सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी
Posted On:
27 MAY 2022 4:16PM by PIB Delhi
सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है, जिसे 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के दौरान लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता में इस तरह के हस्तक्षेपों के जरिए बढ़ोतरी करना है:
सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी): केंद्र सरकार का अनुदान 5.00 करोड़ रुपये से 10.00 करोड़ रुपये तक लागत वाली परियोजना के लिए 70% तक और 10.00 करोड़ रुपये से 30.00 करोड़ रुपये लागत वाली परियोजना के लिए 60% तक सीमित होगा। जहां तक पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों की बात है तो सरकारी अनुदान 5.00 करोड़ रुपये से 10.00 करोड़ रुपये लागत तक की परियोजना के लिए 80% तक और 10.00 करोड़ रुपये से 30.00 करोड़ रुपये लागत तक की परियोजना के लिए 70% तक सीमित होगा। 30 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत की परियोजना के लिए सीएफसी की परियोजना पर भी विचार किया जाएगा लेकिन सरकारी सहायता की गणना 30 करोड़ रुपये की अधिकतम पात्र परियोजना लागत को ध्यान में रखकर की जाएगी।
बुनियादी ढांचा विकास (आईडी): नई औद्योगिक संपदा/फ्लैटयुक्त फैक्टरी परिसर की स्थापना के लिए 5.00 करोड़ रुपये से 15.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना के लिए सरकारी अनुदान लागत के 60% तक सीमित होगा। वहीं मौजूदा औद्योगिक संपदा/फ्लैटयुक्त फैक्टरी परिसर के उन्नयन के लिए 5.00 करोड़ रुपये से 10.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना के लिए सरकारी अनुदान लागत के 50% तक सीमित होगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों की बात करें तो नई औद्योगिक संपदा/फ्लैटयुक्त फैक्टरी परिसर की स्थापना के लिए 5.00 करोड़ रुपये से 15.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना के लिए सरकारी अनुदान लागत के 70% तक सीमित होगा और मौजूदा औद्योगिक संपदा/फ्लैटयुक्त फैक्टरी परिसर के उन्नयन के लिए 5.00 करोड़ रुपये से 10.00 करोड़ रुपये तक की परियोजना के लिए ये सरकारी अनुदान लागत के 60% तक सीमित होगा। बुनियादी ढांचा विकास परियोजना के लिए 10.00 करोड़/15.00 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत वाली परियोजना पर भी विचार किया जा सकता है लेकिन सरकारी सहायता की गणना 10.00 करोड़/15.00 करोड़ रुपये की अधिकतम पात्र परियोजना लागत को ध्यान में रखकर की जाएगी।
एमएसई-सीडीपी के नए दिशा-निर्देश डीसी (एमएसएमई) के कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
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