स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय

केंद्र ने कार्य स्थलों (सरकारी और निजी) में कोविड टीकाकरण केंद्र चलाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए


11 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष या अधिक आयु वाले सभी कर्मचारियों को इन टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा

Posted On: 07 APR 2021 7:02PM by PIB Delhi

1 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 का टीका लगाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी होने के साथ ही केंद्र सरकार ने इस आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इनमें से एक पर्याप्त अनुपात में लोग अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में हैं और कार्यालयों (सरकारी और निजी) या विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में औपचारिक तौर पर काम कर रहे हैं।

 

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को पत्र लिखा कर कहा है कि कोविड-19 टीकाकरण अब उन कार्यस्थलों (सार्वजनिक और निजी दोनों) पर किया जा सकता है, जहां करीब 100 पात्र और इच्छुक लाभार्थी हैं। इन कार्यस्थलों को मौजूदा कोविड ​​टीकाकरण केंद्र (सीवीसी) के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस पहल में राज्यों का सहयोग करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को इससे अवगत करा दिया है। ये दिशा-निर्देश आवश्यक जानकारी के साथ राज्य और जिला कार्यक्रम प्रबंधकों की सहायता करेंगे और ऐसे कार्यस्थलों (सार्वजनिक और निजी दोनों) पर टीकाकरण करने के संबंध में उनका मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे कार्य स्‍थल टीकाकरण केंद्र 11 अप्रैल 2021 से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में शुरू किए जा सकते हैं।

 

राज्यों को सलाह दी गई है कि निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ताओं और प्रबंधन के साथ उचित परामर्श शुरू कर कार्यस्थल में टीकाकरण के शुभारंभ की तैयारी करें।

 

केन्‍द सरकार राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन के साथ निरंतर सलाह-परामर्श कर प्रयास कर रही है कि टीकाकरण अभियान अधिक व्यावहारिक हो और लाभार्थियों के लिए अधिक स्वीकार्य और उद्देश्यपूर्ण हो।

 

दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

 

    कार्य स्‍थलों (सरकारी और निजी) पर कोविड-19 टीकाकरण के सम्‍बंध में दिशा-निर्देश -

 

  1. पृष्ठभूमि:
    • कोविड-19 (एनईजीवीएसी) के लिए टीकाकरण पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की सिफारिश के अनुसार,कोविड-19 टीकाकरण के लाभार्थियों के प्राथमिकता वाले समूह का विस्तार किया गया है, ताकि 1 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली सामान्य जनसंख्या को इसमें शामिल किया जा सके।
    • 45 से 59 वर्ष की आयु (कुछ मामलों में 65 वर्ष तक) की आबादी का एक बड़ा हिस्‍सा अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में है। ये कार्यालयों (सरकारी और निजी), विनिर्माण और सेवा क्षेत्र आदि में औपचारिक कार्य में शामिल हैं।
    • कोविड-19 टीकाकरण सत्र कार्य स्थालों में आयोजित किए जा सकते हैं जहां कोविड-19 टीकाकरण के लिए लगभग 100 पात्र और इच्छुक लाभार्थी (टीके के अ‍धिकतम उपयोग और बर्बादी को कम करने के लिए) हैं। कार्य स्‍थल पर टीकाकरण की व्‍यवस्‍था करने से न केवल कर्मचारियों को सुविधा होगी, बल्कि इससे लोग यात्रा से बच सकेंगे और कोविड -19 वायरस के संपर्क में आने का जोखिम कम होगा।

 

2. कोविड-19 टीकाकरण के लिए कार्य स्थानों की पहचान:

 

  • निगम आयुक्त की अध्यक्षता में जिला मजिस्ट्रेट और शहरी कार्य बल (यूटीएफ) की अध्यक्षता वाले जिला कार्य बल (डीटीएफ) संबंधित नियोक्ताओं और/या कार्यालयों के प्रमुख के साथ विचार-विमर्श के बाद ऐसे सरकारी और निजी कार्य स्‍थलों की पहचान करेगा।  
  • कार्य स्थल प्रबंधन जिला स्वास्थ्य अधिकारियों / निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों (सीवीसी) के साथ समन्वय करने और टीकाकरण कार्यों में सहयोग करने के लिए "नोडल अधिकारी" के रूप में काम करने के लिए अपने वरिष्ठ कर्मचारियों में से एक को नामित करेगा।
  • नोडल अधिकारी कार्य स्थल सीवीसी पर टीकाकरण के सभी पहलुओं की देखरेख और सुविधाओं को देखेंगे, जैसे लाभार्थियों का पंजीकरण, भौतिक और आईटी बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और टीकाकरण की निगरानी आदि।

