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सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्‍पोनेंट्स के लिए पीएलआई योजना अधिसूचित की


पीएलआई ऑटो योजना 7.5 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगार सृजित करने में मदद करेगी

ऑटो क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना से पांच वर्षों में 42,500 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश और 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की उत्पादन वृद्धि होगी

Posted On: 24 SEP 2021 2:01PM by PIB Delhi

सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्‍पोनेंट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के संबंध में अधिसूचना जारी की है। ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्‍पोनेंट्स के लिए पीएलआई योजना और इसके दिशानिर्देश 23.09.2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए हैं। इससे पहले सरकार ने 15.09.2021 को ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्‍पोनेंट्स उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी थी।

ऑटो क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना में भारत में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण के लिए उद्योग की लागत खामियों को दूर करने की परिकल्पना की गई है। प्रोत्साहन संरचना उद्योग को उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों की स्वदेशी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए नए निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह अनुमान है कि पांच वर्षों की अवधि में, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स उद्योग के लिए पीएलआई योजना से 42,500 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश होगा, 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की उत्पादन वृद्धि होगी और 7.5 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे। . इसके अलावा, इससे वैश्विक ऑटोमोटिव व्यापार में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी।

ऑटो सेक्टर के लिए पीएलआई योजना मौजूदा ऑटोमोटिव कंपनियों के साथ-साथ नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों (जो वर्तमान में ऑटोमोबाइल या ऑटो कंपोनेंट्स विनिर्माण व्यवसाय में नहीं हैं) के लिए भी खुली है। इस योजना के दो घटक हैं अर्थात चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन योजना और कम्‍पोनेंट चैंपियन प्रोत्साहन योजना।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 से शुरू होने वाले पांच वर्षों की अवधि में ऑटोमोबाइल और ऑटो कम्‍पोनेंट्स के लिए योजना लागू की जाएगी।

एक अनुमोदित आवेदक लगातार 5 वित्तीय वर्षों के लिए लाभ के लिए पात्र होगा।

  • वित्तीय वर्ष 2019-20 को पात्र बिक्री की गणना के लिए आधार वर्ष माना जाएगा।
  • एक मौजूदा ऑटोमोटिव कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) को प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करना जरूरी है। नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियां) (जो वर्तमान में ऑटोमोबाइल या ऑटो कंपोनेंट निर्माण व्यवसाय में नहीं हैं) को 1000 करोड़ रुपये के वैश्विक निवल मूल्य मानदंड को पूरा करना जरूरी है। 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए बुनियादी पात्रता मानदंड ऑडिट वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं। उपरोक्त पात्रता मानदंड के अलावा, 01.04.2021 के बाद न्यूनतम नया संचयी घरेलू निवेश मौजूदा ऑटोमोटिव कंपनियों के साथ-साथ नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपनियों) दोनों द्वारा प्राप्त किया जाएगा। चैंपियन ओईएम (2 व्‍हीलर और 3 व्‍हीलर को छोड़कर) और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक (ओईएम) कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपनियों) को 5 वर्षों की अवधि में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करना है। इसी तरह चैंपियन ओईएम (2 व्‍हीलर और 3 व्‍हीलर), कंपोनेंट चैंपियन और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक (कंपोनेंट)  कंपनी या उसके समूह की कंपनी (कंपनियों) को तालिका-I के अनुसार मूल पात्रता मानदंड के साथ विस्तृत विवरण के अनुसार क्रमशः 1,000 करोड़ रुपये, 250 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा।
    • यदि कंपनी किसी दिए गए वर्ष में संचयी घरेलू निवेश की शर्तों को पूरा करने में असफल रहती है, तो उस कंपनी को उस वर्ष कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।
    • चाहे उसमें भले ही निर्धारित बिक्री मूल्य के लिए सीमा हासिल कर ली हो। हालाँकिवह इस योजना के तहत आने वाले वर्षो में लाभ प्राप्त करने की पात्र होगी, अगर वह उस वर्ष के लिए संचयी घरेलू निवेश शर्त को पूरा कर लेती है।

 

योजना में निम्नलिखित घटक हैं:

चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन योजना: चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन योजना 'बिक्री मूल्य से जुड़ी' योजना है, जो तकनीकी विकास के आधार पर एमएचआई द्वारा निर्धारित सभी खंडों के बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों और किसी भी अन्य उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहन के लिए लागू होती है।

     कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव स्कीम : कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव स्कीम एक 'सेल्स वैल्यू लिंक्ड' योजना है, जो सभी वाहनों के प्री-अप्रूव्ड एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स, सीकेडी/एसकेडी किट, 2-व्हीलर्स, 3-व्हीलर्स, पैसेंजर्स के व्हीकल एग्रीगेट्स पर लागू होती है। वाहन, वाणिज्यिक वाहन और ट्रैक्टर तथा सैन्य उपयोग के लिए ऑटोमोबाइल और तकनीकी विकास के आधारित एमएचआई द्वारा निर्धारित अन्य उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी कम्‍पोनेंट्स शामिल हैं।

    उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों की सूची को तकनीकी विकास के आधार पर समय-समय पर एमएचआई द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

    न्यूनतम 50 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन की आवश्यकता होगी और एफएएमई-II योजना के समान ही चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का पालन भी किया जाएगा।

    पात्र उत्पाद का पूर्व-अनुमोदन एमएचआई की परीक्षण एजेंसी द्वारा समय-समय पर एमएचआई द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिम ऑटोमोटिव उत्पाद के रूप में किया जाएगा।

    किसी भी योग्य उत्पाद को केवल एक बार (कम्‍पोनेंट्स स्तर या वाहन स्तर पर) प्रोत्साहन दिया जाएगा।  -

    प्रोत्साहन निर्धारित बिक्री मूल्य पर लागू होगा जिसे आधार वर्ष में किसी विशेष वर्ष की बढ़ी हुई उचित बिक्री के रूप में परिभाषित किया गया है

  • चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन योजना के लिए, सभी कंपनियों यानी मौजूदा ऑटोमेटिक और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों के संबंध में पहले वर्ष की निर्धारित बिक्री मूल्य सीमा 125 करोड़ रुपये है। इसी तरह, कंपोनेंट चैंपियन प्रोत्साहन योजना के लिए, सभी कंपनियों अर्थात् मौजूदा ऑटोमोटिव और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों के संबंध में पहले वर्ष के लिए निर्धारित बिक्री मूल्य सीमा 25 करोड़ रुपये है।
  • प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पहले वर्ष तथा उसके बाद चार वर्षों के लिए सीमा निर्धारित विक्रय मूल्य (जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है) के न्यूनतम 10 प्रतिशत की वर्ष दर वर्ष वृद्धि अर्जित करनी पड़ेगी।
  • अगर कंपनी किसी वर्ष सीमा निर्धारित विक्रय मूल्य की प्राप्ति करने में विफल रहती है तो उसे उस वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। यद्यपि, अगले वर्ष वह इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने का पात्र तब भी रहेगी अगर वह उस वर्ष के लिए निर्धारित सीमा निर्धारित बिक्री को पूरा कर लेती है जो दावा (क्लेम) वर्ष के लिए न्यूनतम नए घरेलू निवेश की शर्त पूरी करने के अधीन है।
  • उच्च ग्रोथ अचीवर्स की सहायता करने के लिए 2 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी लागू होगा।
  • चैंपियन ओईएमम तथा नए गैर-टोमोटिव (ओईएम) निवेशक कंपनी के लिए देय प्रोत्साहन 13 प्रतिशत से 16 प्रतिशत के रेंज में हो सकता है।
  • कंपोनेंट चैंपियन तथा नए गैर-टोमोटिव (कंपोनेंट) निवेशक कंपनी के लिए देय प्रोत्साहन बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों तथा हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन कंपोनेंट के लिए अतिरिक्त 5 प्रतिशत के प्रोत्साहन के साथ 8 प्रतिशत से 11 प्रतिशत के रेंज में होगा।
  • स्कीम चैंपियन ओईएमम तथा कंपोनेंट चैंपियन के लिए प्रोत्साहन स्लैब क्रमश: तालिका ii तथा तालिका iii पर दिए गए हैं।
  • उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन उन्नत टोमोटिव प्रौद्योगिकीयों के संबंध में लागत अक्षमताओं को पूर्ण रूप से पूरी करते हैं जैसाकि उद्योग द्वारा अनुमान व्यक्त किया गया है। 

 

 

तालिका– I

बुनियादी पात्रता मानदंड

  • भारत में या वैश्विक स्तर पर ऑटोमोटिव वाहन और कम्‍पोनेंट्स के निर्माण व्यवसाय में मौजूद उपस्थिति वाली कंपनी या उसकी समूह कंपनी (कंपनियों) के लिए:

