नागरिक उड्डयन मंत्रालय

एनपीटीटी स्‍वीकृत ड्रोन परिचालन के लिए 34 ग्रीन ज़ोन स्‍थानों को मंजूरी

Posted On: 25 MAR 2021 6:47PM by PIB Delhi

नागर विमानन मंत्रालय ने देश में ड्रोन परिचालन को सरल, सुगम बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए 34 अतिरिक्त ग्रीन जोन में "नो-परमिशन-नो-टेकऑफ़ '(एनपीएनटी) स्‍वीकृत ड्रोन परिचालन की मंजूरी दे दी है। स्वीकृत स्‍थल जमीनी स्‍तर से 400 फुट ऊपर (एजीएल) तक का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। ये जोन 02 फरवरी 2021 को स्वीकृतछब्बीस स्‍थानों और 03 अप्रैल 2020 को मंजूर छह ग्रीन ज़ोन स्‍थानों के अलावा हैं।

डीजीसीएके अनुसार, “एनपीएनटीया नो परमिशन - नो टेक-ऑफकी स्‍वीकृति से भारत में परिचालन से पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्येक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (नैनो को छोड़कर) को वैध अनुमति प्राप्त करनी होगी। इससे आवश्यक मंजूरी से पहले ड्रोन के गैर परिचालनकरण की अनुमति मिलती है। इन अनुमोदित-ग्रीन-जोन में उड़ान भरने के लिए डिजिटल स्काई पोर्टल या ऐप के माध्यम से केवल उड़ानों के समय और स्थान की सूचना की आवश्यकता होगी।

यह ढांचा उपयोगकर्ताओं को एक ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करने का अधिकार देता है जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्टके लिए राष्ट्रीय मानवरहित यातायात प्रबंधन प्रणाली के रूप में कार्य करता है।             

ग्रीन ज़ोन स्‍थानों में ड्रोन उड़ानें मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियमों, 2021 की लागू शर्तों के अनुरूप होंगी। संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासनों से अनुरोध है कि वे उल्लिखित स्थलों में एनपीएनटी-अनुपालन ड्रोन के परिचालन की सुविधा प्रदान करें।

ग्रीन जोन स्‍थानों की सूची के लिए यहां क्लिक करें

 

****

एमजी/एएम/केपी



(Release ID: 1707640) Visitor Counter : 167


Read this release in: English , Urdu , Bengali , Telugu