 

    1. कार्य स्थानों पर योग्य और इच्छुक लाभार्थियों की पहचान
  • कार्य स्‍थल पर टीकाकरण के हकदार केवल 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कर्मचारी होंगे। "कार्य स्‍थल पर सीवीसी" पर पात्र परिवार के किसी सदस्य सहित किसी भी बाहरी व्यक्ति को टीकाकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • टीकाकरण से पहले लाभार्थियों को को-विन पोर्टल में पंजीकृत कराना होगा। सीवीसी नोडल अधिकारी सभी लक्षित लाभार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे और केवल कार्यस्थल के कर्मचारियों के लिए मौके पर पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी

 

    1. को-विन में सीवीसी के रूप में कार्य स्थल का पंजीकरण
  • एक बार पहचान हो जाने के बाद, ऐसे सभी कार्य स्‍थल टीकाकरण केंद्रों का सरकारी या निजी कोविड-19 टीकाकरण केंद्र (सीवीसी) के रूप में को-विन पोर्टल में पंजीकरण किया जाएगा।
  • कार्य स्‍थल सीवीसी का नाम को-विन में पूर्ण नाम के रूप में दर्ज किया जाएगा और स्पष्टता के लिए संक्षेप में नाम नहीं होना चाहिए।
  • डीटीएफ/यूटीएफ कार्य स्थल सीवीसी (देखें अनुलग्‍नक 1) में प्रतीक्षा, टीकाकरण और निगरानी कक्ष के रूप में तीन कमरों की उपलब्धता का सत्यापन सुनिश्चित करेगा। ये कमरे कार्य स्‍थल के स्थायी ढांचे का हिस्सा होने चाहिए या हैंगर जैसा उपयुक्‍त और स्‍थायी ढांचा खड़ा किया जा सकता है। अस्थायी शामियाना / तम्बू जैसे ढांचों का उपयोग नहीं किया जाए।
  • एक बार सत्यापन हो जाने पर, डीआईओ को-विन पोर्टल में कार्य स्‍थल सीवीसी का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा।

 

 

    1. सार्वजनिक और निजी सीवीसी के साथ कार्य स्‍थल सीवीसी का संपर्क
  • सरकारी कार्य स्थल में प्रत्‍येक सीवीसी को सरकारी चिकित्‍सा सुविधा में किसी वर्तमान और नजदीकी सीवीसी से जोड़ा जाएगा।
  • निजी कार्य स्‍थल में प्रत्‍येक सीवीसी को निजी चिकित्‍सा सुविधा में किसी वर्तमान और नजदीकी सीवीसी से जोड़ा जाएगा।
  • मनोनीत सरकारी और निजी सीवीसी जिन्‍हें कार्य स्थल सीवीसी से जोड़ा गया है, वह कार्यस्‍थल सीवीसी पर टीकाकरण टीम तैनात करने के लिए जिम्‍मेदार होंगे।
  • मनोनीत सरकारी और निजी सीवीसी के प्रभारी जिन्‍हें कार्य स्थल सीवीसी से जोड़ा गया है, वह कार्य स्‍थल सीवीसी पर सत्र की योजना बनाएंगे। टीकाकरण के लिए एक बार कम से कम 50 लाभार्थियों का पंजीरकण हो जाने पर संसाधनों के अधिकतम इस्‍तेमाल और टीकाकरण सत्र की कार्य स्‍थल सीवीसी पर योजना बनाई जाएगी।
  • कोविड-19 टीकाकरण के लिए सरकारी अथवा निजी सीवीसी के प्रभारी जिनके साथ कार्यस्‍थल सीवीसी को जोड़ा गया है वह टीका प्रदान करने और कार्यस्‍थल सीवीसी से को-विन में जानकारी सुनिश्चित करने के जिम्‍मेदार होंगे।
  • टीकाकरण सत्र का कार्यक्रम 15 दिन पहले बनाया जा सकता है और इसकी जानकारी कार्यस्‍थल पर दी जा सकती है, ताकि टीकाकरण के दिन अधिकतम कर्मचारी उपस्थित रहें। अधिकांश कार्यस्‍थलों में टीकाकरण कार्यक्रम 15 दिन से भी कम समय में पूरा किया जा सकता है।
    1. कोल्ड चेन पॉइंट्स के साथ कार्यस्‍थल सीवीसी का संपर्क
  • वैक्सीन प्राप्त करने के लिए सभी सरकारी और निजी सीवीसी को पहले ही कुछ कोल्ड चेन प्वाइंट से जोड़ा जा चुका है। ये सीवीसी जोड़े गए कार्यस्‍थल सीवीसी में टीकाकरण के लिए आवश्यक वैक्सीन प्राप्त करने के लिए उसी तंत्र का उपयोग करना जारी रखेंगे।
    1. कार्यस्‍थल सीवीसी के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को लगाना
  • कुछ कार्य स्‍थलों में अस्पतालों, स्वास्थ्य क्लीनिकों, नर्सिंग केंद्रों आदि के रूप में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा हो सकता है। इस अवसंरचना का उपयोग सेट-अप टीकाकरण स्थल के लिए किया जा सकता है, अगर प्रतीक्षा, टीकाकरण और अवलोकन कक्ष के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है (संदर्भ 1 देखें) ।

