विधि एवं न्याय मंत्रालय
केंद्र सरकार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रही है
न्यायिक बुनियादी ढांचे पर व्यय
प्रविष्टि तिथि:
01 AUG 2024 4:40PM by PIB Delhi
केंद्र सरकार निर्धारित फंड शेयरिंग पैटर्न में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) लागू कर रही है। सरकार ने 5307 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से सहित 9000 करोड़ रुपये के परिव्यय पर 01.04.2021 से 31.03.2026 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए इस सीएसएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
इस योजना के तहत 2021-22 से अब तक केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को 2986.80 करोड़ रुपये की राशि दी है। महाराष्ट्र को 267.64 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 2021-22 से निधियों का राज्य-वार व्यय अनुलग्नक-I पर है।
1993-94 में योजना की शुरुआत के बाद से, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 23,074 कोर्ट हॉल और 20,889 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है, जबकि आज तक न्यायिक अधिकारियों की संख्या 20,371 है। महाराष्ट्र राज्य के मामले में, आज तक योजना के तहत 3,683 कोर्ट हॉल और 3,597 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है। निर्माणाधीन कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के साथ-साथ कोर्ट हॉल एवं आवासीय इकाइयों की राज्य-वार उपलब्धता अनुलग्नक- II में दी गई है।
इस योजना का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों के भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार करना और बेहतर न्याय वितरण की सुविधा के लिए देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास की जरूरतों को पूरा करना है। 2021 तक, योजना के तहत केवल दो घटक शामिल थे यानी न्यायिक अधिकारियों के लिए कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों का निर्माण। हालांकि, 2021 में योजना को विस्तार देते हुए, योजना में तीन अतिरिक्त घटक जोड़े गए, जिनमें (i) वकीलों के हॉल का निर्माण, (ii) शौचालय परिसर और (iii) वकीलों और लिटिगेंट्स की सुविधा के लिए डिजिटल कंप्यूटर कक्ष, शामिल है।
अनुलग्नक-I
|
क्र.सं
|
राज्य का नाम
|
पारित/ आवंटित फंड (2021-22 से लेकर आज तक) (करोड़ रुपये में)
|
इस्तेमाल किया गया फंड (2021-22 से आज तक) (रुपये करोड़ में)
|
|
|
1
|
आंध्र प्रदेश
|
72.32
|
47.92
|
|
|
2
|
बिहार
|
106.44
|
85.74
|
|
|
3
|
छत्तीसगढ़
|
83.87
|
79.39
|
|
|
4
|
गोवा
|
33.25
|
29.73
|
|
|
5
|
गुजरात
|
101.84
|
74.08
|
|
|
6
|
हरियाणा
|
20.10
|
9.85
|
|
|
7
|
हिमाचल प्रदेश
|
11.62
|
5.69
|
|
|
8
|
झारखंड
|
63.32
|
56.26
|
|
|
9
|
कर्नाटक
|
242.18
|
232.17
|
|
|
10
|
केरल
|
72.89
|
55.30
|
|
|
11
|
मध्य प्रदेश
|
320.40
|
284.74
|
|
|
12
|
महाराष्ट्र
|
267.64
|
267.64
|
|
|
13
|
ओडिशा
|
96.05
|
78.03
|
|
|
14
|
पंजाब
|
47.42
|
39.02
|
|
|
15
|
राजस्थान
|
222.75
|
194.13
|
|
|
16
|
तमिलनाडु
|
169.51
|
134.70
|
|
|
17
|
तेलंगाना
|
26.61
|
16.21
|
|
|
18
|
उत्तर प्रदेश
|
396.08
|
318.88
|
|
|
19
|
उत्तराखंड
|
109.89
|
101.63
|
|
|
20
|
पश्चिम बंगाल
|
40.22
|
21.27
|
|
|
कुल(ए)
|
2,504.40
|
2,132.38
|
|
1
|
अरुणाचल प्रदेश
|
36.47
|
16.02
|
|
|
2
|
असम
|
105.41
|
91.71
|
|
|
3
|
मणिपुर
|
14.56
|
12.67
|
|
|
4
|
मेघालय
|
120.53
|
112.76
|
|
|
5
|
मिजोरम
|
18.36
|
18.36
|
|
|
6
|
नागालैंड
|
17.66
|
14.96
|
|
|
7
|
सिक्किम
|
4.96
|
1.88
|
|
|
8
|
त्रिपुरा
|
40.48
|
24.83
|
|
|
कुल(बी)
|
358.43
|
293.19
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
0.95
|
0.95
|
|
|
2
|
चंडीगढ़
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
दादरा एवं नगर हवेली
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
दमन और दीव
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
लक्षद्वीप
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
लद्दाख
|
2.40
|
2.40
|
|
|
कुल (सी)
|
3.35
|
3.35
|
|
1
|
दिल्ली
|
46.50
|
29.84
|
|
|
2
|
पुदुचेरी
|
9.55
|
3.01
|
|
|
3
|
जम्मू और कश्मीर
|
64.60
|
43.78
|
|
|
कुल (डी)
|
120.65
|
76.63
|
|
कुल योग (ए+बी+सी+डी)
|
2,986.83
|
2,505.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
आज तक पारित/आवंटित और इस्तेमाल किए गए फंड्स का विवरण
|
अनुलग्नक-II
आज तक न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता का राज्यवार विवरण
|
|
क्र.सं.
