खान मंत्रालय
जिला खनिज फाउंडेशन के अंतर्गत खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकासात्मक एवं कल्याण कार्यक्रम
Posted On:
20 DEC 2023 4:04PM by PIB Delhi
खान मंत्रालय ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के लिए 16.09.2015 को दिशा-निर्देश संचारित किया। पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत शुरू की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा धनराशि आवंटित की जाती है। पीएमकेकेकेवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार, डीएमएफ को प्रभावित क्षेत्रों और पीएमकेकेकेवाई योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले लोगों की पहचान करने और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर कम से कम 60 प्रतिशत धनराशि खर्च करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जैसे (i) पेयजल आपूर्ति; (ii) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय; (iii) स्वास्थ्य परिचर्या; (iv) शिक्षा; (v) महिलाओं और बच्चों का कल्याण; (vi) वृद्ध एवं दिव्यांगजनों का कल्याण; (vii) कौशल विकास; और (viii) स्वच्छता, जबकि अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर 40 प्रतिशत तक धनराशि जैसे (i) भौतिक अवसंरचना; (ii) सिंचाई; (iii) ऊर्जा और जल संभरण विकास; और (iv) खनन जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अन्य उपाय। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा संलग्नक-I में दिया गया है।
खान मंत्रालय के पास जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के लिए केंद्र सरकार से बजटीय आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। डीएमएफ को केंद्र सरकार द्वारा खनन पट्टा धारकों के वैधानिक योगदान के लिए निर्धारित रॉयल्टी के निश्चित प्रतिशत से वित्त पोषित किया जाता है। डीएमएफ के अंतर्गत किए गए योगदान को संबंधित जिलों द्वारा प्राप्त किया जाता है।
संलग्नक-I का उल्लेख अतारांकित प्रश्न संख्या-2887 के भाग (ख) के उत्तर में किया गया है
क्रम संख्या
|
क्षेत्रवार कार्य
|
परियोजनाओं की संख्या
|
स्वीकृत राशि
( करोड़ रु. में)
|
खर्च राशि (करोड़ रु. में)
|
उच्च प्राथमिकता वाले कार्य- 60%
|
1
|
पेयजल आपूर्ति
|
283
|
187.40
|
180.33
|
2
|
पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय
|
67
|
32.78
|
22.16
|
3
|
स्वास्थ्य
|
227
|
49.82
|
41.70
|
4
|
शिक्षा
|
3049
|
190.37
|
103.62
|
5
|
महिलाओं और बच्चों का कल्याण
|
7
|
1.33
|
1.11
|
6
|
वृद्ध और दिव्यांगजनों का कल्याण
|
11
|
1.83
|
0.63
|
7
|
कौशल विकास
|
3
|
1.47
|
1.11
|
8
|
स्वच्छता
|
220
|
33.82
|
15.45
|
उप-योग (ए)
|
3867
|
498.82
|
366.11
|
अन्य प्राथमिकता वाले कार्य-40%
|
1
|
भौतिक अवसंरचना
|
2825
|
566.60
|
342.69
|
2
|
सिंचाई
|
1
|
0.05
|
0.05
|
3
|
ऊर्जा और जल संभरण विकास
|
678
|
26.76
|
23.80
|
4
|
खनन जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अन्य उपाय
|
47
|
11.86
|
11.84
|
उप-योग (बी)
|
3551
|
605.27
|
378.38
|
कुल
|
7418
|
1104.09
|
744.49
|
यह जानकारी केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रह्लाद जोशी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
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