कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक पेंशन नियमों को आसान बनाया गया : डॉ. जितेंद्र सिंह

Posted On: 31 MAY 2021 7:08PM by PIB Delhi

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक पेंशन के नियमों को आसान बनाया गया है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 महामारी के दौरान पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू) द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि हाल ही में यह प्रावधान किया गया है कि अन्य औपचारिकताओं और प्रक्रियों का इंतजार किए बिना, परिवार के पात्र सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्रस्तुत करने पर अस्थायी पारिवारिक पेंशन को तत्काल स्वीकृत प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान कोविड महामारी के दौरान हुई मृत्यु के लिए लागू होता है, चाहे मृत्यु कोविड के कारण हुई हो या गैर-कोविड कारण से।

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सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 80 (ए) के अनुसार, सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिवार के पात्र सदस्य को अनंतिम अस्थायी पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, जब पारिवारिक पेंशन का मामला वेतन एवं लेखा कार्यालय को भेजा दिया गया हो। हालांकि, वर्तमान में चल रही महामारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं कि पारिवारिक पेंशन का मामला वेतन एवं लेखा कार्यालय को अग्रेषित किए बिना ही परिवार के पात्र सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्राप्त होने पर अस्थायी पारिवारिक पेंशन को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए।

इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में घोषित किए गए एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार में यह प्रावधान किया गया है कि अस्थायी पेंशन का भुगतान पीएओ की सहमति से और विभाग के प्रमुख द्वारा अनुमोदन करने के बाद सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए किया जा सकता है।

सीसीएस (पेंशन), 1972 के नियम 64 के अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी के अपनी पेंशन को अंतिम रूप देने से पहले ही सेवानिवृत्त होने की संभावना होती है तो अस्थायी पेंशन की स्वीकृति सामान्य रूप से छह महीने की अवधि के लिए की जाती है। हालांकि, कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए, जहां कागजात जमा करने में देरी हो रही है, वहाँ नियम 64 के अनुसार अस्थायी पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि महामारी को ध्यान में रखते हुए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर पेंशनभोगियों और बुजुर्ग नागरिकों से संबंधित प्रत्येक मुद्दे के प्रति बेहद संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उसी के अनुरूप सुधार भी किए जा रहे हैं।

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