गृह मंत्रालय
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महिलाओं की पुलिस में भर्ती

Posted On: 06 AUG 2024 4:33PM by PIB Delhi

पुलिस” भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) में आने वाला एक राज्य का विषय है। लैंगिक संतुलन में सुधार सहित महिला पुलिस कर्मियों की अधिक भर्ती करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासनों का दायित्व है। केंद्र सरकार पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श भी जारी करती है। गृह मंत्रालय ने महिला पुलिस का प्रतिनिधित्व कुल संख्या के 33 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को 22.04.2013, 21.05.2014, 12.05.2015, 21.06.2019, 22.06.2021, 13.04.2022, 27.04.2023 और 05.12.2023 को परामर्श जारी किया है। सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे कांस्टेबल/उप-निरीक्षक के रिक्त पदों को परिवर्तित करके महिला कांस्टेबल/उप-निरीक्षक के अतिरिक्त पद सृजित करें। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम 3 महिला उप-निरीक्षक और 10 महिला पुलिस कांस्टेबल हों, ताकि चौबीसों घंटे महिला हेल्प डेस्क पर तैनात किया जा सके।

          राज्यों को महिला पुलिस कर्मियों के लिए कल्याणकारी उपायों को सुदृण करने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पुलिस थानों में महिला पुलिस कर्मियों के लिए आवास, चिकित्सा और विश्राम कक्ष की सुविधा जैसे अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का भी परामर्श दिया गया है, ताकि महिलाओं को पुलिस बल में शामिल होने के लिए आकर्षित किया जा सके।

          इसके अलावा, “पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता” योजना [राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की पूर्ववर्ती योजना (एमपीएफ)] के अंतर्गत, सभी राज्य सरकारों को पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाओं, क्रेच आदि के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

          पुलिस राज्य का विषय होने के कारण, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती का विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा संकलित पुलिस संगठनों के आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बलों में महिला पुलिस कर्मियों की वास्तविक संख्या का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। 

पिछले तीन वर्षों के दौरान पुलिस बलों (सिविल + जिला सशस्त्र रिजर्व + सशस्त्र + आईआरबी) में महिला पुलिस कर्मियों की वास्तविक संख्या का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र के अनुसार विवरण

क्रम संख्या

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र

01.01.2021 तक

01.01.2022 तक

01.01.2023 तक

-1

-2

-3

-4

-5

1

आंध्र प्रदेश

3812

19299

18913

2

अरुणाचल प्रदेश

1038

1290

1345

3

असम

5070

4191

4894

4

बिहार

14447

19790

24295

5

छत्तीसगढ

4225

4576

4903

6

गोआ

861

835

842

7

गुजरात

14718

14681

14775

8

हरयाणा

4713

4829

5506

9

हिमाचल प्रदेश

2361

2404

2593

10

झारखंड

4200

3880

4611

11

कर्नाटक

7750

8240

9081

12

केरल

4013

4142

4472

13

मध्य प्रदेश

5927

7656

7452

14

महाराष्ट्र

28802

30432

32172

15

मणिपुर

2636

1962

1957

16

मेघालय

849

826

818

17

मिजोरम

557

540

602

18

नागालैंड

2953

2599

2588

19

ओडिशा

5847

5909

6108

20

पंजाब

7005

7117

8167

21

राजस्थान

8834

9996

10361

22

सिक्किम

462

531

470

23

तमिलनाडु

23006

22547

25334

24

तेलंगाना

4742

5349

5351

25

त्रिपुरा

1165

1164

1306

26

उत्तर प्रदेश

29435

33425

33319

27

उत्तराखंड

2586

2602

2609

28

पश्चिम बंगाल

9627

9558

9603

29

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

539

548

543

30

चंडीगढ़

1319

1275

1327

31

दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव

104

104

104

32

दिल्ली

10138

10228

11930

33

जम्मू- कश्मीर

2691

2598

4370

34

लद्दाख

308

695

777

35

लक्षद्वीप

28

27

26

36

पुद्दुचेरी

258

258

268

 

संपूर्ण भारत

2,17,026

2,46,103

2,63,762

            स्रोत:पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी)

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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