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं।

ईपीआर विनियम पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को मान्यता देते हैं जिनके माध्यम से ईपीआर प्रमाणपत्र तैयार किए जाते हैं और पीआईबीओ के दायित्वों की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह अनौपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करता है।

प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट, ई अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, बेकार टायर और प्रयुक्त तेल के पुनर्चक्रण के न्यूनतम स्तर की बाध्यता औपचारिक /अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र को मजबूत करने की परिकल्पना करती है। स्थानीय प्राधिकरण प्लास्टिक पैकेजिंग पर ईपीआर दिशानिर्देशों के अनुसार प्लास्टिक पैकेजिंग की ईपीआर व्यवस्था के तहत भाग ले सकते हैं।

इसके अलावा, ईपीआर दिशा-निर्देश प्लास्टिक पैकेजिंग की पुनर्चक्रण क्षमता बढ़ाने सहित टिकाऊ प्लास्टिक पैकेजिंग को भी बढ़ावा देते हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-कचरा, बैटरी अपशिष्ट, बेकार टायर और इस्तेमाल किए गए तेल के लिए पहले से ही कार्यात्मक केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल हैं। पीआईबीओ का ईपीआर लक्ष्य और पंजीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा बनाए गए ईपीआर प्रमाणपत्रों की उपलब्धता, केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल के डैशबोर्ड पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं के  आकस्मिक ऑडिट के दौरान अनियमितताएं पाई गईं। तदनुसार, सीपीसीबी ने संबंधित एसपीसीबी को दिनांक 26.10.2023 को निर्देश जारी किए थे कि वे निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप न बनने वाले ईपीआर प्रमाणपत्रों की मात्रा के अनुरूप  उन पर पर्यावरण मुआवजा (ईसी) लगाने और उल्लंघन करने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं (पीडब्ल्यूपी) के खिलाफ लागू कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें। सभी एसपीसीबी/पीसीसी को आवश्यक कार्रवाई करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए है कि पीडब्ल्यूपी द्वारा उत्पन्न ईपीआर प्रमाणपत्र निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार हों

प्लास्टिक पैकेजिंग, ई-कचरा, बैटरी अपशिष्ट, प्रयुक्त तेल तथा ईपीआर वाले बेकार टायर पर अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में, ईपीआर के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा आवश्यकतानुसार कठिनाइयों को दूर करने के लिए, संबंधित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अंतर्गत एक संचालन/कार्यान्वयन समिति के गठन का प्रावधान है।

यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

****

एमजी/केसी/जेके/एसवी 


(Release ID: 2079766) Visitor Counter : 115


Read this release in: English , Urdu , Tamil , Telugu