स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
तम्बाकू उत्पादों पर नई निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी
Posted On:
23 JUL 2020 8:38PM by PIB Delhi
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने तंबाकू उत्पादों के सभी पैकेटों के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों को अधिसूचित किया है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 के जीएसआर 458(ई) में दिनांक 21 जुलाई, 2020 को बदलाव करके यह नई चेतावनी तस्वीरें जारी की गई हैं। "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) तीसरा संशोधन नियम, 2020" एक दिसबंर 2020 से लागू होगा।
निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का नया सेट इस तरह है-
ए. तस्वीर-1 एक दिसंबर 2020 से शुरू होने के बाद यह बारह महीने तक के लिए वैध होगा।
तस्वीर-1
ब. चित्र-2, जो चित्र -1 के निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के प्रारंभ होने की तारीख से बारह महीने के अंत वाले दिन से लागू होगी।
तस्वीर-2
19 भाषाओं में निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां सॉफ्ट या मुद्रण योग्य संस्करण के साथ उक्त अधिसूचना वेबसाइटों www.mohfw.gov.in और www.ntcp.nhp.gov.inपर उपलब्ध है।
उपरोक्त को देखते हुए, यह सूचित किया जाता है कि;
- 1 दिसंबर, 2020 को या उसके बाद निर्मित या आयातित या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पादों पर तस्वीर-1 को छापेंगे और 1 दिसंबर, 2021 को या उसके बाद निर्मित या आयातित या पैक किए गए पैकेट पर तस्वीर-2 को छापेंगे।
- सिगरेट या किसी भी किस्म के तंबाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए किसी भी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि तम्बाकू उत्पाद के सभी पैकेट पर निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी छपी हों।
- उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की धारा 20 (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन और आपूर्ति और वितरण का निषेध) अधिनियम, 2003 की धारा 20 में निर्धारित कारावास या जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध है।
- मौजूदा निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी (चित्र -2) 30 नवंबर, 2020 तक जारी रहेगी।
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