वित्त मंत्रालय
47वीं जीएसटी परिषद की बैठक की सिफारिशें
कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर जीओएम राज्यों से मिली जानकारी के आधार पर मुद्दों की फिर से जांच करेगा और एक लघुअवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण और सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन पर राज्यों द्वारा जताई गई विभिन्न चिंताओं को दूर करने के लिए जीओएम का गठन किया जाएगा
आईटी सुधारों पर जीओएम ने अन्य सलाह के साथ जीएसटीएन को एआई/एमएल आधारित तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की
47वीं जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित सभी दरों में बदलाव 18 जुलाई, 2022 से प्रभावी होंगे
Posted On:
29 JUN 2022 6:10PM by PIB Delhi
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में 47वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री एवं वित्त मंत्रालय और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
जीएसटी परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों में बदलाव और जीएसटी कानून और प्रक्रिया से संबंधित परिवर्तनों से संबंधित निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:
I. वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों से संबंधित सिफारिशेः
ए. बदले हुए क्रम शुल्क प्रारूप को हटाने के लिए दर युक्तिकरण [दर युक्तिकरण पर जीओएम द्वारा की गई सिफारिशों का अनुमोदन]
क्र.सं
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विवरण
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से
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तक
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माल
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-
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मुद्रण, लेखन या ड्राईंग स्याही
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12%
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18%
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-
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काटने वाले ब्लेड के साथ चाकू, कागज के लिए चाकू, पेंसिल शार्पनर और उसके लिए ब्लेड, चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर आदि
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12%
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18%
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-
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बिजली से चलने वाले पंप मुख्य रूप से पानी के प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जैसे कि सेन्ट्रीफ्यूगल पंप, गहरे ट्यूब-वेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप; साइकिल पंप
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12%
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18%
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-
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सफाई, छँटाई या ग्रेडिंग, बीज, अनाज दालों के लिए मशीनें; मिलिंग उद्योग में या अनाज आदि के काम करने के लिए प्रयुक्त मशीनरी; पवन चक्की यानी वायु आधारित आटा चक्की; वैट चक्की;
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5%
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18%
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-
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सफाई की मशीन, अंडों की सॉर्टिंग और ग्रेडिंग, फल या अन्य कृषि उत्पाद और उसके पुर्जे, मिल्किंग मशीन और डेयरी मशीनें
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12%
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18%
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-
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लईडी लैंप, लाईट्स और फिक्चर, उनके मैटल मुद्रित सर्किट बोर्ड;
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12%
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18%
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-
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उपकरणों की ड्राईंग और मार्किंग
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12%
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18%
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-
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सोलर वाटर हीटर और सिस्टम;
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5%
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12%
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-
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तैयार/तैयार चमड़ा/चामोइस चमड़ा/कम्पोजिशन चमड़ा;
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5%
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12%
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-
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बहने वाले माल पर संचित आईटीसी की वापसी की अनुमति नहीं होगी:
मैं।
तरल माल पर संचित आईटीसी की वापसी की अनुमति नहीं होगी:
- खाद्य तेल
- कोयला
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सेवाऐं
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-
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फोरमैन द्वारा चिटफंड को प्रदान की जाने वाली सेवाएं
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12%
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18%
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-
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खाल, स्किन्स और लैदर के प्रसंस्करण के संबंध में रोजगार कार्य
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5%
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12%
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-
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चमड़े के सामान और जूतों के निर्माण के संबंध में रोजगार कार्य
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5%
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12%
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-
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मिट्टी की ईंटों के निर्माण के संबंध में रोजगार कार्य
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5%
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12%
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-
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सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान आदि के लिए कार्य अनुबंध।
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12%
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18%
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-
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केंद्र और राज्य सरकारों, ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बांधों, पाइपलाइनों, जलापूर्ति के लिए संयंत्रों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों आदि के लिए स्थानीय प्राधिकरणों और उसके उप-ठेकेदार को आपूर्ति किए गए कार्य अनुबंध
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12%
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18%
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-
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केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय प्राधिकरणों को मुख्य रूप से मिट्टी के काम और उसके उप-अनुबंधों को आपूर्ति किए गए कार्य अनुबंध
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5%
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12%
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बी. परिषद द्वारा अनुशंसित अन्य जीएसटी दर परिवर्तन
क्र.सं
