वित्त मंत्रालय
भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए संशोधित कैलेंडर (जून 2020 में समाप्त तिमाही की शेष अवधि के लिए)
वित्त मंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए उपायों के बारे में बताया जिसमें गरीबों के लिए सामाजिक सहायता के उपाय और कंपनियों के लिए वैधानिक एवं नियामकीय अनुपालन मामलों में राहत के उपाय शामिल हैं
Posted On:
17 APR 2020 9:16PM by PIB Delhi
भारत सरकार की नकद स्थिति की समीक्षा करने के बाद सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जून 2020 में समाप्त तिमाही की शेष अवधि के लिए ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए संशोधित राशियों को इस प्रकार अधिसूचित करने का निर्णय लिया है:
वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही की शेष अवधि के लिए संशोधित टी-बिल कैलेंडर
(17 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020)
(करोड़ रुपये में)
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नीलामी की तिथि
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91 दिन
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182 दिन
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364 दिन
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कुल
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22 अप्रैल 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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29 अप्रैल 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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06 मई 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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13 मई 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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20 मई 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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27 मई 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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03 जून 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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10 जून 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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17 जून 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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24 जून 2020
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15,000
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16,000
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14,000
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45,000
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कुल
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150,000
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160,000
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140,000
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450,000
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भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार की आवश्यकताओं, बाजार की उभरती स्थितियों एवं अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि और समय को संशोधित करने का अधिकार होगा। इस प्रकार आवश्यक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि इस प्रकार का कोई बदलाव किया गया तो नियमित प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
ट्रेजरी बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा दिनांक 27 मार्च 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 4 (2) - डब्ल्यू एंड एम / 2018 में निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों और समय-समय पर किए गए संशोधन के अधीन होगी।
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एएम/एसकेसी
(Release ID: 1615651)
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