उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने थोक विक्रेताओं/व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर पर गेहूं की भंडारण सीमा लगाई; गेहूं पर भंडारण सीमा तुरंत प्रभाव से 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी
खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत केंद्रीय पूल भंडारण से पहले चरण में 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री की जाएगी
कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत भी चावल की बिक्री की जाएगी; बेचे जाने वाले चावल की मात्रा शीघ्र ही तय की जाएगी
ओएमएसएस के तहत गेहूं और चावल की बिक्री के साथ के साथ-साथ गेहूं पर भंडारण सीमा लागू करना आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का हिस्सा
Posted On:
12 JUN 2023 8:16PM by PIB Delhi
समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और बेईमानी को रोकने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर पर लागू गेहूं पर भंडारण सीमा लगाने का निर्णय लिया है। लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को हटाने, निर्दिष्ट खाद्य पदार्थ स्टॉक सीमा और आवाजाही प्रतिबंध (संशोधन) आदेश, 2023 को आज यानी 12 जून 2023 से तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा।
भंडारण सीमा प्रत्येक इकाई पर व्यक्तिगत रूप से लागू होगी जैसे कि व्यापारी/थोक व्यापारी- 3000 मीट्रिक टन; रिटेलर- प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन; बड़े चेन रिटेलर- प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन और उनके सभी डिपो और प्रोसेसर पर 3000 मीट्रिक टन- वार्षिक स्थापित क्षमता का 75%। उपर्युक्त के अनुसार संबंधित कानूनी संस्थाओं को भंडारण की स्थिति की घोषणा करनी होगी और उन्हें खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://evegoils.nic.in/wsp/login) पर नियमित रूप से अपडेट करना होगा और भंडारण के मामले में, वे निर्धारित सीमा से अधिक हैं, तो उन्हें इस अधिसूचना के जारी होने के 30 दिनों के भीतर निर्धारित भंडारण सीमा तक लाना होगा।
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने गेहूं के खुदरा मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं उत्पादों के खरीदारों/निर्माताओं के लिए गेहूं को बेचने का भी फैसला किया है, जिसमें खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) (ओएमएसएस (डी)) 2023 के तहत केंद्रीय पूल भंडारण से आटा मिलों/निजी व्यापारियों/थोक को पहले चरण में 15 एलएमटी गेहूं की बिक्री की जाएगी। गेहूं 10-100 मीट्रिक टन के भागमें बेचा जाएगा। इस नीलामी के लिए पंजीकरण एफसीआई के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर खुला है।
कीमतों को कम करने के लिए ओएमएसएस के तहत चावल को भी बेचने का भी फैसला किया गया है। चावल के लिए पहले चरण की ई-नीलामी की मात्रा शीघ्र ही तय की जाएगी।
ओएमएसएस के तहत गेहूं और चावल की बिक्री के साथ-साथ गेहूं पर भंडारण सीमा लागू करना सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए किए गए लगातार प्रयासों का हिस्सा है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग कीमतों को नियंत्रित करने और देश में आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और चावल के भंडारण की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है।
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