सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

चालक प्रशिक्षण केन्‍द्रों को मान्‍यता

प्रविष्टि तिथि: 05 FEB 2021 11:53AM by PIB Delhi

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चालक प्रशिक्षण केन्‍द्रों को मान्‍यता दिये जाने के संदर्भ में अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। नागरिकों को गुणवत्‍तापूर्ण चालक प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए मंत्रालय ने इन केन्‍द्रों के लिए अनिवार्य जरूरतों और तौर-तरीका लागू करने का विस्‍तृत प्रस्‍ताव जारी किया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी प्रावधान किया है कि कोई भी व्‍यक्ति, जो इन केन्‍द्रों से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करेगा, उसे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्‍ट देने से छूट मिल जाएगी।

इस कदम से परिवहन उद्योग को भी मदद मिलेगी, क्‍योंकि उसे विशेष रूप से प्रशिक्षित चालक मिल जाएंगे, जिससे ड्राइविंग कुशलता बढ़ेगी और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

अधिसूचना का मसौदा (29 जनवरी, 2021 का जीएसआर 57) मंत्रालय की वेबसाइट पर जन-परामर्श के लिए अपलोड किया गया है और इसके बाद उसे औपचारिक रूप से जारी किया जाएगा।

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एमजी/एएम/एसएम/जीआरएस


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