संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
"टेलीकॉम अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं के प्रावधान के लिए सेवा प्राधिकरणों का ढांचा" विषय पर टीआरएआई के परामर्श पत्र पर टिप्पणियों/प्रति-टिप्पणियों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार
Posted On:
19 NOV 2024 6:33PM by PIB Delhi
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) ने 30 अक्टूबर 2024 को "टेलीकॉम अधिनियम, 2023 के अंतर्गत प्रसारण सेवाओं के प्रावधान के लिए सेवा प्राधिकरणों का ढांचा" विषय पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2024 और जवाबी टिप्पणियों के लिए 27 नवंबर 2024 निर्धारित की गई थी।
कुछ हितधारकों द्वारा टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि के विस्तार के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियों और जवाबी टिप्पणियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियों को क्रमशः 27 नवंबर 2024 और 4 दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। विस्तार के लिए आगे कोई भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
टिप्पणियाँ/जवाबी टिप्पणियाँ, वांछनीय तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में advbcs-2@trai.gov.in और jtadvisor-bcs@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री दीपक शर्मा, सलाहकार (बी एंड सीएस), टीआरएआई से टेलीफोन नंबर +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।
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