श्रम और रोजगार मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएफ ग्राहकों के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर की सिफारिश की

Posted On: 10 FEB 2024 12:51PM by PIB Delhi

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में आज 10 फरवरी 2024 को दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 235वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान केंद्रीय श्रम और रोजगार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री और बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री रामेश्वर तेली एवं सह-उपाध्यक्ष और श्रम एवं रोजगार (सचिव) सुश्री आरती आहूजा और सदस्य सचिव एवं केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्रीमती नीलम शमी राव भी मौजूद रहीं।

केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ संचय पर 8.25 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद इस ब्याज दर को आधिकारिक तौर पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने ग्राहकों के खातों में स्वीकृत ब्याज दर जमा करेगा।

बोर्ड ने रुपये की ऐतिहासिक आय राशि के वितरण की सिफारिश की है। बोर्ड ने ईपीएफ सदस्यों के खातों में लगभग 13 लाख करोड़ रुपये की कुल मूल राशि पर 1,07,000 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक आय राशि वितरित करने की सिफारिश की है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रमश: 91,151.66 करोड़ रुपये और 11.02 लाख करोड़ रुपये थी। वितरण के लिए अनुशंसित कुल आय राशि रिकॉर्ड के मामले में सबसे अधिक है।

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आय 17.39 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है, जबकि मूल राशि 17.97 प्रतिशत बढ़ी है। यह सदस्यों के लिए बेहतर वित्तीय प्रदर्शन और संभावित रूप से मजबूत रिटर्न का संकेत देता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास वर्षों से विवेक के साथ अपने सदस्यों को उच्च आय वितरित करने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर ग्राहकों के लिए उपलब्ध अन्य तुलनीय निवेश विकल्पों के समतुल्य अधिक होती है। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निवेश की क्रेडिट प्रोफाइल के साथ-साथ अपने सदस्यों को आकर्षक रिटर्न प्रदान करने की क्षमता में विश्वास को दर्शाता है। 

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