ख. कार्यस्थल सीवीसी के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों (जैसे डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी) को टीकाकरण टीम के सदस्यों के रूप में कार्य स्‍थलों पर कोविड-19 टीकाकरण कार्यों के लिए तैनात किया जा सकता है।

ग. कोविड-19 टीकाकरण के लिए सरकारी अथवा निजी सीवीसी के प्रभारी जिनके साथ कार्यस्‍थल सीवीसी को जोड़ा गया है वह इन स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को तैनात करने से पहले प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

घ. कोविड-19 टीकाकरण कार्यों में लगे कार्यस्‍थल सीवीसी के कर्मचारी प्रबंधन और एईएफआई की रिपोर्टिंग सहित टीकाकरण और रिपोर्टिंग के लिए समान मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करेंगे।  

8. कार्यस्‍थल सीवीसी में टीकाकरण टीम की तैनाती

  • जिला स्वास्थ्य अधिकारी सामान्य रूप से सरकारी कार्य स्थलों पर टीकाकरण टीम तैनात करेंगे। निजी सीवीसी निजी कार्य स्‍थलों पर टीकाकरण टीम तैनात करेंगे।
  • कार्यस्‍थल सीवीसी पर 100 लाभार्थियों के टीकाकरण के लिए एक पूर्ण प्रशिक्षित टीकाकरण टीम लगाई जाएगी। यदि 100 से अधिक लाभाथियों के काम का बोझ है और टीकाकरण के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है तो अतिरिक्त टीम तैनात की जाएगी। (देखें अनुलग्‍नक 1)।
  • कार्यस्‍थल के प्रबंधक टीकाकरण के लिए पर्याप्त कमरों / स्थान (प्रतीक्षालय, टीकाकरण कक्ष और अवलोकन कक्ष) की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होंगे।  
  • प्रत्येक टीम में शामिल होंगे:
  • टीम लीडर (आवश्यक रूप से एक डॉक्टर),
  • टीका लगाने वाला (इंजेक्शन देने के लिए अधिकृत),
  • टीकाकरण अधिकारी -1 जो को-विन पर काम करने के लिए सत्यापनकर्ता के रूप में काम करे और
  • भीड़ प्रबंधन और एईएफआई निगरानी के लिए टीकाकरण अधिकारी -2 और 3

अनुलग्‍न-2 के अनुसार प्रत्‍येक टीम के सदस्य की भूमिका परिभाषित की गई है।

9. एईएफआई प्रबंधन:

  • प्रत्‍येक कार्यस्‍थल सीवीसी में पर्यवेक्षक/ टीम लीडर के रूप में एक चिकित्सा अधिकारी होगा।
  • सभी कार्यस्‍थल सीवीसी में किसी भी प्रतिकूल घटना के प्रबंधन के लिए तीव्रग्राहिता (ऐनफलैक्सिस) किट होगा और वह चिकित्सा प्रबंधन पद के टीकाकरण के लिए रेफरल के मामले में निकटतम स्वास्थ्य सुविधा (एईएफआई प्रबंधन केंद्र) से जुड़ा होगा। कार्यस्‍थल सीवीसी से एईएफआई प्रबंधन केंद्र तक यात्रा का समय एक घंटे से कम होना चाहिए।
  • एक बुनियादी जीवन रक्षक (बीएलएस) एम्बुलेंस को कार्यस्थल सीवीसी पर तैनात किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो जोड़े गए एईएफआई प्रबंधन केंद्र में लाभार्थियों को स्थानांतरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए।

10. कार्य स्थल सीवीसी पर टीकाकरण :

