इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
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इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा आधार प्रमाणीकरण को सक्षम करने के लिए नियमों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया


इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए जीवनयापन और सेवाओं तक बेहतर पहुंच को बढ़ावा देना है

हितधारकों और आम जनता से संशोधनों पर प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई

Posted On: 20 APR 2023 11:34AM by PIB Delhi

आधार को लोगों के अनुकूल बनाने और नागरिकों के लिए जीवनयापन और सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम करने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा आधार प्रमाणीकरण को सक्षम करने के लिए नियम प्रस्तावित किए हैं।

आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 में 2019 में अधिनियमित एक संशोधन के माध्यम से; अन्य संस्थाओं को प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी गई थी कि यदि यदि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) नियमों द्वारा निर्दिष्ट गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों के संबंध में उनके अनुपालन के बारे में संतुष्ट है और या तो कानून द्वारा प्रमाणीकरण सेवाओं की पेशकश करने की अनुमति है या एक निर्धारित उद्देश्य के लिए प्रमाणीकरण की मांग करता है।

वर्तमान में, सरकारी मंत्रालयों और विभागों को सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के तहत आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति है, जो सुशासन के हित में, सार्वजनिक धन के रिसाव को रोकने और नवाचार और ज्ञान के प्रसार को सक्षम करने के लिए है।

अब, यह प्रस्तावित किया जाता है कि सरकारी मंत्रालय या विभाग के अलावा कोई और भी इकाई जो जीवनयापन को आसान बनाने और सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम करने, या सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने, या सामाजिक कल्याण लाभ के अपव्यय को रोकने के उद्देश्य से आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की इच्छा रखती है, या नवाचार को सक्षम करने और ज्ञान के प्रसार के लिए, वे इस बात का औचित्य देते हुए एक प्रस्ताव तैयार करें कि मांगा गया प्रमाणीकरण उक्त उद्देश्यों में से राज्य के हित में कैसे है और इसे केंद्रीय विषयों में केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय या विभाग को और राज्य सरकार के संबंध में राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा। यदि मंत्रालय/विभाग की यह राय है कि प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव इस तरह के उद्देश्य को पूरा करता है और राज्य के हित में है, तो वह प्रस्ताव को अपनी सिफारिश के साथ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेज देगा।

प्रस्तावित संशोधन मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है और हितधारकों और आम जनता से इस पर टिप्पणियां आमंत्रित की जा रही हैं। नियमों में प्रस्तावित संशोधनों का लिंक है: https://www.meity.gov.in/content/draft-amendments-aadhaar-authentication-good-governance-rules-2020-enable-performance

MyGov प्लेटफॉर्म के जरिए 5 मई 2023 तक फीडबैक दिया जा सकता है।

 

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