वित्त मंत्रालय
मसूर के आयात पर मूल सीमा शुल्क के संबंध में दिनांक 02.06.2020 को जारी अधिसूचना संख्या 26/2020-सीयूएस के बारे में स्पष्टीकरण
Posted On:
04 JUN 2020 8:57PM by PIB Delhi
मसूर दाल पर बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) की दर में 2 जून, 2020 से प्रभावी तौर पर बदलाव के लिए दिनांक 02.06.2020 को अधिसूचना संख्या 26/2020-सीयूएस जारी की गई है। इन बदलावों के लागू होने की अवधि के बारे में कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।
उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि मसूर दाल के आयात पर मूल सीमा शुल्क की दरों को इस प्रकार घटाया गया है: -
तालिका
विवरण
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पिछली दरें (2)
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नई दरें
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(1)
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(2)
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(3)
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अमेरिका के अलावा किसी अन्य देश से आयातित मसूर दाल [एचएस 0713 40 00]
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30 %
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10 %
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अमेरिका से निर्यातित मसूर दाल [एचएस 071340 00]
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50 %
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30 %
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घटी हुई सीमा शुल्क की दरें 2 जून 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि के दौरान लागू होंगी। जबकि 1 सितंबर 2020 से उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) में दी गई पिछली दरें लागू होंगी।
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एसजी/एएम/एसकेसी
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