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विवरण
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से
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तक
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माल
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-
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ओस्टोमी उपकरण
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12%
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5%
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-
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आर्थोपेडिक उपकरण- स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण; शरीर के कृत्रिम अंग; अन्य उपकरण जो किसी दोष या अक्षमता की भरपाई के लिए पहने या ले जाए जाते हैं, या शरीर में प्रत्यारोपित किए जाते हैं; इंट्राओकुलर लेंस
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12%
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5%
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-
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टेट्रा पाक (एसेप्टिक पैकेजिंग पेपर)
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12%
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18%
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-
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टार (चाहे कोयला, कोयला गैसीकरण संयंत्रों, उत्पादक गैस संयंत्रों और कोक ओवन संयंत्रों से
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5%/18%
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18%
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-
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राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए डायथाइलकार्बामाज़िन (डीईसी) टैबलेट के आयात पर आईजीएसटी निःशुल्क में आपूर्ति की गई
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5%
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शून्य
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-
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कटे और पॉलिश किए हुए हीरे
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0.25%
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1.5%
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-
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निजी संस्थाओं/विक्रेताओं द्वारा आयातित विशिष्ट रक्षा वस्तुओं पर आईजीएसटी, जब अंतिम उपयोगकर्ता रक्षा बल है।
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लागू दर
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शून्य
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सेवाऐं
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1.
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रोपवे द्वारा माल और यात्रियों का परिवहन
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18%
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5% (सेवाओं के आईडीसी के साथ)
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2
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ट्रक/माल ढुलाई का किराया जहां ईंधन की लागत शामिल है
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18%
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12%
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सी. छूट को वापस लेना [दर युक्तिकरण पर जीओएम द्वारा की गई सिफारिशों का अनुमोदन]
सी1. अब तक, ब्रांडेड नहीं होने पर निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों, अनाज आदि पर जीएसटी से छूट दी गई थी, या ब्रांड पर अधिकार छोड़ दिया गया था। प्री-पैक, प्री-लेबल दही, लस्सी और बटर मिल्क सहित लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत प्री-पैकेज्ड और प्री-लेबल रिटेल पैक से छूट के दायरे को संशोधित करने की सिफारिश की गई है।
सी.2 निम्नलिखित वस्तुओं के मामले में, जीएसटी से छूट वापस ले ली जाएगी:
क्र.सं
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माल का विवरण
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से
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तक
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जीएसटी दरों में बदलाव
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-
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चेक, खुली या पुस्तक के प्रारूप में
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शून्य
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18%
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-
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मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार के नक्शे, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब शामिल हैं, मुद्रित
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शून्य
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12%
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-
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शीर्ष 8801 के माल के भाग
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शून्य
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18%
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सी.3 निम्नलिखित वस्तुओं के मामले में, जीएसटी की रियायती दर के रूप में छूट को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है:
क्र.सं
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माल का विवरण
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से
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तक
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जीएसटी दरों में बदलाव
|
-
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पेट्रोलियम/कोल बेड मीथेन
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5%
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12%
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-
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सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों को आपूर्ति किए गए वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण
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5%
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लागू दर
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-
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ई- कचरा
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5%
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18%
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सी4. सेवाओं के मामले में, निम्नलिखित छूटों को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है:
क्र.सं
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विवरण
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1.
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पूर्वोत्तर राज्यों और बागडोगरा के लिए हवाई मार्ग से यात्रियों के परिवहन पर छूट इकोनॉमी क्लास तक सीमित की जा रही है
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2
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निम्नलिखित सेवाओं पर छूट वापस ली जा रही हैः
ए. रेल या रेलवे उपकरण और सामग्री के एक जहाज द्वारा परिवहन।
बी. उन वस्तुओं का भंडारण या समायोजन जो कर (नट, मसाले, खोपरा, गुड़, कपास आदि) को आकर्षित करते हैं।
सी. कृषि उपज के गोदाम में धूम्रीकरण
डी. आरबीआई, आईआरडीए, सेबी, एफएसएसएआई द्वारा सेवाएं,
ई. जीएसटीएन
एफ. व्यावसायिक संस्थाओं (पंजीकृत व्यक्तियों) को आवासीय परिसर किराए पर देना
जी. स्टेम सेल के संरक्षण के माध्यम से कॉर्ड ब्लड बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं
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3.
