गृह मंत्रालय

नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए हितधारकों को प्रशिक्षण

Posted On: 24 JUL 2024 5:15PM by PIB Delhi

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस), धारा 106 की उप-धारा (2) के प्रावधान को छोड़कर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस), धारा 106(2) से संबंधित एंट्री के प्रावधानों को छोड़कर पहली अनुसूची में बीएनएस, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए), 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गए हैं। 25 दिसंबर 2023 को तीन कानूनों की अधिसूचना के तुरंत बाद सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस, जेल, अभियोजकों, न्यायिक, फोरेंसिक कर्मियों के साथ-साथ जनता सहित सभी हितधारकों के बीच प्रभावी कार्यान्वयन और जागरूकता पैदा हो, सरकार ने विभिन्न पहल की हैं।

बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों को प्रशिक्षण देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने हितधारकों, पुलिस, जेल, अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, फोरेंसिक विशेषज्ञों और केंद्रीय पुलिस संगठनों की क्षमता निर्माण के लिए 13 प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित और साझा किए हैं। बीपीआरएंडडी ने केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी), भोपाल और कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़, जयपुर, गाजियाबाद और बेंगलुरु में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थानों (सीडीटीआई) के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 'प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण' मॉडल अपनाया है। इसने 274 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/वेबिनार/सेमिनार भी आयोजित किए हैं और मास्टर ट्रेनरों सहित अब तक 43150 अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन में क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और मुद्दों को हल करने के लिए कानून और पुलिस अधिकारियों की एक टीम के साथ कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने बीपीआरएंडडी के समन्वय से 8,40,465 अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया है, जिनमें 8,16,146 पुलिस अधिकारी और जेल, फोरेंसिक, न्यायिक और अभियोजन के कर्मी शामिल हैं।

ii) iGot-कर्मयोगी भारत पोर्टल 21 फरवरी, 2024 से नए आपराधिक कानूनों पर अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए तीन पाठ्यक्रम [बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए का परिचय] चला रहा है। इन पाठ्यक्रमों की समग्र स्थिति इस प्रकार है:

  • अधिकारी जिन्होंने कम से कम एक कोर्स पूरा कर लिया है: 2,19,829,
  • तीनों कोर्स पूरा करने वाले अधिकारी : 1,72,970

iii) इसके अलावा, बीपीआरएंडडी ने फील्ड प्रैक्टिशनर्स के लिए iGot-कर्मयोगी भारत पोर्टल [बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए पर अवलोकन] पर 3 नए पाठ्यक्रम भी अपलोड किए हैं।

आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) के संबंधित प्रावधानों के साथ बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के तहत प्रावधानों का विवरण एनसीआरबी संकलन वेब एप्लिकेशन (https://ncrb.gov.in/uploads/SankalanPortal/Index.html) पर उपलब्ध है  नए आपराधिक कानूनों की कुछ महत्वपूर्ण बातें अनुलग्‍नक में हैं।

नए आपराधिक कानूनों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:

I) प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने नए आपराधिक कानूनों से संबंधित सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, इन्फोग्राफिक्स आदि के प्रकाशन के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक प्रचार उपाय किए हैं। पीआईबी ने नए आपराधिक कानूनों की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए 27 राज्यों की राजधानियों में मुख्य रूप से क्षेत्रीय मीडिया के लिए वर्तालाप कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं।

ii) ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने समाचार बुलेटिनों, कार्यक्रमों और चर्चाओं और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से नए आपराधिक कानूनों पर कार्यक्रम/गतिविधियां आयोजित की हैं। विषय विशेषज्ञों के साथ परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रमों के बीच नए आपराधिक कानूनों पर व्याख्यात्मक वीडियो भी चलाए गए।

iii) MyGov ने ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वेबसाइट और सभी MyGov सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से सूचनात्मक फ़्लायर्स अपलोड किए। नागरिक जागरूकता के लिए 19 फरवरी 2024 को लगभग 7 करोड़ से अधिक लोगों को एक ईमेल भेजा गया था। MyGov ने जागरूकता और नागरिक भागीदारी पैदा करने के लिए 14 मार्च और 12 जून 2024 को अपने मंच पर एक प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की थी।

iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिक परिवर्तनकारी सुधारों और नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूक हों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त रूप से वेबिनार आयोजित किया। 21 जून, 2024 को हिंदी में नए आपराधिक कानून जिसमें लगभग 40 लाख जमीनी स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। 25 जून, 2024 को अंग्रेजी में एक और वेबिनार आयोजित किया गया जिसमें लगभग 50 लाख जमीनी स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 1,200 विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों में सूचनात्मक पत्र वितरित किए हैं और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने फैकल्टी और छात्रों के बीच नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 9,000 संस्थानों को पत्र लिखा है। उच्च शिक्षा संस्थानों ने भी 1 जुलाई, 2024 को दिन भर की गतिविधियों का आयोजन किया है, जिसमें नए आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों पर केंद्रित समूह चर्चा, कार्यशालाएं, सेमिनार और क्विज़ शामिल हैं, जो छात्रों, संकायों और अन्य कर्मचारियों की व्यापक भागीदारी के साथ किए गए प्रमुख परिवर्तन पर प्रकाश डालते हैं।

vi) कानूनी मामलों के विभाग ने नई दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में पांच सम्मेलन आयोजित किए हैं जिनमें पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन, जेल के प्रतिनिधि और विभिन्न राज्यों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

vii)1 जुलाई, 2024 को देश के सभी पुलिस स्टेशनों पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें हितधारकों और जनता के लिए नए आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालने वाली एक द्विभाषी पुस्तिका प्रदर्शित की गई थी।

अनुलग्‍नक

नये आपराधिक कानूनों की मुख्य बातें-

नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इन कानूनों का लक्ष्य सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और कुशल न्याय प्रणाली बनाना है। नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं, जो व्यक्तिगत अधिकारों और सुरक्षा पर प्रभाव को उजागर करते हैं:

