खान मंत्रालय
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केंद्र द्वारा 7 अलौह परिष्कृत धातु मदों के लिए 3 गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की अधिसूचना घोषित


खान मंत्रालय का फोकस एल्यूमीनियम, तांबा और निकल धातुओं के लिए क्यूसीओ को अधिसूचित करके बीआईएस अनिवार्य प्रमाणन पर है - जिसका उद्देश्य गुणवत्ता नियंत्रण इकोसिस्‍टम के माध्यम से उपयोगकर्ता लाभ और उद्योग स्पर्धा सुनिश्चित करना है

यह कदम घटिया उत्पादों के आयात पर अंकुश लगाएगा, अनुचित व्यापार व्यवहार रोकेगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता सम्पन्न उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायक होगा

Posted On: 01 SEP 2023 3:00PM by PIB Delhi

खान मंत्रालय ने तकनीकी विनियमों की अधिसूचना की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए 31 अगस्त, 2023 को सात मदों के लिए तीन गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) अधिसूचित किए हैं। ये क्यूसीओ अधिसूचना की तिथि से तीन महीने से प्रभावी होंगे। ये क्यूसीओ बीआईएस अधिनियम के अंतर्गत खान मंत्रालय के पहले तकनीकी नियमों का संकेत देते हैं।

एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं के लिए क्यूसीओ उपयुक्त भारतीय मानकों के अंतर्गत एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम मिश्र धातु (सिल्लियों और कास्टिंग) के घरेलू उत्पादन और आयात; उच्च शुद्धता प्राथमिक एल्यूमीनियम पिंड; बियरिंग के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातु सिल्लियां; गलाने के लिए प्राथमिक एल्यूमीनियम सिल्लियां; और एल्यूमीनियम सिल्लियों, बिलेट्स तथा वायर बार (ईसी ग्रेड) के लिए प्रमाणन को अनिवार्य बनाता है। शेष दो क्यूसीओ तांबे और निकल पाउडर के लिए उपयुक्त आईएस मानक प्रदान करते हैं।

तीन क्यूसीओ को एक विस्तृत प्रक्रिया के बाद अधिसूचित किया गया है, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और संबंधित उद्योग संघों तथा हितधारकों के साथ परामर्श, सदस्य देशों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए 60 दिनों की अवधि के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की वेबसाइट पर क्यूसीओ के प्रारूप को होस्ट करना तथा 60 दिनों की अवधि के भीतर हितधारकों से टिप्पणियों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर होस्ट करना शामिल है। केंद्रीय खान मंत्री की स्वीकृति और विधायी विभाग के पुनरीक्षण के बाद क्यूसीओ को अंतिम रूप दिया जाता है।

खान मंत्रालय देश में अलौह धातु क्षेत्र के लिए गुणवत्ता नियंत्रण इकोसिस्टम को मजबूत करने पर बल दे रहा है। इसके लिए, मंत्रालय अलौह धातु मूल्य श्रृंखला में अपस्ट्रीम उत्पादों (परिष्कृत धातु) पर और अधिक क्यूसीओ तैयार करने के लिए बीआईएस के साथ निरंतर परामर्श कर रहा है।

अनिवार्य क्यूसीओ के विकास से घटिया उत्पादों के आयात पर अंकुश लगाने, अनुचित व्यापार व्यवहारों को रोकने तथा औद्योगिक उपयोगकर्ताओं सहित घरेलू उपभोक्ताओं को गुणवत्ता सम्पन्न उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। अधिसूचित क्यूसीओ उपयोगकर्ता उद्योग के लाभ के लिए एल्यूमीनियम धातु और मिश्र धातुओं, तांबा और निकल के मानक और गुणवत्ता को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही क्यूसीओ वैश्विक मानकों के समान इन मदों में भारतीय उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 'मेक इन इंडिया' के ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएंगे।

क्यूसीओ अधिसूचनाएं खान मंत्रालय की अनेक पहलों में से एक हैं, जिनका उद्देश्य प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विज़न को साकार करना है।

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