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सीईटीपी की तरह, बायोमेडिकल कचरे के उपचार या निपटान के लिए सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं पर 12% कर लगाया जाएगा ताकि उन्हें आईटीसी की अनुमति मिल सके।
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4.
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1000 रुपये प्रतिदिन तक की कीमत वाले होटल आवास पर 12% कर लगाया जाएगा
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5.
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एक अस्पताल द्वारा प्रति मरीज प्रति दिन 5000 रुपये से अधिक कमरे के किराये (आईसीयू को छोड़कर) लिए जाने वाले शुल्क पर, बिना आईटीसी के 5% की दर से कर लगाया जाएगा
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6.
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कला या संस्कृति, या खेल से संबंधित मनोरंजक गतिविधियों में प्रशिक्षण या कोचिंग पर कर छूट ऐसी सेवाओं तक सीमित है जब इनकी आपूर्ति किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है
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डी. कैसिनों, रेस कोर्स और ऑनलाईन गेमिंग पर जीएसटी
परिषद ने निर्देश दिया कि कैसीनो, रेस कोर्स और ऑनलाइन गेमिंग पर मंत्रियों के समूह ने राज्यों से आगामी जानकारी के आधार पर संदर्भ की शर्तों में मुद्दों की फिर से जांच करते हुए एक लघु अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
ई. जीएसटी दर पर स्पष्टीकरण
ई1. माल
- इलेक्ट्रिक वाहन चाहे बैटरी पैक से लैस हों या नहीं, 5% की रियायती जीएसटी दर के लिए पात्र हैं।
- फ्लाई राख की मात्रा पर ध्यान दिए बिना सभी फ्लाई राख ईंटों पर समान रियायती दर लागू होती है
- अनुसूची- I के क्रमांक 123 (जैसे नपा पत्थर) में शामिल पत्थर, भले ही वे मामूली तरीकों से उपयोग और पॉलिश करने के लिए तैयार हों [मिरर पॉलिश नहीं], 5% की रियायती जीएसटी दर को आकर्षित करते हैं।
- सीटीएच 0804 के तहत आम के गूदे (कटे हुए, सूखे आमों के अलावा) सहित सभी प्रकार के आमों पर जीएसटी दर 12% पर जीएसटी को आकर्षित करती है। इसे पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए एंट्री में भी संशोधन किया जा रहा है। कच्चे या ताजे आमों पर छूट जारी रहेगी।
- सीवेज उपचारित पानी को जीएसटी से छूट दी गई है और यह अधिसूचना 2/2017-सीटी (दर) के क्रमांक 99 में उपलब्ध कराए गए शुद्ध पानी के समान नहीं है। इसे पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए 'शुद्ध' शब्द हटाया जा रहा है।
- निकोटीन पोलारिलेक्स गम पर 18% की जीएसटी दर लगती है।
- फ्लाई राख ईंटों के संबंध में 90% फ्लाई राख सामग्री की शर्त केवल फ्लाई राख एग्रीगेट पर लागू होती है, न कि फ्लाई राख ईंटों पर। सरलीकरण उपाय के रूप में, 90% सामग्री की शर्त को छोड़ा जा रहा है।
ई2 . सेवाओं पर जीएसटी दर के संबंध में स्पष्टीकरण
1. आइसक्रीम पार्लरों द्वारा आइसक्रीम की आपूर्ति पर जीएसटी दरों में अस्पष्टता के कारण, अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए 1.07.2017 से 5.10.2021 की अवधि के दौरान बिना आईटीसी के 5% की दर से जीएसटी को नियमित किया जाएगा।
2. प्रवेश के लिए या विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवास प्रमाण पत्र जारी करने या प्रवेश के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लिया गया आवेदन शुल्क जीएसटी से मुक्त है।
3. कच्चे वैजिटेबिव फाइबर की श्रेणी में अधिसूचना संख्या 12/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की प्रविष्टि 24बी में जिन्ड या बेल्ड फाइबर को शामिल किया गया है। इस प्रविष्टि के तहत छूट को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है
4. नेपाल और भूटान दोनों के लिए ट्रांजिट कार्गो से जुड़ी सेवाएं अधिसूचना संख्या 12/2017-सीटी (आर) दिनांक 28.06.2017 की प्रविष्टि 9बी के तहत छूट के अंतर्गत आती हैं।
5. पुस्तकों के रूप में प्रकाशित स्मृति चिन्हों में विज्ञापन के लिए स्थान की बिक्री की गतिविधि 5% पर रियायती जीएसटी के लिए पात्र है।
