वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विदेश व्यापार नीति, 2015-20 को मिला एक साल का विस्तार
अन्य तात्कालिक राहत उपायों की भी की गई घोषणा
Posted On:
31 MAR 2020 8:53PM by PIB Delhi
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में बदलावों की घोषणा की है। वर्तमान नीति 1 अप्रैल, 2015 से 5 साल के लिए लागू की गई थी, जो 31 मार्च, 2020 तक के लिए वैध थी। नोवल कोविड-19 महामारी के चलते अचानक पैदा हुए वर्तमान हालात को देखते हुए सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति को एक साल यानी 31 मार्च, 2021 तक के लिए विस्तार देकर विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत राहत जारी रखने का फैसला किया है। व्यापार और उद्योग को समर्थन देने के लिए कई अन्य राहत उपायों की भी घोषणा की गई है। एफटीपी में किए गए प्रमुख बदलाव निम्नलिखित हैं :
1. वर्तमान एफटीपी के तहत नीतिगत व्यवस्था को जारी रखते हुए इसकी वैधता को 31.03.2020 से बढ़ाकर 31.03.2021 तक कर दिया गया है। इसके अलावा हैंडबुक ऑफ प्रोसिजर्स की वैधता को विस्तार देकर इससे संबंधित प्रक्रियाओं को भी इसी प्रकार विस्तार दे दिया गया है।
2. निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं (एसईआईएस को छोड़कर) और अन्य योजनाओं के अंतर्गत अभी तक उपलब्ध लाभ अन्य 12 महीनों के लिए जारी रहेंगे। एसईआईएस को जारी रखने का फैसला बाद में लिया जाएगा और इस क्रम में अधिसूचना जारी की जाएगी।
3. इसी प्रकार, हैसियत धारक (स्टेटस होल्डर) प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि को भी विस्तार दे दिया गया है। इससे हैसियत धारकों के लिए विशेष सुविधाएं/ लाभों को जारी रखना संभव होगा।
4. अग्रिम/ईपीसीजी प्राधिकार के अंतर्गत और ईओयू आदि के द्वारा किए गए आयात पर आईजीएसटी और मुआवजा सेस के भुगतान से छूट को बढ़ाकर 31.03.2021 के लिए कर दिया गया है।
5. “विशेष कृषि उत्पादों पर परिवहन विपणन सहायता” उपलब्ध कराने की योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
6. 01.02.2020 और 31.07.202 के बीच खत्म (एक्सपायर) होने जा रहे विभिन्न शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार के अंतर्गत आयात के लिए वैधता अवधि को एक्सपायरी की तारीख से अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके लिए संबंधित विभागों से फिर से मंजूरी नहीं लेनी होगी।
7. विभिन्न प्राधिकारों के अंतर्गत 01.02.2020 और 31.07.2020 के बीच जिस दिन भी निर्यात की अवधि समाप्त हो रही हो, उस तारीख से अतिरिक्त छह महीने के लिए निर्यात बाध्यता अवधि पर स्वतः ही विस्तार मिल जाएगा। इसके लिए कोई कम्पोजिशन शुल्क नहीं देना होगा।
8. विभिन्न शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स (एमईआईएस/ एसईआईएस/ आरओएससीटीएल) और अन्य प्राधिकारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है।
9. सुझाई गई तारीख से बाद में भरे जाने वाले आवेदनों पर विलंब कटौती लगाने की समयसीमा में छूट दे दी गई है।
10. ईओयू, एसटीपी/ ईएचटीपी/ बीटीपी को मिले अनुमति पत्र/ आशय पत्र की वैधता अवधि भी बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दी गई है।
11. टीईडी/ ड्राबैक, परिवहन और विपणन सहायता के रिफंड से जुड़े आवेदन भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है।
12. एफटीपी के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न रिपोर्ट/ रिटर्न आदि भरने के लिए समय में विस्तार को अनुमति दे दी गई है।
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एएम/ एमपी
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