गृह मंत्रालय
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प्रेस विज्ञप्ति

प्रविष्टि तिथि: 02 JAN 2024 10:02PM by PIB Delhi

भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) में 10 साल की सज़ा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज विस्तृत चर्चा की। सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार-विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। 

हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने-अपने कामों पर वापस लौट जाएं। 

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आरके / आरआर पीआर


(रिलीज़ आईडी: 1992553) आगंतुक पटल : 2198
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