7. समय के आधार पर माल के परिवहन के लिए ऑपरेटर के साथ वाहन किराए पर लेना शीर्षक 9966 (संचालकों के साथ परिवहन वाहनों की किराये की सेवाएं) के तहत वर्गीकृत है और इनपर 18% पर जीएसटी लगता है। ऐसे किराए पर जीएसटी जहां ईंधन की लागत कंसिडरेशन शुल्क में शामिल है वहां इसे 12% निर्धारित किया जा रहा है।
8. भूखंड के स्थल के चयन की अनुमति देना भूमि के भूखंड के दीर्घकालिक पट्टे की आपूर्ति का हिस्सा है। इसलिए, स्थान शुल्क या अधिमान्य स्थान शुल्क (पीएलसी) भूमि के दीर्घकालिक पट्टे के लिए लगाए गए शुल्क का हिस्सा हैं और जीएसटी के तहत इस पर समान रूप से विचार किया जाएगा।
9. अतिथि एंकरों द्वारा टीवी चैनलों को मानदेय के बदले प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी लगता है।
10. फास्टैग वाले वाहनों से उच्च टोल शुल्क के रूप में एकत्र किया गया अतिरिक्त शुल्क अनिवार्य रूप से ऐसे वाहनों द्वारा सड़कों या पुलों तक पहुंच की अनुमति के लिए टोल का भुगतान है और इसे टोल शुल्क के समान कर ही माना जाएगा।
11. सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी)/इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) के रूप में सेवाओं को जीएसटी के तहत छूट के उद्देश्य से स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की परिभाषा के तहत कवर किया गया है।
12. समतलीकरण के बाद भूमि की बिक्री, जल निकासी लाइन आदि बिछाना भूमि की बिक्री है और इस पर जीएसटी नहीं लगता है।
13. एक अवधि (समय) के लिए एक कॉर्पोरेट निकाय को यात्रियों के परिवहन के लिए मोटर वाहनों को किराए पर लेना आरसीएम के तहत निगमित निकाय कर योग्य है।
14. अधिसूचना संख्या 12/2017-सीटी (आर) के एसआई सं. 17 (डी) में छूट प्रविष्टि में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'सार्वजनिक परिवहन', जो मुख्य रूप से पर्यटन के उद्देश्य के अलावा सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रियों के परिवहन को छूट देता है, में भारत में स्थित स्थानों के बीच एक पोत परिवहन का अर्थ है कि इस तरह का परिवहन एक स्थल से दूसरे स्थल के बीच परिवहन हेतु जनता के लिए खुला होना चाहिए [उदाहरण के तौर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऐसा परिवहन]।
अन्य विविध बदलाव
1. डाक विभाग की सभी कर योग्य सेवाएं फॉरवर्ड चार्ज के अधीन होंगी। अब तक डाक विभाग की कुछ कर योग्य सेवाओं पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर लगाया जाता था।
2. माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) को फॉरवर्ड चार्ज के तहत 5% या 12% जीएसटी का भुगतान करने का विकल्प दिया जा रहा है; वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रयोग करने का विकल्प, जारी रखने के लिए आरसीएम विकल्प मौजूद है।
3. आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर दौरे के लिए एक विदेशी निवासी को भारतीय टूर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा ऐसे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत में आयोजित दौरे के अनुपात में कर के अधीन होगी, बशर्ते कि यह रियायत दौरे की अवधि के आधे से अधिक न हो।
47वीं जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित दरों में बदलाव 18 जुलाई, 2022 से प्रभावी हो जाएगा।
II. इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ जीएसटी कानून और प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:
ए. व्यापार सुविधा के लिए उपाय:
- ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ईसीओ) के माध्यम से आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के लिए प्रावधानों में छूट के लिए सैद्धांतिक मंजूरी
- ईसीओ के माध्यम से माल की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 24 (आईएक्स) के तहत अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता से छूट, कुछ शर्तों के अधीन, जैसे-
-
- अखिल भारतीय आधार पर कुल कारोबार सीजीएसटी अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के तहत निर्दिष्ट कारोबार से अधिक नहीं है।
- व्यक्ति कोई अंतर-राज्यीय कर योग्य आपूर्ति तो नहीं कर रहा है
- कंपोजिशन करदाताओं को कुछ शर्तों के अधीन ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से राज्य के भीतर आपूर्ति करने की अनुमति होगी।.