  1. घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्ट करें: कोई व्यक्ति अब पुलिस स्टेशन में शारीरिक रूप से जाने की आवश्यकता के बिना, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट कर सकता है। इससे रिपोर्टिंग आसान और त्वरित हो जाती है, जिससे पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने में सुविधा होती है।
  2. किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करें: जीरो एफआईआर की शुरुआत के साथ, कोई भी व्यक्ति क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर सकता है। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी समाप्त हो जाती है और अपराध की तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित होती है।
  3. एफआईआर की निःशुल्क प्रति: पीड़ितों को कानूनी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए, एफआईआर की निःशुल्क प्रति प्राप्त होगी।
  4. गिरफ्तारी पर सूचना देने का अधिकार: गिरफ्तारी की स्थिति में, व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल समर्थन और सहायता सुनिश्चित होगी।
  5. गिरफ्तारी सूचना का प्रदर्शन: गिरफ्तारी विवरण अब पुलिस स्टेशनों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे गिरफ्तार व्यक्ति के परिवारों और दोस्तों को महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
  6. फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह और वीडियोग्राफी: मामले और जांच को मजबूत करने के लिए, फोरेंसिक विशेषज्ञों के लिए गंभीर अपराधों के लिए अपराध स्थलों का दौरा करना और साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य हो गया है। इसके अतिरिक्त, साक्ष्यों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए अपराध स्थल पर साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी की जाएगी। इससे जांच की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिलेगा और न्याय के निष्पक्षता के साथ काम करने में योगदान मिलेगा।
  7. फास्ट-ट्रैक जांच: नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है, जिससे जानकारी दर्ज करने के दो महीने के भीतर समय पर पूरा होना सुनिश्चित किया जा सके।
  8. पीड़ितों को प्रोग्रेस अपडेट: पीड़ित 90 दिनों के भीतर अपने मामले की प्रगति पर अपडेट प्राप्त करने के हकदार हैं। यह प्रावधान पीड़ितों को सूचित रखता है और कानूनी प्रक्रिया में शामिल रखता है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है।
  9. पीड़ितों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार: नए कानून महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को सभी अस्पतालों में मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा उपचार की गारंटी देते हैं। यह प्रावधान चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पीड़ितों की भलाई और रिकवरी को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक चिकित्सा देखभाल तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करता है।
  10. इलेक्ट्रॉनिक समन: समन अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जा सकता है, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, कागजी कार्रवाई कम होगी और इसमें शामिल सभी पक्षों के बीच कुशल संचार सुनिश्चित होगा।
  11. महिला मजिस्ट्रेट द्वारा बयान: महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों के लिए, संवेदनशीलता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, पीड़िता के बयान, जहां तक ​​संभव हो, एक महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में, एक महिला की उपस्थिति में एक पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने चाहिए। पीड़ितों के लिए एक सहायक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
  12. पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की आपूर्ति: आरोपी और पीड़ित दोनों 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट/चार्जशीट, बयान, कबूलनामे और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के हकदार हैं।
  13. सीमित स्थगन: मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचने, समय पर न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए अदालतें अधिकतम दो स्थगन दे सकती हैं।
  14. गवाह संरक्षण योजना: नए कानून सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने, कानूनी कार्यवाही की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए गवाह संरक्षण योजना लागू करने का आदेश देते हैं।
  15. लिंग समावेशिता: "लिंग" की परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल हैं, जिससे समावेशिता और समानता को बढ़ावा मिलेगा।
  16. सभी कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में: सभी कानूनी कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित करके, नए कानून पीड़ितों, गवाहों और आरोपियों को सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे पूरी कानूनी प्रक्रिया सुव्यवस्थित और तेज हो जाती है।
  17. बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग: बलात्कार के अपराध से संबंधित जांच में पीड़िता को अधिक सुरक्षा प्रदान करने और पारदर्शिता लागू करने के लिए, पुलिस द्वारा पीड़िता का बयान ऑडियो वीडियो माध्यम से दर्ज किया जाएगा।
  18. पुलिस स्टेशन जाने से छूट: महिलाओं, 15 साल से कम उम्र के व्यक्तियों, 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों और विकलांग या गंभीर बीमारी वाले लोगों को पुलिस स्टेशन जाने से छूट दी गई है।
  19. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध: विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को संबोधित करने, केंद्रित सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बीएनएस में एक नया अध्याय जोड़ा गया है।
  20. जेंडर-न्यूट्रल अपराध: बीएनएस में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ विभिन्न अपराधों को जेंडर-न्यूट्रल बना दिया गया है, जिसमें लिंग की परवाह किए बिना सभी पीड़ितों और अपराधियों को शामिल किया गया है।
  21. सामुदायिक सेवा: नए कानून व्यक्तिगत विकास और एक व्यक्ति में सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने वाले छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरुआत कर रहे हैं। सामुदायिक सेवा के तहत, अपराधियों को समाज में सकारात्मक योगदान देने, अपनी गलतियों से सीखने और मजबूत सामुदायिक बंधन बनाने का मौका मिलता है।
  22. अपराधों के लिए जुर्माना संरेखित: नए कानूनों के तहत, कुछ अपराधों के लिए लगाए गए जुर्माने को अपराधों की गंभीरता के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे निष्पक्ष और आनुपातिक सजा सुनिश्चित की जा सके, भविष्य के अपराधों को रोका जा सके और कानूनी प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखा जा सके।
  23. सरलीकृत कानूनी प्रक्रियाएं: निष्पक्ष और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को समझना और उनका पालन करना आसान बनाने के लिए उन्हें सरल बनाया गया है।
  24. तेज़ और निष्पक्ष समाधान: नए कानून मामलों के तेज़ और निष्पक्ष समाधान का वादा करते हैं, जिससे कानूनी प्रणाली में विश्वास पैदा होता है।

 यह बात गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही।

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