वित्‍त मंत्रालय

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का दायरा बढ़ा एवं वैधता 31.3.2023 तक बढ़ाई गई


सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत आतिथ्य, नागरिक उड्डयन और संबंधित उद्यमों को बड़ी राहत दी गई

ईसीएलजीएस 3.0 के तहत अतिरिक्त ऋण समर्थन को मौजूदा पूंजी-आधारित ऋण बकाया के 40 प्रतिशत से बढ़ाकर पूंजी और गैर-पूंजी आधारित ऋण बकाया के 50 प्रतिशत तक करने को मंजूरी

नागरिक उड्डयन क्षेत्र के पात्र कर्जदारों को अब गैर-पूंजी आधारित आपातकालीन ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति 

Posted On: 30 MAR 2022 5:57PM by PIB Delhi

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा को प्रभाव मे लाते हुए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी ) ने आज आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दिया।

इसके अलावा, 25 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री द्वारा आयोजित बजट के बाद हुए विचार विमर्श जिसमें  नागरिक उड्डयन मंत्री के नेतृत्व में नागरिक उड्डयन क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडल और पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र शामिल हुए थे, से मिले सुझावों के बाद, एनसीजीटीसी ने ईसीएलजीएस 3.0 के लिए परिचालन दिशानिर्देश के संशोधन भी जारी किए ।

इसे ध्यान में रखते हुए, ईसीएलजीएस 3.0 के तहत आतिथ्य, यात्रा, पर्यटन और नागरिक उड्डयन क्षेत्रों से संबंधित लाभों के क्षेत्र, सीमाएं और विस्तार निम्नानुसार बढ़ाए गये है:

 

  1. ईसीएलजीएस 3.0 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में नए कर्जदार जिन्होंने 31.03.2021 से 31.01.2022 के बीच कर्ज लिया है, वे भी अब ईसीएलजीएस 3.0 के तहत आपातकालीन ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

  2. ईसीएलजीएस 3.0 के तहत प्राप्त की जा सकने वाली आपातकालीन ऋण सुविधाओं की सीमा को ईसीएलजीएस 3.0 के तहत आने वाले सभी क्षेत्रों के पात्र कर्जदारों के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे सभी क्षेत्रों (नागरिक उड्डयन क्षेत्र के अलावा) में पात्र उधारकर्ताओं को संदर्भ के लिये दो तिथियों (29.2.2020 और 31.3.2021) में से किसी एक पर उनके पूंजी-आधारित बकाया की 40 प्रतिशत की पिछली सीमा की जगह अब संदर्भ के लिये तीन तिथियों (29.2.2020, 31.3.2021 और 31.1.2022) में से किसी एक पर अपने उच्चतम पूंजी-आधारित ऋण बकाया का 50 प्रतिशत तक लाभ उठाने की अनुमति है । जो कि मौजूदा  ₹200 करोड़ प्रति कर्जदार की अधिकतम सीमा तक है।

  3. यह देखते हुए कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र के द्वारा उठाए गये ऋण में गैर पूंजी आधारित ऋण का अनुपात काफी ऊंचा है, नागरिक उड्डयन क्षेत्र के पात्र कर्जदारों को अब  ईसीएलजीएस 3.0 के तहत गैर-पूंजी आधारित आपातकालीन ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है। संदर्भ के लिये दी गई दो तिथियों में किसी एक तिथि पर उनके द्वारा प्रति कर्जदार अधिकतम 200 करोड़ की सीमा के अंतर्गत उनके पूंजी आधारित बकाया के 40 प्रतिशत सीमा तक लाभ उठाने की पिछली सीमा के मुकाबले वे अब संदर्भ के लिये ऊपर उल्लखित तीन तिथियों में से किसी एक पर उनके उच्चतम कुल पूंजी और गैर-पूंजी आधारित कर्ज बकाया के 50 प्रतिशत तक लाभ उठा सकते हैं जो कि प्रति कर्जदार अधिकतम  400 करोड़ रुपये के नियम के अधीन होगा। इसके अलावा, ईसीएलजीएस 3.0 के तहत स्वीकृत गैर-पूंजी-आधारित ऋण, बैंक गारंटी, ऋण पत्र और अन्य गैर-पूंजी आधारित सुविधाओं की लागत कम करने के लिये इन्हें बिना किसी कैश मार्जिन के जारी किया जाएगा जो कि 0.5 प्रतिशत शुल्क/कमीशन की सीमा में होगा।

  4. ईसीएलजीएस 3.0 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में व्यक्तिगत और प्रोप्राइटर कंपनियां भी अब आपातकालीन ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं।

  5. इस बारे में पात्रता को लेकर किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, ईसीएलजीएस 3.0 के तहत शामिल किए गए क्षेत्रों में उनके अंतर्गत आने वाले व्यवसायों को अलग अलग कर स्पष्ट किया गया है (सूची संलग्न).

पेश किए गए संशोधनों का उद्देश्य इन संपर्क-सघन क्षेत्रों में व्यवसायों को सक्षम बनाना है ताकि वे बढ़ी हुई सीमाओं और सीमित ब्याज दरों / शुल्क पर कलैटरल-मुक्त नकदी के माध्यम से आगे मदद प्राप्त कर सकें।

25.3.2022 की स्थिति के अनुसार, ईसीएलजीएस के तहत स्वीकृत ऋण 3.19 लाख करोड़ रुपये को पार कर गए हैं, और जारी की गई गारंटियों का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को स्वीकृत ऋणों के लिए है।

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