गृह मंत्रालय

मौजूदा एफसीआरए खाताधारकों को भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्‍ट नई दिल्ली शाखा में ‘एफसीआरए खाता’ खोलने के लिए 30 जून, 2021 तक और समय दिया गया है     

Posted On: 19 MAY 2021 6:29PM by PIB Delhi

      गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मौजूदा विदेशी अंशदान (नियमन) अधिनियम (एफसीआरए) खाताधारकों को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की नई दिल्ली मुख्य शाखा (एनडीएमबी), 11 संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 में अपना ‘एफसीआरए खाता’ 30.06.2021 तक खोलने की अनुमति दे दी है। इस तिथि के बाद वे एनडीएमबी में खोले गए ‘एफसीआरए खाते’ के अलावा किसी भी अन्य खाते में विदेशी अंशदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

    गृह मंत्रालय ने एक सार्वजनिक सूचना, जो www.fcraonline.nic.in पर उपलब्ध है, में कहा है कि ऐसे सभी व्यक्तियों/एनजीओ/संघों (एसोसिएशन), जिन्हें पहले ही केंद्र सरकार द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र या पूर्व अनुमति दी जा चुकी है, उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वे इस तरह का खाता खोलने की तारीख या 01.07.2021 से, जो भी पहले हो, एसबीआई की एनडीएमबी, 11 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 में खोले गए निर्दिष्‍ट ‘एफसीआरए खाते’ के अलावा किसी भी अन्‍य खाते में कोई विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

   मौजूदा एफसीआरए खाताधारकों को इससे पहले एफसीआरए, 2010 की संशोधित धारा 17(1) के तहत एनडीएमबी में अपना एफसीआरए खाता खोलने के लिए 31.03.2021 तक का समय दिया गया था। संशोधित धारा 29 सितंबर, 2020 से प्रभावी या लागू हुई थी। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनिवार्यता को ध्‍यान में रखने के साथ-साथ संशोधित एफसीआरए व्यवस्था को गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा सुचारु रूप से अपनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए ही मौजूदा एफसीआरए खाताधारकों को अपना ‘एफसीआरए खाता’ खोलने के लिए कुछ अतिरिक्‍त समय दिया गया है।  

 

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एमजी/एएम/आरआरएस – 9670                 



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