पात्रता मानदंड

ऑटो ओईएम

ऑटो-कम्‍पोनेंट

वैश्विक समूह* राजस्व (ऑटोमोटिव और/या ऑटो कंपोनेंट निर्माण से)

न्‍यूनतम 10,000 करोड़ रुपये

न्‍यूनतम 500 करोड़ रुपये

निेवेश

कंपनी या उसके समूह*कंपनी (कंपनियों) का 3,000 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों (सकल ब्लॉक) में वैश्विक निवेश।

कंपनी या उसके समूह*कंपनी (कंपनियों) का 150 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों (सकल ब्लॉक) में वैश्विक निवेश।

 

*समूह कंपनी (कंपनियों) का अर्थ दो या अधिक उद्यम होंगे जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इस स्थिति में हैं कि:

अन्य उद्यम में 26 प्रतिशत या अधिक मतदान अधिकार का उपयोग कर सकते हैं ,

या

अन्य उद्यम में निदेशक मंडल के सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक की नियुक्ति कर सकते हैं (जैसाकि 2020 के एफडीआई नीति परिपत्र में परिभाषित किया गया है )

नोट: i. 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर पूरा किए जाने वाले पात्रता मानदंड से ऊपर।

ii. किसी आवेदक कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपनियों) को स्कीम के तहत पात्र होने के लिए अनिवार्य रूप से समस्त पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा। 

  • नई गैर-टोमोटिव निवेशक कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपनियों) के लिए, जो इस स्कीम में भाग लेना चाहती हैं:

पात्रता मानदंड

नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपनियां) (जो वर्तमान में ऑटोमोबाइल या ऑटो कंपोनेंट निर्माण व्यवसाय में नहीं हैं)

वैश्विक नेट वर्थ

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर 1000 करोड़ रुपये
पांच साल की अवधि में भारत में प्रतिबद्ध निवेश

नीचे दिए गए पैरा 3.2(सी) में उल्लिखित न्यूनतम नई घरेलू निवेश शर्तों के अनुसार।

 

नोट:

  1. .   गैर-टोमोटिव कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपनियां) इस स्कीम के तहत पात्र हो सकती हैं अगर वे भारत में निवेश करने तथा उन्नत टोमोटिव प्रोद्योगिकी वाहन या उन्नत टोमोटिव प्रोद्योगिकी कंपोनेंट विनिर्माण से राजस्व सृजित करने की एक सुस्पष्ट व्यवसाय योजना प्रस्तुत करती हैं।
  2. आवेदक नई गैर-टोमोटिव निवेशक कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपनियां) प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र होगी अगर वे किसी एक विशिष्ट वर्ष के लिए अर्जित किए जाने वाले संचयी न्यूनतम नया घरेलू निवेश को पूरा कर सकती है। आवेदक को पहले वर्ष से निर्धारित न्यूनतम सीमा से वर्ष दर वर्ष वृद्धि मानदंड को भी पूरा करना होगा।
  3. नई गैर-टोमोटिव निवेशक कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपनियां) की व्याख्या उनके रूप में की जाएगी जिनके पास 31 मार्च, 2021 को टोमोबाइल या टो-कंपोनेंट के विनिर्माण से कोई राजस्व न हो।
  4. एक आवेदक नई गैर-टोमोटिव निवेशक कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपनियों) को अनिवार्य रूप से समस्त योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा।

 

गि‌‌. न्यूनतम नई घरेलू निवेश शर्तें:
कार्य प्रदर्शन की संचयी नई घरेलू निवेश शर्त (करोड़ रुपये)

हासिल किए जाने वाला संचयी नया घरेलू निवेश

चैम्पियन ओईएम (2व्‍हीलर और 3 व्‍हीलर को छोड़कर )

चैम्पियन ओईएम 2व्‍हीलर और 3 व्‍हीलर

कम्‍पोनेंट्स चैम्पियन

नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक (ओईएम) कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपनियां)

नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक (कम्‍पोनेंट) कंपनी या इसकी समूह कंपनी (कंपनियां)

31 मार्च, 2023 या इससे पूर्व

300

150

40

300

80

31 मार्च, 2024 या इससे पूर्व

800

400

100

800

200

31 मार्च, 2025 या इससे पूर्व

1400

700

175

1400

350

31 मार्च, 2026 या इससे पूर्व

1750

875

220

1750

440

31 मार्च, 2027 या इससे पूर्व

2000

1000

250

2000

500

 