|
राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश
|
कुल कोर्ट हॉल्स
|
निर्माणाधीन कोर्ट हॉल्स की कुल संख्या
|
कुल रेजिडेंशियल यूनिट्स
|
कुल निर्माणाधीन रेजिडेंशियल यूनिट्स*
|
|
1
|
अण्डमान और निकोबार
|
15
|
0
|
11
|
0
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
648
|
90
|
600
|
13
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
34
|
5
|
32
|
2
|
|
4
|
असम
|
421
|
72
|
385
|
19
|
|
5
|
बिहार
|
1541
|
184
|
1202
|
308
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
29
|
1
|
29
|
0
|
|
7
|
छत्तीसगढ
|
495
|
58
|
453
|
837
|
|
8
|
दादरा और नगर हवेली
|
3
|
0
|
3
|
0
|
|
9
|
दमन और दीव
|
5
|
3
|
5
|
0
|
|
10
|
दिल्ली
|
699
|
0
|
348
|
70
|
|
11
|
गोवा
|
47
|
32
|
20
|
0
|
|
12
|
गुजरात
|
1509
|
97
|
1360
|
65
|
|
13
|
हरियाणा
|
575
|
75
|
558
|
65
|
|
14
|
हिमाचल प्रदेश
|
178
|
10
|
155
|
7
|
|
15
|
जम्मू और कश्मीर
|
202
|
46
|
138
|
8
|
|
16
|
झारखंड
|
650
|
12
|
583
|
0
|
|
17
|
कर्नाटक
|
1230
|
166
|
1185
|
47
|
|
18
|
केरल
|
571
|
67
|
555
|
30
|
|
19
|
लद्दाख
|
11
|
0
|
4
|
0
|
|
20
|
लक्षद्वीप
|
3
|
0
|
3
|
0
|
|
21
|
मध्य प्रदेश
|
1602
|
392
|
1769
|
154
|
|
22
|
महाराष्ट्र
|
3683
|
531
|
3597
|
144
|
|
23
|
मणिपुर
|
42
|
8
|
16
|
6
|
|
24
|
मेघालय
|
70
|
25
|
69
|
90
|
|
25
|
मिजोरम
|
47
|
32
|
38
|
8
|
|
26
|
नागालैंड
|
30
|
4
|
39
|
0
|
|
27
|
ओडिशा
|
836
|
156
|
736
|
97
|
|
28
|
पुदुचेरी
|
34
|
0
|
27
|
0
|
|
29
|
पंजाब
|
610
|
21
|
624
|
33
|
|
30
|
राजस्थान
|
1385
|
350
|
1175
|
157
|
|
31
|
सिक्किम
|
20
|
6
|
15
|
1
|
|
32
|
तमिलनाडु
|
1242
|
40
|
1363
|
7
|
|
33
|
तेलंगाना
|
549
|
21
|
472
|
5
|
|
34
|
त्रिपुरा
|
83
|
27
|
80
|
33
|
|
35
|
उत्तर प्रदेश
|
2835
|
329
|
2555
|
258
|
|
36
|
उत्तराखंड
|
253
|
66
|
212
|
3
|
|
37
|
पश्चिम बंगाल
|
887
|
96
|
473
|
26
|
|
कुल
|
23074
|
3022
|
20889
|
2493
|
|
* न्याय विकास पोर्टल के मुताबिक
|
|
|
|
|
यह जानकारी विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
***
एमजी/एआर/पीके/एसके
(रिलीज़ आईडी: 2040435)
आगंतुक पटल : 199