  • एक प्रकार का टीका ऐसे सत्रों में प्रदान किया जाएगा जो कार्य स्‍थलों पर आयोजित किए जाते हैं। किसी भी लाभार्थी की पहली और दूसरी खुराक में टीके का अन्‍य प्रकार मिल न सके।
  • कार्य स्थल पर जिन लाभार्थियों को किसी अन्‍य स्‍थान पर पहली खुराक मिल चुकी है, उन्हें कार्य स्थल सीवीसी में हो रहे टीकाकरण में टीका नहीं लगाया जाएगा। उन्हें एक उपयुक्त कोविड टीकाकरण केंद्र में टीके की दूसरी खुराक दी जाएगी। हालांकि, जिन्‍हें वही टीका पहली खुराक के रूप में मिला है, उन्हें कार्यस्‍थल सीवीसी में दूसरा टीका दिया जा सकता है।
  • को-विन में उपलब्‍ध लाभार्थियों की पूरी सूची सभी सत्यापनकर्ताओं और टीका लगाने वालों को दिखाई देगी, मौके पर पंजीकरण का विकल्प भी उपलब्ध होगा।
  • आधार का उपयोग करते हुए सत्यापनकर्ता (टीकाकरण अधिकारी -1) द्वारा सत्‍यापन किया जाएगा।
  • यदि किसी कारणवश आधार प्रमाणीकरण संभव नहीं है, तो सत्यापनकर्ता पंजीकरण के समय लाभार्थी द्वारा लगाई गई फोटो आईडी कार्ड से लाभार्थी की पहचान और पात्रता की पुष्टि करेगा।
  • आधार के अलावा, स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय द्वारा मंजूर अन्य आईडी हैं: 1. ईपीआईसी, 2. पासपोर्ट, 3. ड्राइविंग लाइसेंस, 4.पैन कार्ड, 5. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड 6. फोटोग्राफ के साथ पेंशन दस्तावेज़।
  • यदि सत्यापन करने पर एक लाभार्थी की पहचान और पात्रता स्थापित हो जाती है, तो लाभार्थी को टीका लगाया जाएगा और उसके टीकाकरण की स्थिति को अपडेट किया जाएगा, अन्यथा लाभार्थी को टीका नहीं लगाया जाएगा।
  • उसी दिन सभी टीकाकरण को को-विन वैक्सीनेटर मॉड्यूल के माध्यम से वास्तविक समय में दर्ज किया जाना चाहिए।
  • लाभार्थी का डिजिटल टीकाकरण प्रमाणपत्र को-विन के माध्यम से तैयार किया जाएगा कार्य स्‍थल सीवीसी नोडल व्यक्ति लाभार्थी को टीके की पहली और दूसरी खुराक देने के बाद टीकाकरण प्रमाण पत्र की एक मुद्रित प्रति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा
  • कोविड-19 टीकाकरण के लिए परिचालन दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया की विस्तृत योजना और संचालन के बारे में बताया जाना चाहिए। ये निम्‍न पर उपलब्ध हैं

https://www.mohfw.gov.in/pdf/COVID19VaccineOG111Chapter16.pdf

https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidancedocCOWIN2.pdf

11. कार्य स्थल सीवीसी पर टीकाकरण की निगरानी

  • कोविड-19 टीकाकरण के लिए सरकारी अथवा निजी सीवीसी के प्रभारी जिनके साथ कार्यस्‍थल सीवीसी को जोड़ा गया है वह टीकाकरण से पहले उस स्‍थान की तैयारी और अन्य तैयारी कार्यों की समीक्षा करेंगे।
  • जिला और शहरी कार्य बल कार्य स्थल सीवीसी पर अचानक निगरानी की योजना बनाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके :
  • टीकाकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना, जिसमें लाभार्थियों के सत्यापन सहित केवल पात्र लाभार्थियों का टीकाकरण किया जाना है।
  • मानव संसाधन की प्रशिक्षण स्थिति
  • एईएफआई  प्रबंधन

12. कार्यस्‍थलों पर टीकाकरण के लिए वित्तीय दिशानिर्देश:

  • जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सरकारी कार्य स्थल पर कोविड 19 टीकाकरण नि: शुल्क होगा।
  • निजी सीवीसी द्वारा आयोजित कोविड 19 टीकाकरण भुगतान के आधार पर होगा और निजी स्वास्थ्य सुविधा में होने वाले टीकाकरण की दर पर होगा।
  • सेवा शुल्क प्रति व्यक्ति 100 रुपये की सीमा तक,
  • टीके की लागत 150 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति खुराक।
  • इसलिए, निजी स्वास्थ्य सुविधा द्वारा वसूली की जाने वाली कुल राशि की सीमा 250 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति खुराक है।
  • निजी स्वास्थ्य सुविधा जो निजी क्षेत्र कार्यस्थल पर टीकाकरण कर रही है, वह टीके की लागत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा नामित बैंक खाते में जमा करेगी। अस्पताल संबंधित जिले के डीआईओ प्रभारी को भुगतान का प्रमाण प्रदान करेंगे। एनएचए पोर्टल पर भुगतान गेटवे का उपयोग निजी सीवीसी द्वारा इस उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

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