योजना का विवरण परिषद की विधि समिति द्वारा तैयार किया जाएगा। योजना को दिनांक 01.01.2023 से अस्थायी रूप से लागू किया जाएगा, जो पोर्टल पर और साथ ही ईसीओ द्वारा तैयारियों के अधीन होगा।
- सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89 के उप-नियम (5) में निर्धारित फार्मूले में इनवर्टिड शुल्क प्रारूप के कारण अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की गणना के लिए संशोधन
-
- नियम 89(5) के तहत वापसी की गणना के लिए फार्मूले में बदलाव, इनपुट और इनपुट सेवाओं के लिए आईटीसी के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, इनवर्टिड शुल्क की आपूर्ति पर आउटपुट टैक्स के भुगतान के लिए उसी अनुपात में उक्त कर अवधि के दौरान सेवाएं जिसमें इनपुट और इनपुट पर आईटीसी का लाभ उठाया गया है। इससे उन करदाताओं को मदद मिलेगी जो इनपुट सेवाओं पर भी आईटीसी का लाभ उठा रहे हैं।
- लंबित आईजीएसटी रिफंड दावों के प्रबंधन के लिए सीजीएसटी नियमों में संशोधन: कुछ मामलों में जहां निर्यातक को जोखिम भरे निर्यातक के रूप में पहचाना जाता है, जिसे जीएसटी अधिकारियों द्वारा सत्यापन की आवश्यकता होती है, या जहां सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होता है, माल के निर्यात के संबंध में रिफंड के दावे निलंबित/रोक दिया गया है।
सीजीएसटी नियमों के नियम 96 में संशोधन की सिफारिश की गई है ताकि ऐसे आईजीएसटी रिफंड दावों को पोर्टल पर एक सिस्टम जेनरेटेड फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01 में प्रोसेसिंग के लिए क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी अधिकारियों को प्रसारित किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप जीएसटी अधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन के बाद, ऐसे आईजीएसटी रिफंड दावों का शीघ्र निपटान होगा, इस प्रकार ऐसे निर्यातकों को लाभ होगा।
- इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में राशि का पुन: क्रेडिट उन मामलों में प्रदान किया जाता है जहां नियम 96(10) के उल्लंघन में, संचित आईटीसी के कारण करदाता को गलत रिफंड राशि या वस्तुओं या सेवाओं की शून्य रेटेड आपूर्ति पर भुगतान किए गए आईजीएसटी के कारण स्वीकृत की गई है। सीजीएसटी नियमों के अनुरूप, इसके लिए ब्याज और जुर्माने के साथ, जहां भी लागू हो, जमा किया जाता है। इसके लिए एक नया फॉर्म जीएसटी पीएमटी-03ए पेश किया गया है।
यह करदाताओं को उनके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में गलत रिफंड की राशि, उनके द्वारा वापस भुगतान की गई राशि का पुनः क्रेडिट प्राप्त करने में सक्षम करेगा।
- वित्त अधिनियम, 2022 की धारा 110 और धारा 111 के खंड (सी) को केंद्र सरकार द्वारा जल्द से जल्द अधिसूचित किया जाना है। ये प्रावधान संबंधित हैं-
ए. 01.07.2017 से प्रभावी सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 (3) में पूर्वव्यापी संशोधन, यह प्रदान करने के लिए कि गलत तरीके से प्राप्त आईटीसी पर ब्याज तभी देय होगा जब उसका उपयोग किया जाएगा;
बी. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (10) में संशोधन एक पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में सीजीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और एक अलग व्यक्ति के आईजीएसटी में शेष राशि के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है।
अधिक स्पष्टता के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 के तहत ब्याज की गणना के तरीके प्रदान करने वाले नियमों की भी सिफारिश की गई है। यह ब्याज की गणना के तरीके के बारे में अस्पष्टता को दूर करेगा और अलग-अलग व्यक्तियों के बीच सीजीएसटी और आईजीएसटी नकद बहीखातों में शेष राशि के हस्तांतरण के लिए भी प्रदान करेगा, जिससे ऐसे करदाताओं की तरलता और नकदी प्रवाह में सुधार होगा।
