भारी उद्योग मंत्रालय
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना (ईएमपीएस), 2024
ये योजना देश में हरित आवागमन और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहन देती है
Posted On:
23 JUL 2024 3:37PM by PIB Bhopal
भारी उद्योग मंत्रालय ने 13 मार्च, 2024 की राजपत्र अधिसूचना 1334 (ई) के जरिए देश में हरित आवागमन और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास को और अधिक बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना (ईएमपीएस), 2024 शुरू की है। इस योजना की अवधि 4 महीने यानी 01 अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक है और इसका परिव्यय 500 करोड़ रुपये का है।
1 अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक की अवधि के लिए फंड आवंटन और उप-घटक आधार पर समर्थित वाहनों की अधिकतम संख्या के लिहाज से योजना परिव्यय का विवरण इस प्रकार है:-
क्र.सं.
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वाहनों के घटक/श्रेणियां
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समर्थित ईवी की अधिकतम संख्या
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कुल परिव्यय (करोड़ रु. में)
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1.
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ई-2डब्ल्यू
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3,33,387
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333.39
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2.
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ई-3डब्ल्यू: ई-रिक्शा/ई-कार्ट
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13,590
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33.97
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3.
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ई-3डब्ल्यू: एल5
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25,238
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126.19
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कुल योग
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3,72,215
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493.55
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ईएमपीएस 2024 का फंड सीमित है। इसमें वाहनों की सीमित संख्या है और ये एक सीमित अवधि की योजना है। यानी मांग प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी ई-2डब्ल्यू और ई-3डब्ल्यू के लिए तब तक पात्र है जब तक कि निधि उपलब्ध न हो जाए या समर्थित वाहनों की संख्या श्रेणीवार अधिकतम संख्या (ऊपर पैरा में दर्शाई गई) तक न पहुंच जाए या 31 जुलाई, 2024 तक जो भी पहले हो। ईएमपीएस 2024 योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए पात्र ईवी को ईएमपीएस-2024 प्रमाणपत्र की वैधता अवधि के भीतर निर्मित और पंजीकृत किया जाना चाहिए।
मांग प्रोत्साहन के अंतर्गत कुल भुगतान उपरोक्त विभाजन के अनुसार 493.55 करोड़ रुपये तक सीमित है। अगर ये योजना या इससे संबंधित उप-घटकों के लिए निधि 31 जुलाई, 2024 से पहले समाप्त हो जाती है तो योजना या इसके संबंधित उप-घटक बंद हो जाएंगे, और ईएमपीएस 2024 के अंतर्गत आगे कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रस्तुत दावों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा।
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