रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

थोक दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों की पीएलआई योजना के प्रति औषधि उद्योग के साथ–साथ चिकित्सा उपकरण उद्योग की बेहद उत्साहजनक प्रतिक्रिया


30.11.2020 की अंतिम तिथि और 28.11.2020 से 30.11.2020 तक बैंक की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण कराने वाले वर्तमान एवं भावी आवेदकों को आवेदन शुल्क का भुगतान एनईएफटी के माध्यम से करने की सलाह दी जाती है

Posted On: 27 NOV 2020 5:57PM by PIB Delhi

थोक दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को औषधि के साथ–साथ चिकित्सा उपकरण उद्योग की ओर से बेहद उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। थोक दवाओं के लिए पीएलआई योजना के तहत सभी चार श्रेणियों के उत्पादों में पंजीकरण के लिए 247 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकतम 136 आवेदकों को इस योजना के तहत चुना जाएगा।इसी प्रकार, चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना के तहत सभी चार लक्षित खंडों में पंजीकरण के लिए 28 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकतम 28 आवेदकों को इस योजना के तहत चुना जाएगा।आईएफसीआई लिमिटेड इन योजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी है और सभी आवेदन इसके ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त किए जा रहे हैं।

दोनों योजनाओं के तहत आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30.11.2020 है।

30.11.2020 की अंतिम तिथि और 28.11.2020 से 30.11.2020 तक बैंक की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण कराने वाले वर्तमान एवं भावी आवेदकों को आवेदन शुल्क का भुगतान एनईएफटी के माध्यम से करने की सलाह दी जाती है।आईएफसीआई लिमिटेड की टीम आवेदकों की सहायता के लिए अपनी वेबसाइट पर उल्लिखित संपर्क विवरणों पर आवेदन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी।

थोक दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना को सरकार द्वारा दिनांक 20.03.2020 को मंजूरी दी गयी थी।दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश 27.07.2020 को जारी किए गए थे और बाद मेंइन दोनों उद्योगों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उनमें संशोधन किए गए थे। संशोधित दिशानिर्देश 29.10.2020 को जारी किए गए थे।

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