नोट:

i.          प्रोत्साहन के लिए आवेदन करते समय नए निवेश उसी कानूनी निकाय से किए जाने चाहिए जिसका उपयोग प्रोत्साहन के लिए आवेदन करते समय किया गया है।

ii.         1 अप्रैल 2021 से आरंभ संचयी नए घरेलू निवेश पर इस शर्त के तहत विचार किया जाएगा।

iii.        अनुमोदित कंपनी को प्रत्येक वर्ष के लिए संचयी निवेश शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है। 

iv.        ऐसी स्थिति में जब कोई अनुमोदित कंपनी स्कीम की समाप्ति से कुछ वर्ष पहले निवेश शर्तों को पूरा करता है, वह स्कीम के पूरे कार्यकाल के दौरान प्रोत्साहनों को पाने का पात्र होगा अगर स्कीम की अन्य शर्तों को पूरी करती है।

  1. अगर कोई अनुमोदित कंपनी किसी भी दिए गए वर्ष में संचयी घरेलू निवेश शर्त को पूरा करने में विफल रहती है तो उसे उस वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होगा भले ही निर्धारित विक्रय मूल्य की सीमा अर्जित कर ली गई हो। यद्यपि, अगले वर्ष वह इस स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने का पात्र तब भी रहेगी अगर वह उस वर्ष के लिए निर्धारित सीमा निर्धारित बिक्री को पूरा कर लेती है जो दावा (क्लेम) वर्ष के लिए न्यूनतम नए घरेलू निवेश की शर्त पूरी करने के अधीन है।

घ. वैसी पात्र कंपनी (कंपनियों) को वरीयता दी जाएगी जो स्कीम की अवधि के दौरान आरंभ में ही अपने निवेश के बड़े हिस्से (फ्रंट लोड) की प्रतिबद्धता करेंगी। प्रस्तावित निवेश प्रतिबद्धता का मूल्यांकन डिस्काउंटिंग कारक के रूप में बैंक दर का उपयोग करने के जरिये नेट प्रजेट वैल्यू (एनपीवी) की गणना करने के माध्यम से किया जाएगा।

तालिका-II

चैंपियन ओईएम और नए गैर-ऑटोमोटिव (ओईएम) निवेशक कंपनी के लिए प्रोत्साहन स्लैब

निर्धारित बिक्री मूल्य (करोड़ रुपये में)

प्रोत्साहन राशि

(निर्धारित बिक्री मूल्य का प्रतिशत)

<= 2,000

13 प्रतिशत

> 2,000 से 3,000

14 प्रतिशत

> 3,000 से 4,000

15 प्रतिशत

> 4,000

16 प्रतिशत

5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का संचयी निर्धारित बिक्री मूल्य

 2 प्रतिशत अतिरिक्‍त

 

नोट:- केवल वे बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे जो फेम-II योजना के प्रदर्शन मानदंडों या एमएच-I द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मानदंडों को पूरा करते हैं

तालिका –III

कंपोनेंट चैंपियन और नई गैर-ऑटोमोटिव (कंपोनेंट) निवेशक कंपनी  के लिए प्रोत्‍साहन स्लैब

 

निर्धारित बिक्री मूल्य (करोड़ रुपये में)

प्रोत्साहन राशि

(निर्धारित बिक्री मूल्य का प्रतिशत)

<= 250

8 प्रतिशत*

> 250 से 500

9 प्रतिशत*

> 500 से 750

10 प्रतिशत*

> 750

11 प्रतिशत*

5 वर्षों में 1,250 करोड़ रुपये का संचयी निर्धारित बिक्री मूल्य।

2 प्रतिशत अतिरिक्‍त

बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन कम्‍पोनेंट्स

5 प्रतिशत अतिरिक्‍त

 

*आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन कम्‍पोनेंट्स से संबंधित पात्र बिक्री के लिए पांचवें वर्ष में 0.9 के घटक से गुणा किया गया है।

नोट i. वार्षिक आधार पर, कंपोनेंट चैम्पियन स्कीम के तहत अनुमोदित कंपनी को भारत में उत्पाद्धित बैटरी-ईवी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन के लिए विशिष्ट कंपोनेंट के विक्रय मूल्य के विवरण की अलग से रिपोर्ट देनी होगी।

टोमोबाइल और टो कंपोनेंट के लिए पीएलआई स्कीम के लिए योजना तथा दिशानिर्देश को 23 सितंबर, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। अधिसूचनाएं भारी उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट (https://dhi.nic.in Schmes/Programs Production Linked Incentive scheme) पर भी उपलब्ध है। 

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