वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय
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लोकसभा ने संसद में जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया


इस विधेयक का उद्देश्य रहन-सहन और और व्यापार करने में सुगमता को और बढ़ाना है

विधेयक में 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है

Posted On: 27 JUL 2023 7:12PM by PIB Delhi

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 आज लोकसभा में पारित हो गया।

विधेयक पहली बार 22 दिसंबर 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद, इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था। जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2022 पर संयुक्त समिति ने विधायी विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के साथ सभी 19 मंत्रालयों/विभागों के साथ विस्तृत चर्चा की। समिति ने 09.01.2023 और 17.02.2023 के बीच 9 बैठकों की श्रृंखला के माध्यम से विधेयक की खंड-दर-खंड जांच की। समिति ने अंततः 13.03.2023 को आयोजित बैठक में अपनी रिपोर्ट को स्वीकृत किया।

समिति की रिपोर्ट क्रमशः 17 मार्च 2023 और 20 मार्च 2023 को राज्यसभा और लोकसभा के समक्ष रखी गई है। समिति ने विधेयक में कुछ और संशोधनों की अनुशंसा की। समिति ने 7 सामान्य अनुशंसा भी कीं, जिनमें से 6 अनुशंसा को सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 के माध्यम से, 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों में कुल 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। निम्नलिखित तरीके से गैर-अपराधीकरण हासिल करने का प्रस्ताव है: -

(i) कुछ प्रावधानों में कारावास और/या जुर्माना दोनों को हटाने का प्रस्ताव है।

(ii) कारावास को हटाने और कुछ प्रावधानों में जुर्माना बरकरार रखने का प्रस्ताव है।

(iii) कारावास को हटाने और कुछ प्रावधानों में जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(iv) कुछ प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को दंड में बदलने का प्रस्ताव है।

(v) अपराधों के शमन को कुछ प्रावधानों में शामिल करने का प्रस्ताव है।

उपरोक्त के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, विधेयक ऐसे उपायों का प्रस्ताव करता है जैसे (ए) किए गए अपराध के अनुरूप जुर्माने और जुर्माने का व्यावहारिक संशोधन; (बी) निर्णायक अधिकारियों की स्थापना; (सी) अपीलीय प्राधिकारियों की स्थापना; और (डी) जुर्माने और दंड की मात्रा में आवधिक वृद्धि

यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सजा की डिग्री और प्रकृति अपराध की गंभीरता के अनुरूप हो।

संशोधन विधेयक के लाभ इस प्रकार बताए गए हैं:

1. संशोधन विधेयक आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने और यह सुनिश्चित करने में योगदान देगा कि नागरिक, व्यवसाय और सरकारी विभाग मामूली, तकनीकी या प्रक्रियात्मक कमी के लिए कारावास के डर के बिना काम करें।

2. किसी अपराध के दंडात्मक परिणाम की प्रकृति अपराध की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए। यह विधेयक किये गये अपराध/उल्लंघन की गंभीरता और निर्धारित सजा की गंभीरता के बीच संतुलन स्थापित करता है। कानून की कठोरता को खोए बिना, प्रस्तावित संशोधन व्यवसायों और नागरिकों द्वारा कानून का पालन सुनिश्चित करते हैं।

3. तकनीकी/प्रक्रियात्मक गलती और गौण दोष के लिए निर्धारित आपराधिक परिणाम, न्याय वितरण प्रणाली को अवरुद्ध करते हैं और गंभीर अपराधों पर निर्णय को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। विधेयक में प्रस्तावित कुछ संशोधन, जहां भी लागू और व्यवहार्य हो, उपयुक्त प्रशासनिक न्यायनिर्णयन प्रणाली प्रस्तुत करने के लिए हैं। इससे न्याय प्रणाली पर भारी दबाव को कम करने, लंबित मामलों को कम करने और अधिक कुशल और प्रभावी न्याय वितरण में मदद मिलेगी।

4. नागरिकों और कुछ श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले प्रावधानों को अपराधमुक्त करने से उन्हें मामूली उल्लंघनों के लिए कारावास से डरे बिना जीवन जीने में मदद मिलेगी।

5. इस कानून का अधिनियमन कानूनों को तर्कसंगत बनाने, बाधाओं को दूर करने और व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देने की यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह कानून विभिन्न कानूनों में भविष्य के संशोधनों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम करेगा। एक समान उद्देश्य के साथ विभिन्न कानूनों में समेकित संशोधन से सरकार और व्यवसायों दोनों के लिए समय और लागत की बचत होगी।

42 अधिनियमों की मंत्रालय/विभागवार सूची

(जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 के अंतर्गत कवर)

क्रम संख्या

अधिनियमों का नाम

मंत्रालयों/विभागों के नाम

  1.  

कृषि उपज (ग्रेडिंग और मार्किंग) अधिनियम, 1937

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

  1.  

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972

वाणिज्य विभाग

  1.  

रबर अधिनियम, 1947

  1.  

चाय अधिनियम, 1953

  1.  

मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986

  1.  

कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009

उपभोक्ता मामले विभाग

  1.  

छावनी अधिनियम 2006

रक्षा विभाग

  1.  

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006

आर्थिक कार्य विभाग

  1.  

उच्च मूल्यवर्ग के बैंकनोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978

  1.  

सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944

  1.  

आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

  1.  

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

  1.  

वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

  1.  

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

  1.  

भारतीय वन अधिनियम, 1927

  1.  

सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1994

  1.  

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961

वित्तीय सेवाएँ विभाग

  1.  

फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011

  1.  

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981

  1.  

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987

  1.  

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

  1.  

खाद्य निगम अधिनियम, 1964

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

  1.  

भण्डारण निगम अधिनियम, 1962

  1.  

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

  1.  

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006

  1.  

फार्मेसी अधिनियम, 1948

  1.  

मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय

  1.  

प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

  1.  

सिनेमैटोग्राफी अधिनियम, 1952

  1.  

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995

  1.  

मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958

पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

  1.  

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898

डाक विभाग

  1.  

बॉयलर अधिनियम, 1923

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग

  1.  

कॉपीराइट अधिनियम, 1957

  1.  

वस्तु भौगोलिक संकेत अधिनियम, 1999

  1.  

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951

  1.  

पेटेंट अधिनियम, 1970

  1.  

ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999

  1.  

रेलवे अधिनियम, 1989

रेलवे मंत्रालय

  1.  

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

  1.  

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

राजस्व विभाग

  1.  

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

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