- वित्त वर्ष 2021-22 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-4 दाखिल करने में देरी के लिए विलंब शुल्क की छूट और वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के लिए फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 दाखिल करने की नियत तारीख का विस्तार:
ए. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-4 दाखिल करने में देरी के लिए धारा 47 के तहत विलंब शुल्क की छूट को लगभग चार और हफ्तों तक बढ़ाने के लिए, यानी 28.07.2022 तक (मौजूदा छूट 01.05.2022 से 30.06.2022 तक की अवधि के लिए है) )
बी. वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के लिए फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 दाखिल करने की देय तिथि 18.07.2022 से बढ़ाकर 31.07.2022 करने के लिए।
सी. जीएसटीएन को कुछ कंपोजीशन करदाताओं द्वारा सामना किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में नकारात्मक शेष के मुद्दे को शीघ्रता से हल करने के लिए भी कहा गया है।
- एए/ईपीसीजी/ईओयू योजना के तहत माल के आयात पर आईजीएसटी की वर्तमान छूट जारी रखी जाएगी और ई-वॉलेट योजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
- विभिन्न मुद्दों पर अस्पष्टता और कानूनी विवादों को दूर करने के लिए निम्नलिखित परिपत्रों को जारी करना, इससे करदाताओं को बड़े पैमाने पर लाभ होता है:
ए. इन्वर्टिड शुल्क संरचना के तहत रिफंड का दावा करने के मुद्दे पर स्पष्टीकरण जहां आपूर्तिकर्ता कुछ रियायती अधिसूचना के तहत माल की आपूर्ति कर रहा है।
बी. नकली चालान से जुड़े लेनदेन के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम के तहत मांग की प्रयोज्यता और दंड प्रावधानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण।
सी. अंतर-राज्यीय आपूर्ति की सही और उचित जानकारी के अनिवार्य प्रस्तुतीकरण और अपात्र/अवरुद्ध इनपुट कर क्रेडिट की राशि और फॉर्म जीएसटीआर-3 बी में इसके बदले में प्रत्यावर्तन पर स्पष्टीकरण।
डी. जीएसटी से संबंधित कुछ मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण:
-
- डीम्ड एक्सपोर्ट माने जाने वाले आपूर्ति के प्राप्तकर्ताओं द्वारा दावा किए गए रिफंड से संबंधित मुद्दों पर स्पष्टीकरण;
- सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) की व्याख्या से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण;
- संविदात्मक समझौते के अनुसार कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए अनुलाभों के मुद्दे पर स्पष्टीकरण;
- कर और अन्य देनदारियों के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में उपलब्ध राशियों के उपयोग पर स्पष्टीकरण।
- एएटीओ वाले करदाताओं को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9/9ए में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से 2 करोड़ रुपये तक छूट प्रदान की जाएगी।
- सीजीएसटी नियमावली के नियम 43 के बाद स्पष्टीकरण 1 में संशोधन किया जाएगा ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि निर्यातकों द्वारा ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की छूट वाली आपूर्ति के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट में तब्दीली की कोई आवश्यकता नहीं है।
- सीजीएसटी नियमों के नियम 87(3) के तहत करदाताओं को माल और सेवा कर के भुगतान के लिए एक अतिरिक्त मोड के रूप में यूपीआई और आईएमपीएस प्रदान किया जाएगा।
