गृह मंत्रालय
विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम, (एफसीआरए) 2010 के तहत जारी ऐसे पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ा दी गई है जिनकी वैधता 29.09.2020 और 30.09.2021 के बीच की अवधि के दौरान समाप्त हो चुकी है/समाप्त होने वाली है
Posted On:
19 MAY 2021 6:32PM by PIB Delhi
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम, (एफसीआरए) 2010 के तहत जारी ऐसे पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ा दी है जिनकी वैधता 29.09.2020 और 30.09.2021 के बीच की अवधि के दौरान या तो समाप्त हो चुकी है अथवा समाप्त होने वाली है। इन पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता अब 30.09.2021 तक बढ़ा दी गई है।
गृह मंत्रालय ने एक सार्वजनिक सूचना, जो www.fcraonline.nic.in पर उपलब्ध है, में कहा है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनिवार्यता को ध्यान में रखने के साथ-साथ संशोधित एफसीआरए व्यवस्था को एफसीआरए एनजीओ (गैर-सरकारी संगठनों) द्वारा सुचारु रूप से अपनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए ही यह निर्णय लिया गया है।
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एमजी/एएम/आरआरएस – 9671
(Release ID: 1720050)
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