वित्‍त मंत्रालय

विनिमय दर अधिसूचना संख्या 114/2020 - सीमा शुल्क (एन.टी.)

Posted On: 30 DEC 2020 3:22PM by PIB Delhi

सीमा शुल्‍क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्‍त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्‍द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड एतद् द्वारा 17 दिसंबर 2020 को जारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क इसके द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 113 /2020 - सीमा शुल्‍क (एन.टी.) में निम्नलिखित संशोधन किया गया। यह 31 दिसंबर, 2020 से प्रभावी होगा, विवरण इस प्रकार है।

उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 18 के लिए और उसके बाद प्रविष्टियाँ संबंधित हैं, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है: -

 

अनुसूची-I

क्रम संख्या

विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपये के समतुल्‍य विदेशी मुद्रा की प्रत्‍येक इकाई की विनिमय दर

(1)

(2)

(3)

   

()

(बी)

   

(आयातित वस्‍तुओं के लिए)

(निर्यात वस्‍तुओं के लिए)

18

तुर्की लीरा

10.25

9.65

 

*****

एमजी/एएम/डीवी/एसएस

 



(Release ID: 1684708) Visitor Counter : 177


Read this release in: English , Urdu , Punjabi , Tamil