वित्‍त मंत्रालय

भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए संशोधित कैलेंडर (जून 2020 में समाप्त तिमाही की शेष अवधि के लिए)


वित्त मंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए उपायों के बारे में बताया जिसमें गरीबों के लिए सामाजिक सहायता के उपाय और कंपनियों के लिए वैधानिक एवं नियामकीय अनुपालन मामलों में राहत के उपाय शामिल हैं

Posted On: 17 APR 2020 9:16PM by PIB Delhi

भारत सरकार की नकद स्थिति की समीक्षा करने के बाद सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जून 2020 में समाप्त तिमाही की शेष अवधि के लिए ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए संशोधित राशियों को इस प्रकार अधिसूचित करने का निर्णय लिया है:

 

वित्‍त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही की शेष अ‍वधि के लिए संशोधित टी-बिल कैलेंडर

(17 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020)

 (करोड़ रुपये में)

नीलामी की तिथि

91 दिन

182 दिन

364 दिन

कुल

22  अप्रैल 2020

15,000

16,000

14,000

45,000

29 अप्रैल 2020

15,000

16,000

14,000

45,000

06 मई 2020

15,000

16,000

14,000

45,000

13 मई 2020

15,000

16,000

14,000

45,000

20 मई 2020

15,000

16,000

14,000

45,000

27 मई 2020

15,000

16,000

14,000

45,000

03 जून 2020

15,000

16,000

14,000

45,000

10 जून 2020

15,000

16,000

14,000

45,000

17 जून 2020

15,000

16,000

14,000

45,000

24 जून 2020

15,000

16,000

14,000

45,000

कुल

150,000

160,000

140,000

450,000

 

     भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार की आवश्यकताओं, बाजार की उभरती स्थितियों एवं अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि और समय को संशोधित करने का अधिकार होगा। इस प्रकार आवश्‍यक परिस्थितियों को ध्‍यान में रखते हुए इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि इस प्रकार का कोई बदलाव किया गया तो नियमित प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

     ट्रेजरी बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा दिनांक 27 मार्च 2018 को जारी सामान्य अधिसूचना संख्या एफ. संख्‍या 4 (2) - डब्‍ल्‍यू एंड एम / 2018 में निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों और समय-समय पर किए गए संशोधन के अधीन होगी

 

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एएम/एसकेसी


(Release ID: 1615651)
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