श्रम और रोजगार मंत्रालय

ईपीएफ योजना के तहत नए सदस्य (2023-24)

Posted On: 29 JUL 2024 7:03PM by PIB Bhopal

ईपीएस 95 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ योजना है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 ( ईपीएस-1995) के तहत श्रमिकों की मासिक पेंशन को जीवन यापन की लागत सूचकांक के साथ जोड़ने की मांग पर ईपीएस-1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए वर्ष 2018 में केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति द्वारा विचार किया गया था और इसे ईपीएस-1995 जैसी वित्त पोषित योजना के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया। इसलिए, लाभ के मूल्य को मुद्रास्फीति, जो परिवर्तनशील है, के साथ जोड़कर खुला नहीं छोड़ा जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 15.05.2024 तक देश भर में ईपीएफ योजना के तहत नए ग्राहकों की कुल संख्या 1,09,93,119 थी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 15.05.2024 तक राज्य-वार नए ईपीएफ ग्राहकों का विवरण नीचे दिया गया है

वित्तीय वर्ष 2023 -24 के लिए 15.05.2024 तक का डेटा

 

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश

 

नए ईपीएफ सब्सक्राइबर्स की संख्या

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

 

2,193

आंध्र प्रदेश

 

252,688

अरुणाचल प्रदेश

 

2,645

असम

 

69,519

बिहार

 

124,575

चंडीगढ़

 

112,906

छत्तीसगढ़

 

110,816

दिल्ली

 

776,891

गोवा

 

49,951

गुजरात

 

881,243

हरियाणा

744,828

हिमाचल प्रदेश

 

82,402

जम्मू और कश्मीर

 

36,718

झारखंड

 

103,266

 

कर्नाटक

 

1,195,998

केरल

 

196,876

लद्दाख

 

576

मध्य प्रदेश

 

272,828

महाराष्ट्र

 

2,116,863

मणिपुर

 

1,956

मेघालय

 

5,407

मिजोरम

 

690

नगालैंड

 

1,602

ओडिशा

 

171,312

पंजाब

 

139,238

राजस्थान

383,731

तमिलनाडु

 

1,191,562

तेलंगाना

 

707,854

त्रिपुरा

 

4,165

उत्तर प्रदेश

 

629,541

उत्तराखंड

 

154,129

पश्चिम बंगाल

 

468,150

कुल योग

 

10,993,119

 

यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्रीमती शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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