कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कोविड-19 के मद्देनजर सख्त अनुपालन के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को दिशानिर्देश जारी किए

Posted On: 19 APR 2021 9:22PM by PIB Delhi

कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्‍या में अप्रत्‍याशित वृद्धि और इसके प्रसार की रोक‍थाम संबंधी उपायों को ध्‍यान में रखते हुए कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों द्वारा सख्त अनुपालन के लिए कुछ निश्चित निर्देश/ दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश/ दिशानिर्देश तत्‍काल प्रभाव से लागू होंगे और 30.04.2021 अथवा अगले आदेश में से जो भी पहले हो, तक लागू रहेंगे।

केंद्रीय पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास राज्‍य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्‍य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस संबंध में विस्तार से बताते हुए आज जारी आधिकारिक ज्ञापन (ओएम) का उल्लेख किया। सभी सरकारी कार्यालयों में अनुपालन के लिए कुछ विशेष दिशानिर्देशों के साथ यह आधिकारिक ज्ञापन जारी किया गया है।

 

 

इनमें अवर सचिव अथवा समकक्ष और इससे निचले स्तर के अधिकारियों की कार्यालय में भौतिक उपस्थिति को वास्तविक क्षमता के 50 प्रतिशत तक सीमित करना भी शामिल है। सचिव/एचओडी अधिकारियों की उपस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और प्रशासनिक आधार पर अधिक कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश जारी कर सकते हैं। तदनुसार एक रोस्टर तैयार किया जा सकता है। उपसचिव स्तर के सभी अधिकारी, इसके समकक्ष और इससे ऊपर के सभी अधिकारी नियमित तौर पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

 

कार्यालयों में भीड़भाड़ से बचने के लिए अधिकारी/ कर्मचारी निम्‍नानुसार अलग-अलग समय का पालन करेंगे:

 

सुबह 9.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक

सुबह 9.30 बजे से शाम 6.00 बजे तक

सुबह 10.00 बजे से शाम 6.30 बजे तक

 

ऐसे सभी अधिकारी जो किसी विशेष दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें अपने निवास से टेलीफोन एवं संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के जरिये हर समय उपलब्ध होना है और वे घर से काम कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन की अवधि तक कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जाएगी। दिव्‍यांग और गर्भवती महिला कर्मचारियों को व्‍यक्तिगत तौर पर कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जा सकती है लेकिन वे अगले आदेश तक अपने घर से काम करना जारी रखेंगे।

 

कार्यालय आने वाले सभी कर्मियों को मास्‍क पहनना, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग और साबुन एवं पानी से लगातार हाथ धोना आदि कोविड के उपयुक्त व्यवहार का पालन करना होगा। लिफ्टों, सीढ़ियों, गलियारों, कैंटीन और पार्किंग सहित अन्‍य क्षेत्रों में भीड़ से बचा जाना चाहिए। जहां तक संभव हो बैठकों का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाए और बाहरी लोगों एवं आगंतुकों के प्रवेश पर उचित सावधानी बरती जाना चाहिए।

 

दिनांक 06.04.2021 को सम संख्या के ओएम के अनुपालन में 45 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के सभी पात्र कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं टीकाकरण करवाएं। कार्यस्थल और विशेष रूप से फर्श की उचित साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन की व्‍यवस्‍था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

 

सभी मंत्रालय/विभाग कार्यालय के साथ-साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी एमएचए, एमआोएचएंडएफडब्‍ल्‍यू और डीओपीएंडटी की ओर से समय-समय पर जारी कोविड उपयुक्त व्यवहार संबंधी निर्देशों का सख्‍ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। बायोमेट्रिक उपस्थिति को फिलहाल निलंबित रखा जाएगा और अगले आदेश तक उपस्थिति के लिए रजिस्टर की व्‍यवस्‍था जारी रहेगी।

 

डॉ. जितेंद्र सिंह ने उम्‍मीद जताई कि सभी नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों की भलाई के लिए इन सभी निर्देशों का सख्‍ती से पालन किया जाएगा। उन्‍होंने उम्‍मीद जताई कि राज्‍य/ केंद्रशासित प्रदेश भी इस प्रकार के दिशानिर्देशों पर विचार करेंगे।

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एमजी/एएम/एसकेसी/एनके                


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