गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह सचिव ने गृह मंत्रालय के अधीनस्‍थ साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की नियमावली एवं एक समाचार पत्रिका जारी की  

Posted On: 03 JAN 2022 6:53PM by PIB Delhi

केंद्रीय गृह सचिव ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग (सीआईएस) के अधीनस्थ भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की तीन नियमावली और एक समाचार पत्रि‍का जारी की।

 

जारी की गई नियमावली और समाचार पत्रि‍का ये हैं-

  1. साइबर स्पेस के लिए साइबर स्वच्छता - क्या करें और क्या न करें - मूल नियमावली
  2. साइबर स्पेस के लिए साइबर स्वच्छता - क्या करें और क्या न करें - उन्नत नियमावली
  3. त्रैमासिक समाचार पत्रि‍का साइबर प्रवाह

ये नियमावली दरअसल साइबर अपराधों की रोकथाम और ग्रामीण क्षेत्रों, औद्योगिक निकायों एवं आम जनता में साइबर स्वच्छता को विकसित करने के लिए एक केंद्रित जागरूकता अभियान का हिस्सा हैं। त्रैमासिक समाचार पत्रि‍का – ‘साइबर प्रवाहमें आई4सी का परिचय दिया गया है, दो तिमाहियों (अप्रैल-जून, 2021 और जुलाई-सितंबर, 2021) में आई4सी की विभिन्न गतिविधियों, साइबर अपराध के रुख/स्‍वरूप, आंकड़ों, आई4सी द्वारा सृजित की गई सुविधाओं, सभी हितधारकों को जागरूक करने एवं साइबर अपराधों की रोकथाम, पता लगाने व जांच के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए साइबर अपराधों के बारे में जानकारियां देने और उन्हें खत्‍म करने के लिए विभिन्‍न प्‍लेटफॉर्मों के संबंध में बताया गया है। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों के क्षेत्र में हालिया घटनाक्रमों और साइबर अपराध से जुड़ी शब्दावली के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है।

आई4सी  को वर्ष 2018 में सीआईएस प्रभाग के तहत केंद्रीय स्तर पर समन्वय और साइबर अपराधों के खिलाफ लड़ाई में एक सामान्य रूपरेखा प्रदान करके राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्‍यक सहयोग देने के लिए एक एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।

आई4सी आम जनता को समय-समय पर साइबर सुरक्षा युक्तियां प्रदान करके साइबर दोस्त के नाम से विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ा रहा है।

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