वित्‍त मंत्रालय

आधार की जानकारी देने और कुछ अन्य समय सीमाओं की अवधि का विस्तार

प्रविष्टि तिथि: 31 MAR 2021 8:18PM by PIB Delhi

     कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न कर और बेनामी कानूनों के तहत निर्दिष्ट कुछ समय सीमाओं को; कराधान और अन्य कानून (रियायत और कुछ प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2020 और बाद में इस अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना द्वारा बढ़ा दिया गया है।

आधार को पैन के साथ जोड़ने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के तहत आधार संख्या की जानकारी देने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 है। करदाताओं के प्रतिनिधि मंडलों ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए आधार संख्या की जानकारी देने की अंतिम तिथि को और बढाने का अनुरोध किया है। करदाताओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए,  केंद्र सरकार ने आज अधिसूचना जारी की है, जिसमें आधार संख्या की जानकारी देने और इसे पैन के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी गई है।

उक्त अधिसूचना के द्वारा अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने, विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) द्वारा जारी दिशा-निर्देश के लिए आदेश जारी करने और समतुल्य लेवी विवरण की प्रक्रिया से सम्बंधित समय-सीमा को भी बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2021 कर दिया गया है।

 

एमजी / एएम / जेके/डीएस


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