- एसईजेड डेवलपर/यूनिट को आपूर्ति से संबंधित रिफंड के संबंध में, सीजीएसटी नियमों के नियम 89 के उप-नियम (1) में एक स्पष्टीकरण दिया जाना है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त उप-नियम के तहत "निर्दिष्ट अधिकारी" का अर्थ होगा "निर्दिष्ट अधिकारी" या "अधिकृत अधिकारी", जैसा कि एसईजेड नियम, 2006 के तहत परिभाषित किया गया है।
- बिजली के निर्यात के कारण अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी के लिए सीजीएसटी नियमों में संशोधन। इससे बिजली के निर्यातकों को शून्य रेटेड आपूर्ति पर उपयोग किए गए आईटीसी के रिफंड का दावा करने में सुविधा होगी।
- अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल पर ड्यूटी फ्री शॉप्स (डीएफएस) से आउटगोइंग अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को आपूर्ति को डीएफएस द्वारा निर्यात के रूप में माना जाएगा और इस तरह की आपूर्ति पर परिणामी वापसी लाभ उन्हें उपलब्ध होगा। सीजीएसटी नियमावली का नियम 95ए, परिपत्र संख्या 106/25/2019-जीएसटी दिनांक 29.06.2019 और संबंधित अधिसूचनाओं को तदनुसार निरस्त किया जाए।
बी. जीएसटी में अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के उपाय
- उन मामलों में पंजीकरण के निलंबन के स्वत: निरसन के लिए प्रावधान जहां पंजीकरण का निलंबन सीजीएसटी नियमों के नियम 21ए(2ए) के तहत प्रणाली द्वारा किया गया था, धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (बी) या खंड (सी) के संदर्भ में गैर-अनुपालन के लिए [विनिर्दिष्ट संख्या में रिटर्न की निरंतर गैर-फाइलिंग], एक बार करदाता द्वारा पोर्टल पर सभी लंबित रिटर्न दाखिल कर दिए जाते हैं। (नियम 21ए में संशोधन)
- हितधारकों के इनपुट/सुझाव प्राप्त करने के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।
- सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत गलत रिफंड के संबंध में मांग/आदेश जारी करने के लिए (उचित अधिकारी द्वारा) सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 और 55 के तहत एक आवेदक द्वारा रिफंड दावा दाखिल करने के सीमा अवधि की गणना को 01.03.2020 से 28.02.2022 तक की समय अवधि से बाहर रखा जाना है। इसके अलावा, वार्षिक रिटर्न की देय तिथि से जुड़ी अन्य मांगों के संबंध में आदेश जारी करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए धारा 73 के तहत सीमा 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई है।
सी. परिषद ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के संबंध में राज्यों द्वारा जताई गई विभिन्न चिंताओं को दूर करने और सीजीएसटी अधिनियम में उचित संशोधन के लिए सिफारिशें करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन करने का निर्णय लिया है।
डी. जीएसटी परिषद ने 27,000 करोड़ रूपए और इस राशि का 50%रुपये की सीमा अर्थात 13,500 करोड़ रूपए तक राज्यों को जारी करने के आईजीएसटी के तदर्थ विभाजन को मंजूरी दे दी है।
ई. आईटी सुधारों पर जीओएम ने, अन्य बातों के साथ, सिफारिश की है कि जीएसटीएन को पंजीकरण आवेदकों के पूर्ववृत्त को सत्यापित करने के लिए एआई/एमएल आधारित तंत्र स्थापित करना चाहिए और पंजीकरण के बाद उनके व्यवहार की बेहतर जोखिम-आधारित निगरानी करनी चाहिए ताकि गैर-अनुपालन करदाताओं को उनकी शुरूआती समय में ही पहचानकर उचित कार्रवाई की जा सकती है ताकि राजकोष का जोखिम कम से कम किया जा सके।
नोट: जीएसटी परिषद की सिफारिशों को इस विज्ञप्ति में प्रस्तुत किया गया है जिसमें सभी हितधारकों की जानकारी के लिए सरल भाषा में निर्णयों के प्रमुख विषय शामिल हैं। इसे प्रासंगिक परिपत्रों/अधिसूचनाओं/कानून संशोधनों के माध्यम से प्रभावी किया जाएगा, जिनमें एकांकी रूप से कानूनी शक्ति प्रदान की जाएगी।
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एमजी/एएम/एसएस
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