स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीजीएचएस लाभार्थियों के लाभ के लिए सीजीएचएस के पैकेज दरों में संशोधन किया


सीजीएचएस के तहत रेफरल की प्रक्रिया सरलीकृत की गई; लाभार्थियों को अब वीडियो कॉल के जरिए रेफर किया जा सकता है

Posted On: 12 APR 2023 6:11PM by PIB Delhi

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए सीजीएचएस के पैकेज दरों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए सीजीएचएस के तहत रेफरल की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है।

विभिन्न हितधारकों की मांगों पर उचित तरीके से विचार करने के बाद और स्वास्थ्य संबंधी देखभाल से जुड़े विभिन्न घटकों की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने परामर्श शुल्क, आईसीयू शुल्क और कमरे के किराए से संबंधित सीजीएचएस की पैकेज दरों को दिए गए विवरण के अनुसार संशोधित करने का प्रस्ताव किया है:  

सीजीएचएस की संशोधित दरें:

मद

वर्तमान

संशोधित

परामर्श शुल्क-

 

ओपीडी परामर्श शुल्क

आईपीडी परामर्श शुल्क

 

 

150 रुपये

300 रुपये

 

350 रुपये

350 रुपये

आईसीयू शुल्क-

गैर-एनएबीएच अस्पतालों के लिए 750 रुपये और एनएबीएच अस्पतालों के लिए 862* रुपये, जिसमें निगरानी, आरएमओ शुल्क, नर्सिंग देखभाल शामिल हैं और इसके अलावा कमरे का किराया लाभार्थी की वार्ड पात्रता के अनुसार है- सामान्य वार्ड / अर्ध-निजी वार्ड/ निजी वार्ड की अनुमति है।

*15 प्रतिशत अधिक एनएबीएच से मान्यता प्राप्त के लिए।

 

एनएबीएच के लिए 862 रुपये+वार्ड पात्रता के अनुसार कमरे का किराया

5,400 रुपये (862 रुपये+ 4,500 रुपये निजी वार्ड के लिए= 5,362 रुपये,  जिसे आसानी के लिए 5,400 रुपये कर दिया गया) वार्ड संबंधी सभी पात्रता के लिए आवास सुविधा सहित।

कमरे का किराया-

सामान्य वार्ड

अर्ध-निजी वार्ड

निजी वार्ड

 

1000 रुपये

2000 रुपये

3000 रुपये

 

1500 रुपये

3000 रुपये

4500 रुपये

सीजीएचएस के तहत रेफरल की प्रक्रिया को भी सरल बनाया गया है। पहले सीजीएचएस लाभार्थी को स्वयं सीजीएचएस वेलनेस सेंटर जाना पड़ता था और अस्पताल के लिए रेफरल लेना पड़ता था। लेकिन अब यदि सीजीएचएस लाभार्थी वेलनेस सेंटर जाने में असमर्थ है, तो वह अपनी ओर से किसी को अपने दस्तावेजों के साथ भेज सकता है। चिकित्सा अधिकारी दस्तावेजों की जांच के बाद लाभार्थी को अस्पताल जाने के लिए रेफर कर सकता है। इसके अलावा सीजीएचएस लाभार्थी वीडियो कॉल के जरिए भी रेफरल ले सकता है।

*****

एमजी / एमएस / आर/डीके-



(Release ID: 1915995) Visitor Counter : 4550


Read this release in: English , Urdu , Marathi , Punjabi